हमारे समाज में आज भी वर्ग, जातीय मतभेद बहुत हैं। सभी नागरिकों को एक सामान होने के लिए इन सभी मतभेदों का खंडन करना चाहिए। सरकार द्वारा भी इसके लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।
ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना चलाई जा रही है।

इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि आप भी इस योजना की पात्रताएं पूरी करते हों तो आप हमारे आर्टिकल की सहायता से योजना का आवेदन कर सकते हैं।
आर्टिकल | MP Inter-Caste Marriage Yojana |
राज्य | मध्य प्रदेश |
पोर्टल | मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल |
विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | जातिवाद को समाप्त कर के अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन प्रदान करना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
प्रोत्साहन राशि | 5 लाख रूपये |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | scdevelopmentmp.nic.in |
MP Inter-Caste Marriage Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन सभी दम्पतियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है। इस योजना का नाम Inter-Caste Marriage Yojana है।
इस योजना में यदि कोई सामान्य वर्ग का युवक/युवती किसी अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करता है तो सरकार उन्हें 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
यह प्रोत्साहन राशि दम्पतियों को दो प्रकार से प्रदान की जाती है 2.5 लाख रूपये उन्हें नगद दिए जाते हैं तथा शेष राशि को दम्पति के जॉइंट अकाउंट में 8 साल के लिए फिक्स डिपोसिट कर दिया जाता है। यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है।
अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज को जातीय मतभेद खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समाज में होने वाले ऊंच-नीच, जात-पात, जातिवाद और छुआछूत जैसे मतभेदों को समाप्त कर पूरे समाज को शिक्षित करना है।
अंतरजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को समाज में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा चली गयी इस योजना से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान होगी जो उनके भविष्य को उज्ज्वल करने में सहायक होगी।
MP Inter-Caste Marriage Scheme के लाभ
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के नागरिकों में अंतर्जातीय विवाह के बारे में जागरूकता का प्रसार होगा।
- इस योजना की सहायता से समाज में जातीय भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा।
- इन दम्पतियों को हिन्दू विवाह अधिनियम 155 के अंतर्गत पंजीकृत होने से कानूनी सुरक्षा एवं विवाह की मान्यता प्राप्त होगी।
- राज्य सरकार नव दम्पतियों को 5 लाख रूपये का प्रोत्साहन प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिसकी सहायता से वे अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं।
- सरकार द्वारा 2.5 लाख रूपये दम्पति को नगद प्रदान किये जायेंगे तथा 2.5 लाख रूपये उनके जॉइंट अकाउंट में फिक्स डिपोसिट किये जायेंगे। ऐसा होने से वे अपने भविष्य में भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से देश के हर समाज में एकता होगी। समाज के वैचारिक मतभेद समाप्त हो पाएंगे।
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना पात्रताएं
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना की नीचे दी गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा:
- नव दम्पति मध्य प्रदेश के मूल नागरिक होने चाहिए।
- वर-वधु में से एक सामान्य जाति होना चाहिए और एक अनुसूचित जाति का नागरिक होना चाहिए।
- Inter-Caste Marriage करने के लिए दोनों की आयु संविधान के अनुरूप होनी चाहिए।
- इस योजना के दम्पति का यह पहला विवाह होना चाहिए।
- दम्पति में से किसी एक पर भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए।
- इस वैवाहिक युगल की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दम्पति को विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत आवेदन करना होता है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिन्दू विवाह एक्ट 1955 में पंजीकृत होना चाहिए।
MP Inter-Caste Marriage Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- संयुक्त बैंक अकाउंट
- वर-वधु की पासपोर्ट साइज फोटो
- वर-वधु का सम्मिलित फोटो
- मोबाइल नंबर
MP Inter-Caste Marriage Yojana आवेदन करें
मध्य प्रदेश आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं एवं इस योजना की सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो आप निम्न सभी चरणों का पालन कर के इस योजना का आवेदन कर सकते हैं:

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- सबसे पहले मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट scdevelopmentmp.nic.in पर जाएँ।
- पोर्टल के होम पेज में अब आप Online Services में Inter-Caste Marriage (अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) पर क्लिक करें।
- नए पेज में आपके सामने योजना के ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुल जायेगा।
- अब फॉर्म में वर पक्ष और वधु पक्ष का माँगा गया पूरा विवरण दर्ज करें।
- वर की फोटो, वधु की फोटो और दोनों की सम्मिलित फोटो अपलोड करें।
- सम्पर्क का विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, सवर्ण जाति से सम्बंधित दस्तावेज, विवाह सम्बंधित विवरण, विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण सभी जानकारी दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करने के बाद Save as Draft पर क्लिक करें।
- इस के बाद आप अपने फॉर्म को दोबारा से जांचे और Submit पर क्लिक करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया से आप मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का आवेदन कर सकते हैं।
MP Inter-Caste Marriage Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट scdevelopmentmp.nic.in है।
MP Inter-Caste Marriage Scheme क्या है?
MP Inter-Caste Marriage Scheme मध्यप्रदेश सरकार इस योजना में अंतर्जातीय विवाह करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दम्पति को दिया जाता है।
MP Inter-Caste Marriage Yojana का आवेदन कब तक कर सकते हैं?
MP Inter-Caste Marriage Yojana का आवेदन विवाह के 1 साल के अंतर्गत करना होता है।
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना में सरकार कितने रूपये का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है ?
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना में राज्य सरकार कुल 5 लाख रूपये का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है।
यदि वर/वधु में से एक अन्य किसी राज्य का हो तो MP Inter-Caste Marriage Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
MP Inter-Caste Marriage Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए वर-वधु दोनों ही मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए जिनमें से एक सामान्य जाति का और एक अनुसूचित जाति का नागरिक होना चाहिए।
MP Inter-Caste Marriage Scheme का उद्देश्य क्या है?
MP Inter-Caste Marriage Scheme का उद्देश्य समाज में फैले हुए जातिवाद के भेदभाव को समाप्त करके सभी नागरिकों में समानता रखना है।
हेल्पलाइन
MP Inter-Caste Marriage Scheme से सम्बंधित किसी भी जानकारी या सवाल के लिए आप सीएम हेल्पलाइन 181 पर या 0736422-6831 पर कॉल करें।