यूपी सरकार ने राज्य के निवासियों को उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल परिवार रजिस्टर की नक़ल को ऑनलाइन कर दिया हैं। परिवार रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता हैं जिसमे परिवार के सभी सदस्यों का रिकार्ड दर्ज़ रहता हैं।
यदि परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता हैं या फिर किसी सदस्य की मृत्यु होती हैं तब इसकी सम्पर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर में दर्ज़ करवानी होती हैं। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से परिवार रजिस्टर की नकल को निकाल सकता हैं।

परिवार रजिस्टर की नकल का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर पहचान स्थापित करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किया जाता हैं।
वैसे भी आप सभी नागरिक इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि राज्य के नागरिकों को उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने लगी हैं।
तहसील में जाकर किसी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र को बनाने में भी परिवार रजिस्टर की नकल को प्रस्तुत करना पड़ता हैं। यही कारण हैं जो परिवार रजिस्टर को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बनाता हैं।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नक़ल के उद्देश्य
सरकार ने ऑनलाइन कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए ई-गवर्नेंस योजना की शुरुआत की हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कम्प्युटरीकृत करना हैं।
प्रदेश में सभी जिलों में परियोजना को स्थापित करके आम जनता को सुविधा प्रदान करके सेवाओं को वितरित करने वाले सेवा केंद्र स्थापित करने हैं।
सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत किया गया हैं।
जिन नागरिको के पास परिवार रजिस्टर नक़ल हैं उनको कुछ कार्यों में आसानी होगी वो इस प्रकार से हैं – बच्चो के लिए शिक्षा छात्रवृति लेने में, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, आय प्रमाण पत्र बनाने में, सरकारी नौकरी से आवेदन में, पेंशन शुरू करवाने में, परिवार के सदस्यों की पहचान पत्र के लिए।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल में शामिल जानकारियाँ
यदि कोई नागरिक परिवार रजिस्टर नक़ल प्राप्त करता हैं तो उसे जो जानकारियां प्राप्त होगी वो इस प्रकार से हैं – परिवार के मुख्य सदस्य का नाम, पिता का नाम, सदस्य का लिंग, जन्मतिथि, जाति, उपजाति, आयु, पता, मकान संख्या, शिक्षा का विवरण, वर्तमान स्थिति, व्यवसाय का विवरण, धर्म, गांव एवं गांव पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला इत्यादि।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल के लाभ
परिवार रजिस्टर एक ऐसा प्रमाण पत्र हैं जिसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों का विवरण लिया जाता हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण सभी लोग घर से ही आवेदन कर सकते हैं।
इसका लाभ राज्य के सभी नागरिको के लिए हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल का प्रयोग किया जाता हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को पेंशन दिलवाने में।

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Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
यदि कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हैं तब भी परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता पड़ती हैं। आवेदक को किसी भी प्रकार के कार्य के लिए कार्यालय के चक्कर काटने में अपना समय और श्रम ख़राब नहीं करना पड़ता हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको को सरकार से जुड़े कार्यों को और अधिक सरल बनाना हैं। इस कार्य को करने के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की हैं।
इसके अंतर्गत राज्य के नागरिको को लगभग 29 सेवाएं दी जायगी। इसमें से 27 सेवाएं निशुल्क रहेगी और 2 सेवाओं के लिए 5 रुपए का शुल्क देंना होगा। परिवार रजिस्टर नक़ल एवं जन्म प्रमाण पत्र के लिए 5 रुपए का शुल्क देना होगा।
यदि ग्रामीण व्यक्ति ऑनलाइन परिवार रजिस्टर नक़ल नहीं निकाल सकते हैं और जन सुविधा केंद्रों तक जाने में असमर्थ हैं तो वे लोग गांव में पंचायत भवन में जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सहायता के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गयी हैं।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन आवेदन करने के यूजर मेन्युअल
- सेवाओं पर लगने वाले समस्त संलग्नको की सूची और सेवा शुल्क को “अनिवार्य संलग्नक” लिंक में देख लें
- आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाकर “click here for citizen services” के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू करना चाहिए .
