ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના | Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Registration Form, Document

गुजरात राज्य सरकार के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य की उन सभी महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा जिनके पति के मृत्यु के बाद आजीविका हेतु किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है।

राज्य की गरीब एवं बेसहारा निराश्रित महिलाओं को Gujarat Vidhva Sahay Yojana के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन करने के योग्य है।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના
Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Registration Form, Document

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના | Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Registration Form, Document से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના

Gujarat Vidhva Sahay Yojana गरीब बेसहारा निराश्रित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता निधि प्रदान करने के लिए यह योजना सरकार के माध्यम से राज्य भर में लागू की गयी है।

इस योजना हेतु पात्र सभी महिलाएं अपना पंजीकरण कर योजना से मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकती है।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના का मुख्य उद्देश्य उन सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।

जैसे की आप सभी लोग जानते है की पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के पास किसी भी तरह का कोई आय का साधन उपलब्ध नहीं होता है।

ऐसे में वह अपने एवं अपने बच्चो का भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहती है। विधवा महिलाओं को विशेष रूप से एक सम्मान जनक जीवन जीने के लिए सरकार के द्वारा गुजरात विधवा सहाय योजना को शुरू किया गया है।

यह योजना अब विधवा महिलाओं को प्रति माह के रूप में 1250 रूपये की राशि के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाएगी। इस राशि के आधार पर वह दैनिक रूप में होने वाली सभी मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana

इस योजना के तहत सरकार के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाली सभी विधवा महिलाओं को इसका लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मासिक आधार पर पेंशन के रूप में मिलने वाली इस राशि से वह अपने बच्चे एवं अपना गुजर बसर आराम से कर सकती है। सरकार के माध्यम से पात्र योग्य महिला को इस योजना का लाभ मासिक या तिमाही रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।

यदि आप गुजरात राज्य की मूल निवासी नागरिक है तो आप ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના हेतु आवेदन कर सकते है।

विधवा सहाय योजना का विवरण

योजना का नामગુજરાત વિધવા સહાય યોજના
वर्ष2023
द्वारा लॉन्च किया गयागुजरात सरकार
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की राज्य की विधवाएं
पेंशन राशि1250 प्रतिमाह
उद्देश्यबेहतर अस्तित्व के अवसर प्रदान करने के
लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभप्रति माह के रूप में वित्तीय निधि का लाभ प्राप्त
आवेदनऑनलाइन ,ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटgujaratindia.gov.in
application form downloadclick here

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के उद्देश्य

Gujarat Vidhva Sahay Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की उन सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करना जो पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चो का एवं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।

राज्य की अधिक से अधिक विधवा महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। प्रदेश सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत अब विधवा महिलाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अब चिंतित होने के आवश्यकता नहीं है।

यह योजना अब सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन प्रदान करने में सहायता करेगी।

पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि को गुजरात विधवा सहाय योजना के अंतर्गत सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।

जिसका सीधा लाभ महिलाओं को प्राप्त होगा ,मासिक रूप में मिलने वाली पेंशन हेतु महिलाओं को योजना में आवेदन करना होगा। महिलाओं के आत्मविश्वास एवं उनके जीवन को बेहतर बनाने में यह योजना विशेष रूप से मदद करेगी।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के लाभ

  • गुजरात विधवा सहाय योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • प्रत्येक माह विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत 1250 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह एक वित्तीय पोषित योजना है जिसके अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तनांतरित किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी।
  • विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में Gujarat Vidhva Sahay Yojana के अंतर्गत सुधार होगा। उन्हें एक बेहतर जीवन मिल पायेगा।
  • यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की विधवा महिलाओं के आजीविका हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करेगी।
  • अब महिलाएं ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के अंतर्गत अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं हो सकती। क्युकी यह योजना सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें मासिक रूप में पेंशन प्रदान करेगी।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના पात्रता एवं मानदंड

  • केवल गुजरात राज्य की मूल निवासी महिलाएं ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
  • बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वह सभी महिलाएं आवेदन कर सकती है जो निर्धन बेसहारा एवं विधवा है।
  • 18 वर्ष से लेकर जिनकी आयु 60 वर्ष है वह विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana Registration Document

गुजरात विधवा सहाय योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र महिला के पास नीचे दिए गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • आवेदक महिला का आधार कार्ड
  • शपथ पत्र
  • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण
  • शिक्षा का प्रमाण पत्र

गुजरात विधवा सहाय योजना हेतु ऐसे करें आवेदन

यदि आप गुजरात राज्य के मूल निवासी विधवा महिला है और विधवा सहाय योजना में आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें, आवेदन करने की प्रक्रिया को नीचे साझा किया गया है।

  • ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ केंद्र में विजिट करना होगा।
  • केंद्र में विजिट करने के पश्चात आवेदन करने हेतु जन सेवा केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના
  • इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कराएं।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।
  • इस प्रकार से आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના से संबंधित प्रश्न उत्तर

गुजरात विधवा सहाय योजना के तहत आवेदन करने हेतु कौन सी महिलाएं पात्र है ?

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના के अंतर्गत आवेदन करने हेतु राज्य की केवल वही महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की है एवं जो अपनी मूलभूत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है।

ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના में आवेदन करने के आयु कितनी निर्धारित की गयी है ?

18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના हेतु आवेदन कर सकती है।

इस योजना का लाभ राज्य के कितने जिलों में प्रदान किया जायेगा ?

गुजरात राज्य के 33 जिलों में विधवा सहाय योजना का लाभ पहुंचाया जायेगा।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana का लाभ पहुंचाने के लिए महिलाओं की संख्या कितनी निर्धारित की गयी है ?

सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को Gujarat Vidhva Sahay Yojana का लाभ पहुंचाने के लिए 3.70 संख्या को निर्धारित किया गया है।

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