विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म Vidhva Pension Yojana

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड की शुरुआत की है।

Vidhva Pension Yojana के माध्यम से राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

गरीब विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार करके, उन्हें आर्थिक जीवन में सकरात्मक परिवर्तन करना ही योजना का एकमात्र लक्ष्य है।

विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म Vidhva Pension Yojana
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार राज्य के नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए कई योजनाए संचालित करती है। जिनमे से एक उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना भी है ,यह योजना विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह 1000 रूपये राशि प्रदान करेगी।

विधवा पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य की गरीबी रेखा से नीचे की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए की गई है।

जिससे राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी महिलाये अपना और आपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके।

Vidhva Pension Yojana के तहत उम्मीदवार महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।

सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना में आवेदन करने के प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन निर्धारित की गई है। अपनी इच्छा अनुसार आवेदक किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।

Vidhva Pension Yojana Highlights

योजनाविधवा पेंशन योजना उत्तराखंड
किसके द्वारा शुरू की गईउत्तराखंड समाज कल्याण द्वारा
उद्देश्यराज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराज्य की विधवा महिलाये
आधिकारिक वेबसाइट(ssp.uk.gov.in)

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

Vidhva Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी स्त्रियाँ जिनके पति का देहांत हो चुका है। एवं उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसी स्तिथि में उन्हें अकेले कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जिससे उन्हें राहत प्रदान करने के लिए उत्तराखड सरकार ने Vidhva Pension Yojana की शुरुआत की है।

योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। जिससे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।

विधवा पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • Vidhva Pension Yojana की शुरुआत उत्तराखंड समाज कल्याण द्वारा की गई है।
  • स्कीम के माध्यम से राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आर्थिक तंगी से जूझ रही विधवा महिलाओं को स्कीम के माध्यम से आर्थिक राहत प्राप्त होगा।
  • स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • योजना की सहायता से महिलाओं को अपने परिवार का पालन-पोषण एवं अपना पालन-पोषण करने में आर्थिक सुविधा प्राप्त होगी।
  • महिला के पति के दिहांत के पश्चात उन्हें जिन आर्थिक समयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें सरकार द्वारा कुछ हद्द तक कम करने का प्रयास किया जायेगा।

विधवा पेंशन योजना मुख्य पात्रताएं

  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • स्कीम के तहत आवेदन करने वाली विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
  • स्कीम के तहत आवेदन करने वाली विधवा महिला की अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
  • उम्मीदवार विधवा महिला क दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्तिथि में उसे पात्र नहीं माना जायेगा।
  • महिला BPL कार्ड धारक परिवार की सदस्य होनी आवश्यक है।
  • उम्मीदवार के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय केवल 48,000 रुपये होनी चाहिए।
  • लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • उम्मीदवार महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण

विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर समपार कर सकते है।

विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (ssp.uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये। विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म Vidhva Pension Yojana
  • उसमे आपको “नया ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प को चुनना है।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। उसमे विधवा पेंशन के विकल्प को चुन लीजिये। विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म Vidhva Pension Yojana
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
  • अब नीचे दिए गए सुरक्षित करें के विकल्प को क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आपकी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विधवा पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस

  • सर्वप्रथम Vidhva Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट (ssp.uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉगिन” का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
  • अब आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
  • अब नीचे दिए गए साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आपका विधवा पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जायेगा।

विधवा पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर

Vidhva Pension Yojana की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?

Vidhva Pension Yojana की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है।

विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी कौन है ?

विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी राज्य की विधवा महिलाये है।

Vidhva Pension Yojana के तहत मिलने वाली पेंशन सहायता कितनी है ?

Vidhva Pension Yojana के तहत मिलने वाली पेंशन सहायता 1,000 रुपये प्रतिमाह है।

विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट (ssp.uk.gov.in) है।

Vidhva Pension Yojana के अंतर्गत निर्धारित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

Vidhva Pension Yojana के अंतर्गत निर्धारित हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4236 है।

इस लेख में हमने आपके साथ देश के “झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।

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