- यदि आवेदक पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चूका हैं तो वह “Register User Login” को चुनकर लॉगिन कर लें
- OTP आवेदक द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा
- इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा और पुनः लॉगिन पेज पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेगा
- पोर्टल से मिलने वाली सेवाओं को पाने के लिए ई-फॉर्म भरना सही प्रकार से भरना होगा
- ई-फॉर्म में सलग्न किये जाने वाले संलग्नकों की स्टैंड कॉपी (jpeg/pdf) होनी चाहिए जिसका साइज 200 kb से कम होगा, आवेदक की फोटो को jpge फॉर्म में 20 kb से कम आकार में होना होगा
- विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक संलग्नकों को “अनिवार्य सलग्नक” विकल्प में देख सकते हैं
- ऑनलाइन ई-फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक को पोर्टल की एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध होगी
- आवेदन पत्र संख्या की सहायता से “सेवा शुल्क भुगतान” लिंक से ज़रूरी शुल्क का भुगतान करना होगा
- आवेदक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान कर सकता हैं
- आवेदक को ई-फॉर्म सब्मिशन के बाद 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट करना हैं, अन्यथा आवेदन अपूर्ण रह जायगा
- आवेदन की पावती पत्र को पाने के लिए “आवेदन सुरक्षित करें” विकल्प को चुने, अपनी आवेदन संख्या और बैंक ट्रांसेक्शन आईडी से ऑनलाइन रशीद सुरक्षित करें
- आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति को “आवेदन की स्थिति” से आवेदन संख्या डालकर प्राप्त कर सकता हैं
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल योजना के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | परिवार नक़ल रजिस्टर |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | पंचायती राज विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
आवेदन | दस रूपये |
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नक़ल के लिए लॉगिन खाता बनाना
- आवेदक को सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ को ओपन करना होता हैं
- आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम मेनू में दायी ओर “ई-साथी” विकल्प को चुनना होगा
- ई-साथी वेबसाइट में डयो ओर “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प को चुने
- आपको एक नई विंडो में विस्तृत डिटेल्स वाला आवेदन प्रपत्र मिलेगा
- आवेदन प्रपत्र में मांगी जा रही सभी जानकारियां सही से भरे
- आवेदन फॉर्म में आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉगिन आईडी, जन्म तिथि, आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि को सही प्रकार से भरकर दें
- कैप्चा कोड टाइप कर और “सुरक्षित” का बटन दबा दें
- यूजर लॉगिन करने के लिए वेबसाइट के बायीं ओर होम का विकल्प चुन लें
- यूजर लॉगिन करने के लिए अपना नाम, पासवर्ड और ओटीपी, सुरक्षित कोड़ भरना होगा
- जब आप submit बटन दबाएंगे तो आपका लॉगिन और आवेदन पूर्ण हो जायगा
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना
- सबसे पहले ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें
- वेबसाइट के होम मेनू से लॉगिन ई-साथी के विकल्प पर क्लिक करें
- आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन मेनू प्राप्त होगी
- मेनू में यूजर नाम, पासवर्ड या ओटीपी और कॅप्टचा कोड़ भरकर सबमिट बटन दबाना होगा
- सफलतापूर्वक लॉगिन होने की दशा में आपको आवेदन पत्र :- राजस्व/पंचायती राज विभाग/समाज कल्याण सेवा के सेक्शन में कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन “के विकल्प में क्लिक करें।
- आपको एक आवेदन प्रपत्र मिलेगा जिसमे अपनी सभी मांगी जा रही जानकारियाँ भरें और जरुरी प्रमाण पत्र अपलोड कर दें
- आवेदन फॉर्म में टाइप की गयी सभी जानकारियों को एक बार जाँच कर “सब्मिट करें” बटन दबाएं
- आपका परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
ई-साथी से ऑनलाइन पेमेंट करना
- सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करलें
- वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन ई-साथी के विकल्प पर क्लिक कर लें
