उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना:- उत्तराखंड की राज्य सरकार हमेशा ही अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती है इन्ही में से एक नई योजना को शुरू करने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है जिसका नाम Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023 है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गरीब वर्ग की बेटियों की शादी हेतु परिवार को लगभग 50 हजार रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर देगी। शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने वाली सभी जाति की बालिकाओं को सरकार इस योजना का लाभ प्रदान करेगी।

अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तथा आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सही जगह आये हैं क्योंकि आज हम आपको इस योजना के बारे में सभी जानकारियां प्रदान करेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Kya Hai ? उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? शादी अनुदान योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त होगा ? इन सभी विषयों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसलिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
Contents hide

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2023

प्रदेश के सभी बीपीएल परिवार की बालिकाएं Shadi Anudan yojana Uttarakhand का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनकी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है तथा वह खाना भी भरपेट बड़े ही मुश्किल से खा पाते हैं। ऐसे में माता पिता को बिटिया की शादी के लिए धन एकत्रित करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य की सरकार के द्वारा उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2023 को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इसे भी देखें >> उत्तराखंड ईजा-बोई शगुन योजना 2023

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को अपने क्षेत्र के नज़दीकी समाज कल्याण ऑफिस में जाकर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। जिन भी परिवार की वार्षिक आय 15 हजार रूपये से कम थी पहले केवल वही परिवार इस योजना में आवेदन कर सकते थे लेकिन अब सरकार के द्वारा इसे बढ़ाकर 48 हजार रूपये वार्षिक आय कर दी गयी है।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से संबंधित तथ्य

योजना का नामउत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2023
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023
सबंधित राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीप्रदेश के गरीब परिवार की बालिकाएं
योजना का लाभगरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार की लड़कियों को
सहायता राशिएकमुश्त 50,000 रुपये
उद्देश्यगरीब परिवार की बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर1800-180-4094
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialwelfare.uk.gov.in
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड

शादी हेतु अनुदान योजना | shaadi hetu anudaan yojana

UK shaadi hetu anudaan yojana के उद्देश्य

शादी अनुदान योजना 2023 को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है की प्रदेश की गरीब वर्ग के परिवार की बालिकाओं को शादी हेतु अनुदान प्रदान करना जिससे की वह आसानी से लड़कियों की शादी करवा सके। इस अनुदान की राशि से माता पिता अपनी बालिकाओं की शादी बिना किसी परेशानी के आसानी से कर सकते हैं। इस योजना का लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को ही दिया जाएगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की विशेषताएं एवं लाभ

  • Uttarakhand Shadi Anudan yojna के तहत प्रदेश के सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी तथा एससी वर्ग के सभी गरीब परिवार की लड़कियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • प्रदेश में जो बीपीएल परिवार की विधवा महिलाऐं हैं उनकी प्रथम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • शादी अनुदान योजना के तहत लाभार्थि बालिकाओं को शादी हेतु 50 हजार रूपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • शादी के 3 माह पहले भी इस योजना में आवेदन किया जा सकता है।
  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को बीपीएल प्रमाण के रूप में बीपीएल क्रमांक अथवा बीपीएल कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा इसके आलावा अन्य कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
  • लाभार्थियों को e-payment के तहत अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा लाभार्थीयों के आवेदनों की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर ही की जाती है।
  • sms के माध्यम से आवेदक लाभार्थी को आवेदन की स्थिति से संबंधित प्रत्येक चरण की जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • आवेदन की स्तिथि को लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी चेक कर सकता है।
  • इसके अतिरिक्त जिस वर्ष में बालिका का विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन (1 मार्च से अगले वर्ष 28-29 फरवरी के विवाह) के आवेदन ही उस वर्ष मान्य किए जाएंगे।
  • लाभार्थी के द्वारा मार्च महीने में ही समाज कल्याण कार्यालय में शादी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • अगर लाभार्थी समय पर शादी का प्रमाण नहीं दे पाता है तो लाभार्थी को अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन हेतु पात्रता

  • उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी ही Shadi Hetu Anudan yojana में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • ओबीसी, एसटी, एससी तथा समान्य वर्ग की विधवा महिलाऐं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है वह इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • इस योजना में केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 48 हजार रूपये से कम है।
  • एक परिवार की अधिकतम प्रथम दो पुत्रीयों को ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।

शादी अनुदान योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज

  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • आय एवं जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया हो
  • परिवार रजिस्टर की नक़ल वर तथा वधु की
  • विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रघान से अथवा शादी का कार्ड
  • अंत्योदय राशन कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड
  • विवाह पंजीकरण कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
  • शपथ पत्र, इत्यादि

इसे भी देखें >> घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Shadi Anudan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको होम स्क्रीन पर आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा।
  • यहाँ पर अब आपको “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र” का लिंक दिखाई देगा आपको इसपर क्लिक करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन की प्रक्रिया
  • क्लिक करने के बाद अब सूची में आपके सामने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता तथा निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता की लिंक दिखाई देगी आपको यहाँ पर क्लीक करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना हेतु एप्लिकेशन फॉर्म
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना हेतु एप्लिकेशन फॉर्म
  • लिंक पर क्लिक करके अब आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • इसके बाद डाउनलोड किए गए फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल लें।
  • अब इस आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें तथा मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ सलंग्न करें।
  • अब इस आवेदन पत्र को समाज कल्याण के कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस तरह से आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से संबंधित (FAQ)

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है ?

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार कितनी धनराशि प्रदान करेगी ?

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार 50 हजार रूपये की आर्थिक धनराशि प्रदान करेगी।

शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन हेतु वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ?

शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय 48 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन हेतु लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए ?

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन हेतु लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

Leave a Comment