eDistrict.up.gov.in पर हैसियत प्रमाणपत्र (UP Haisiyat Praman Patra) के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नागरिकों को हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है।

इसके लिए आपको e-District पोर्टल पर आवेदन करना होता है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर से या नजदीकी CSC केंद्र से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

eDistrict.up.gov.in पर हैसियत प्रमाणपत्र (UP Haisiyat Praman Patra) के लिए आवेदन कैसे करें?
UP Haisiyat Praman Patra के लिए आवेदन कैसे करें?

UP e-District पोर्टल के माध्यम से अन्य कई प्रमाण पत्रों का आवेदन आप कर सकते है। इस आर्टिकल में हमारे द्वारा आपको हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया बताई जा रही है।

हैसियत प्रमाण पत्र क्या है

हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण रखता है। राज्य राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इसका प्रयोग सरकारी या गैर सरकारी विभागों द्वारा जारी किसी कार्य के टेंडर भरने में होता है। इसके आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है। इसकी वैधता उत्तरप्रदेश में जारी दिनांक से 2 साल तक होती है।

UP Haisiyat Praman Patra

आर्टिकल का नाम उत्तरप्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन
पोर्टल UP e-District पोर्टल
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभ पोर्टल द्वारा किसी भी आवेदन का प्रमाण पत्र
30 दिन में प्राप्त हो जाता है।
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in

हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य में ऑनलाइन माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया के लिए आप निम्न चरणों का पालन करें।

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश e-District पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल पर सिटिज़न लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
  3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर नाम, पासवर्ड एवं सुरक्षा कोड (कॅप्टचा कोड) भरें और सबमिट पर क्लिक करें। e-district UP login
  4. यदि आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। जिसकी सहायता से आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अब लॉगिन करें।
  5. नए पेज में आप हैसियत प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।
  6. अब हैसियत प्रमाण सम्बन्धी दिशा निर्देश पढ़े और नवीन आवेदन करें पर क्लिक करें।
  7. हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में आवेदक का विवरण, सम्पत्ति का विवरण, संलग्नकों का विवरण भरें। एवं सम्पत्ति सम्बंधित दस्तावेज दर्ज करें। हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म
  8. अब आप दिए गए घोषणा पत्र को पढ़े। चैक बॉक्स पर क्लिक करें, स्थान भरें एवं दर्ज करें पर क्लिक करें।
  9. नए पेज में भुगतान आवेदन शुल्क पर क्लिक करें। अपना आवेदन नंबर भरें एवं सबमिट पर क्लिक करें।
  10. अपने द्वारा किये गए आवेदन का भुगतान शुल्क अदा करें। आपके हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन हो जायेगा।

UP e-District पोर्टल द्वारा आवदेन किये गए हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से 30 दिनों में प्राप्त हो जायेगा।

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UP Haisiyat Praman Patra आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

उत्तरप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • PAN कार्ड
  • निवास प्रमाण से सम्बन्धित दस्तावेज (बिजली का बिल)
  • अपने घर की फोटो
  • अपनी जमीन की फोटो
  • संपत्ति आपकी है को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज
  • बैंक में रखी जमा राशि की जानकारी के लिए पासबुक भी दे सकते है (वैकल्पिक)
आवेदन शुल्क

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क नीचे दिया गया है:

  • यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन किसी साइबर कैफ़े या किसी अन्य जगह से करते है तो इसके लिए आपको 100 रूपये और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • किसी जन सेवा केंद्र CSC से हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर आपको 120 रूपये शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • यदि आप सिटीजन पोर्टल पर लॉगिन कर हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन करें तो इसके लिए आपको 110 रूपये का भुगतान करना होता है।

UP Haisiyat Praman Patra

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश में प्रमाण पत्र के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

हैसियत पत्र क्या होता है?

हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

UP e-District पोर्टल पर किसी फॉर्म के आवेदन के बाद प्रमाण पत्र कितने दिन में प्राप्त हो जायेगा?

UP e-District पोर्टल पर आवेदन के बाद प्रमाण पत्र 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है।

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