- आपको एक नई विंडो में वेब पेज प्राप्त होगा, इसमें अपना नाम, पासवर्ड, और कॅप्टचा कोड टाइप करके सब्मिट बटन प्रेस कर दें
- सही प्रकार से लॉगिन होने पर आवेदक को सभी सुविधाओं की सूची मिलेगी
- इनमें से “सेवा शुल्क भुगतान” विकल्प को चुन लें
- आपको एक नया पेमेंट ट्रांसफर फॉर्म मिलेगा जिसके अंतर्गत अपना आवेदन नंबर टाइप करके सबमिट का बटन दबाएं
- आपको अपने स्क्रीन पर भुगतान सम्बन्धी जानकारियां प्राप्त होगी
- आप अपने डेबिट कार्ड, यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट से शुल्क का भुगतान कर देना हैं
शुल्क भुगतान की रशीद प्राप्त करना
- सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें
- आपको होमपेज मेनू पर लॉगिन डिटेल्स भरने होंगे
- अपना नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन प्रेस कर दें
- आपको नई विंडो में “रशीद की प्रतिलिपि” के विकल्प को चुनना होगा
- पावती प्रपत्र मेनू में आवेदन पत्र संख्या में टाइप कर लें और “सुरक्षित करे” बटन को दबाए
- आपको अपनी भुगतान रशीद स्क्रीन पर प्राप्त होगी, इसका प्रिंट ले सकते हैं
ई साथी पोर्टल पर मिलने वाली सुविधाएँ
यदि कोई व्यक्ति नीचे बताई जा रही किसी भी सुविधा या प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस करता हैं तो ई-साथी पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता हैं यद्पि उस व्यक्ति को वेबसाइट पर यूजर की तरह लॉगिन होने के लिए एक बार खाता बनाना होगा। ई-साथी वेबसाइट पर मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की सूची इस प्रकार से हैं –
- जाति प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र
- खतौनी की नक़ल
- रोज़गार पंजीकरण आवेदन
- वृद्धावस्था पेंशन
- पंचायती राज विभाग
- लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति
पोर्टल पर उपलब्ध कुछ सेवाओं का महत्व
जन्म प्रमाण पत्र – यह बहुत ही आवश्यक प्रमाण पत्र हैं जिसका आवेदन जन्म के 21 दिन के भीतर करना होता हैं। सम्बंधित अस्पताल के रिकॉर्ड का सत्यापन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा।
यदि समय पर जन्म पंजीकरण नहीं किया गया तो राजस्व प्राधिकारी के आदेश पर पुलिस द्वारा विधिवत रूप से सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी होता हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के कुछ लाभ इस प्रकार से हैं – मत देने के अधिकारी पाने में, विद्यालय और सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए, विवाह की आयु प्रमाणित करने में, वंश और संपत्ति के अधिकार के निबटान में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र सिद्ध हो सकता हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र – यह प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को दिया जाता हैं। इसके अंतर्गत तारीख और कारण का विवरण मिलता हैं।
प्रमाण पत्र का उद्देश्य मृत्यु कर समय और दिनांक बताने, व्यष्टि को सामाजिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने, मृत्यु को प्रमाणित करके संपत्ति संबधी धरोहर के विवाद को निबटाने के लिए, परिवार को बीमा और अन्य लाभ लेने में आदि विषयों का निबटान करना होता हैं।
मृत्यु के स्थान के अनुसार घर के मुखिया, अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी, जेल के प्रभारी, ग्राम के मुख्या या स्थानीय प्रभारी द्वारा किया जाता हैं।
मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर सम्बंधित प्राधिकारी के पास प्रपत्र भरकर किया जाता हैं। यदि समय पर आवेदन नहीं किया तो पंजीयक/क्षेत्र मजिस्ट्रेट से निर्धारित शुल्क के साथ पंजीकरण कारण होगा।
यूपी परिवार रजिस्टर नक़ल से सम्बंधित प्रश्न
नहीं, सही प्रकार से जाँच करके ये सभी अपलोड करें चूँकि फिर बदलने का मौका नहीं मिलेगा
सत्यापन के दौरान व्यक्ति का आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जायगा।
जी हाँ, एक एंड्राइड फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा पोर्टल की सभी सुविधाओं को अपने आप प्रयोग किया जा सकता हैं
यदि वेबसाइट और इसकी सेवाओं से सम्बंधित अन्य प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर संपर्क कर सकते हैं