जींस धोने के बाद रंग रंग उड़ गया, कोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश

बेंगलुरु में एक उपभोक्ता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उपभोक्ता अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फैशन रिटेलर आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) को जींस के रंग फीका पड़ने पर ग्राहक को पूरा पैसा रिफंड करने और अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। हरिहरन बाबू एके नामक ग्राहक ने वैन ह्यूसेन कंपनी की नीले रंग की जींस खरीदी थी, जिसका रंग मात्र पांच बार धोने के बाद ही फीका पड़ गया।

जींस धोने के बाद रंग रंग उड़ गया, कोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश
जींस धोने के बाद रंग रंग उड़ गया, कोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश

क्या था मामला

पश्चिमी बेंगलुरु के निवासी, बाबू ने पिछले साल अप्रैल में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) के एक शोरूम से जींस खरीदी थी। खरीद के तीन महीने के भीतर, बाबू ने पाया कि जींस का रंग अपेक्षा से कहीं जल्दी फीका पड़ गया, जिससे उन्होंने शोरूम में शिकायत की और रिफंड की मांग की। हालांकि, शोरूम ने उन्हें बताया कि जींस में इस्तेमाल की गई ‘इंडिगो डाई’ धुलाई के साथ अपना रंग खो सकती है, इस जवाब से असंतुष्ट, बाबू ने बेंगलुरु के उपभोक्ता निवारण आयोग का रुख किया।

कोर्ट ने कहा मुआवजा देना होगा

उपभोक्ता न्यायालय ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) को जींस की खरीद की कीमत वापस करने और अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 1,000 रुपये देने का आदेश दिया। उपभोक्ता हरिहरन बाबू एके ने आरोप लगाया था कि उनकी वैन ह्यूसेन जींस, जो उन्होंने 4,499 रुपये में खरीदी थी, केवल पांच बार धोने के बाद ही रंग फीका पड़ गया।

उपभोक्ता न्यायालय का यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने उपभोक्ताओं को भी यह विश्वास दिलाया है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

ABFRL को अब दो महीने के भीतर बाबू को जींस की खरीद कीमत 4,016 रुपये और 1,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं।

अन्य खबरें भी देखें:

Leave a Comment