Viklang Pension: उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना फॉर्म

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे विकलांग नागरिकों को जीवन यापन करने में सरलता होगी। राज्य के प्रत्येक विकलांग को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया जायेगा। जिससे वह अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सक्षम हो सकेंगे।

Viklang Pension: उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना फॉर्म

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए की गई है। योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक जिनकी 40% या उससे अधिक विकलांगता दर है। उन्हें सरकारी पेंशन के रूप में 1,000 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है जिससे उम्मीदवारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे उनकी समय एवं पैसों की भी बचत होगी।

योजनाउत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
किसके द्वारा शुरू की गईउत्तराखंड सरकार द्वारा
उद्देश्यविकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीविकलांग नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटसमाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड (uk.gov.in)

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। क्योंकि शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें कोई भी कार्य करने में अन्य व्यक्तियों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिस कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का समाना करना पड़ता है। इसलिए सरकार योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके आर्थिक जीवन को बेहतर एवं सरल बनाने का प्रयास कर रही है।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ एवं विशेषताएं

  • Uttrakhand Viklang Pension Yojana का कार्यान्वयन उत्तराखंड समाज कल्याण द्वारा किया जाता है।
  • योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
  • उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
  • स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • उम्मीदवार की न्यूनतम विकलांगता दर 40% निर्धारित की गई है।
पात्रता
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का मुल निवासी होना आवश्यक है।
  • स्कीम के तहत उम्मीदवार की विकलांगता दर 40% होनी आवश्यक है। साथ ही यह मान्य डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होनी भी आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु 16 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
  • योजना में आवेदक करने वाला उम्मीदवार पहले से ही किसी अन्य सरकारी का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
  • आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 48 हजार रुपये होनी आवश्यक है।
  • स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का BPL कार्ड धारक होना आवश्यक है।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते का विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • ईमेल आईडी
  • राशन कार्ड/ फैमिली आईडी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • 40% विकलांगता दर का प्रमाण पत्र।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के विकल्प पर जाए।
  • अब उसमे “नया ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना : Uttrakhand Viklang Pension
  • अगले पेज में आपको योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज कर दीजिये।
  • अब नीचे दिए गए “सुरक्षित करें” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आपकी उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस

  • सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉगिन” के विकल्प पर जाए।
  • अब आपके सामने लोगिन का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • फॉर्म में पूछे गए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज कर दीजिये।
  • अब नीचे दिए गए लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आपका उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जायेगा।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति चैक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uk.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन/अनुदान स्थिति” के विकल्प पर जाए।
  • अब उसमे “पेंशन की वर्तमान स्थिति चैक करें” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • अगले पेज में पेंशन योजना चुन लीजिये। और पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज कर दीजिये।
  • उसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आपकी उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति चैक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Viklang Pension से संबंधित प्रश्न-उत्तर

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?

Uttrakhand Viklang Pension Yojana की शुरुआत उत्तराखंड समाज कल्याण द्वारा की गई है।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन धनराशि कितनी है ?

Uttrakhand Viklang Pension Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन धनराशि 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट (uk.gov.in) है।

Uttrakhand Viklang Pension Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

Uttrakhand Viklang Pension Yojana का हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4236 है।

इस लेख में हमने आपके साथ देश के “उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।

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