उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है।
योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में आने वाली वित्तीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा।
राज्य की गरीब दयनीय विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित की गई UP Widow Pension Scheme के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगी।

यूपी सरकार के माध्यम से पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कई तरह की पेंशन योजना शुरू की गयी है जिनमे से एक यूपी वृद्धा पेंशन योजना भी मौजूद है इसके तहत वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह के रूप में 500 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना
यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश की नारी कल्याण विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु की गयी है।
योजना के माध्यम से राज्य के विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। जिससे उन्हें अपने आर्थिक जीवन में कुछ हद्द तक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
उम्मीदवार महिला को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता (पेंशन ) DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
स्कीम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है। जिसकी सहायता से महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे उनके समय एवं पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
UP Widow Pension Scheme Highlights
योजना | यूपी विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तरप्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की निराश्रित महिलायें |
आधिकारिक वेबसाइट | (sspy-up.gov.in) |
यूपी विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
UP Widow Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसे महिलाये जिनके पति का देहांत हो चुका है। एवं उनकी आर्थिक स्तिथि कुछ बेहतर नहीं है, उन सभी को पेंशन प्रदान की जाएगी।

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जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे एवं उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
साथ ही स्कीम के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे महिलाओं को समाज में अधिक सम्मान मिलेगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना लाभ
- योजना की सहायता से राज्य की विधवा महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से राज्य की उम्मीदवार महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- राज्य की ऐसी महिलाये जो आर्थिक तंगी के कारण अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। उन सभी महिलाओं को योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा।
- स्कीम के तहत राज्य की ग्रामीण एवं शहरी स्थानों में रहने वाली सभी निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत प्रदान कि जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से जमा कर दिया जायेगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना के मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- स्कीम के तहत आवेदक का दूसरा न होने की स्थिति में ही उसे लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक महिला BPL कार्ड धारक होनी आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- उमीदवार महिला के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी आवश्यक है।
- स्कीम के तहत अगर लाभार्थी पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रही है। तो ऐसी स्तिथि में उन्हें पात्र नहीं माना जायेगा।
- विधवा महिला के बच्चों के बालिक होने की स्थिति में विधवा महिला को लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- लाभार्थी का बैंक आकउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
यूपी विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार महिला का पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- जन्म प्रमाण पत्र/ आयु प्रमाण पत्र
यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करें।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब कैप्चा कॉर्ड दर्ज करके नीचे दिए गए सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “आवेदक लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा। उसे क्लिक कर लीजिये।
- अब आपके सामने अगले पेज पर कुछ जानकारी पूछी जाएगी।
- पूछी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब कैप्चा दर्ज करके नीचे दिए गए लॉगिन के बटन के क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपका यूपी विधवा पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
UP Widow Pension Scheme की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
UP Widow Pension Scheme की शुरुआत उत्तरप्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा की गई है।
यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करना। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।
UP Widow Pension Scheme के तहत लाभार्थी कौन है ?
UP Widow Pension Scheme के तहत लाभार्थी राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाये है।
यूपी विधवा पेंशन योजनाकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
यूपी विधवा पेंशन योजनाकी आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) है।
Uttar Pradesh Widow Pension Scheme का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
Uttar Pradesh Widow Pension Scheme का हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।
इस लेख में हमने आपके साथ देश के “यूपी विधवा पेंशन योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।