UP EWS Certificate Online Apply | उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये

EWS की फुल फॉर्म Economical Weaker Section है जिसका हिंदी अर्थ आर्थिक कमजोर वर्ग होता है। यह एक जाति प्रमाण पत्र है। जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को जारी किया जाता है। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते है।

UP EWS Certificate Online Apply : भारत के संविधान में 103वां संशोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद मोदी द्वारा सम्पूर्ण देश में 12 जनवरी 2019 को आर्थिक आरक्षण लागू किया गया था। सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक का आरक्षण देने के लिए अनुमान्य किया है। इस लेख में हम आपको बताएंगे UP EWS Certificate क्या है ?

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UP EWS Certificate Online Apply
UP EWS Certificate

UP EWS Certificate कैसे अप्लाई करें ? उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये ? यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए किन दस्तावेजो की जरूरत होगी? और उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र की पात्रता क्या है ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुडी अधिक जानकारी के लिए दी गई समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –

अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज के निवासी है और आप समस्या वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इकोनोमिकल वीकर सेक्शन) क अंतर्गत आते है और यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की सभी पात्रता को पूरा करते है तो आप भी UP EWS Certificate Online Apply कर सकते है। अगर आपको उत्तर प्रदेश ईडब्लूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाये इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से इकोनोमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है। जानिए क्या है पूरी जानकारी –

UP EWS Certificate क्या है ?

क्या आप जानते है EWS Certificate क्या है ? सबसे पहले आपको बता दें EWS की फुल फॉर्म Economical Weaker Section है जिसका हिंदी अर्थ आर्थिक कमजोर वर्ग होता है। यह एक जाति प्रमाण पत्र है। जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को जारी किया जाता है। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते है। वे इच्छुक नागरिक जो UP EWS Certificate के लिए पात्र होने के साथ-साथ आवेदन करने के इच्छुक है वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है। इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनाये इसकी जानकारी भी विस्तारपूर्वक बताएंगे।

हालांकि आप सभी जानते होंगे EWS कास्ट सर्टिफिकेट के अतिरिक्त राज्य नागरिकों को अन्य कास्ट सर्टिफिकेट जैसे – सामान्य जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र आदि। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में कुछ नागरिक ऐसे भी होते ही जिनकी आय काफी कम होती है और साथ ही वे आर्थिक रूप से कमजोर भी है। इन नागरिकों को EWS ( Economical Weaker Section) सर्टिफिकेट है इस प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वर्ष होती है।

UP EWS Certificate 2023 Highlights

यहाँ हम आपको UP EWS Certificate Online Apply करने से सम्बंधित जानकारी देने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –

आर्टिकल का नाम उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये
साल 2023
राज्य का नाम यूपी
प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
प्रमाण पत्र की वैधता एक साल
EWS फॉर्म download
वेबसाइट click here
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UP EWS Certificate Apply करने के लिए पात्रता

उम्मीदवारों को Economical Weaker Section Certificate बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक पात्रता पूरी करनी होंगी। इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है। जानिए क्या है UP EWS Certificate Apply करने के लिए पात्रता

  • उम्मीदवार उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होगी वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • उमीदवार का आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग किमी से कम स्थान में बना होना चाहिए।
  • उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदकों को उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जिनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे है। ये दस्तावेज (Documents) निम्न प्रकार है –

  • आवेदन फॉर्म
  • राशन कार्ड/ईपिक कार्ड/आधार कार्ड
  • रिटर्न्स और इनकम टैक्स/पे-स्लिप (या अन्य दस्तावेज)
  • एफेडेविट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर

UP EWS Certificate से लाभ

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको UP EWS Certificate Online Apply करने से नागरिकों को मिलने वाले लाभों के विषय में जानकारी देने जा रहें है। इस प्रमाण पत्र से मिलने वाले विशेष लाभों के बारे में आप नीचे दिए गए इन मुख्य बिंदुओं को पढ़कर जानकारी प्ऱप्त कर सकते है। ये मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है –

  • नागरिकों को यूपी ईडब्लल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रदान की गई है।
  • इच्छुक नागरिक घर बैठे UP EWS Certificate Online Apply कर सकते है।
  • यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने से लाभार्थियों को आरक्षण प्राप्त होगा।
  • सरकार नौकरियों के आवेदन करने में लाभार्थियों को 10% तक का आरक्षण प्राप्त होगा।
  • किसी भी शिक्षा संसथान में एड्मिशन लेने में भी इस प्रमाण पत्र पर आरक्षण मिलेगा।
  • सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाने लगा है।

यूपी EWS प्रमाण पत्र की वैधता

जैसा कि आप सभी जानते है आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट सीमित समय के लिए ही मान्य होते है अर्थात उनकी वैधता निर्धारित होती है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र की वैधता भी सीमित है। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है।

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उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाये ?

वे इच्छुक उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate) बनवाना चाहते है यहाँ हम उनको इसकी प्रक्रिया बताने जा रहें है कि कैसे आप EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। जानिए उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाये ? ये है पूरी प्रक्रिया –

  • यूपी EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले सम्बंधित विभाग में सम्पर्क करें।
  • वहां जाकर एजेंट या अधिकारी से EWS सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमे दिए गए विकल्प ध्यानपूर्वक देखें।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक सही-सही दर्ज करने होंगे।
  • फॉर्म भरने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद एक बार फॉर्म में भरी गई जानकारी और सभी दस्तावेजों की जांच कर लें।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म अपनी तहसील में जमा करा देना है।
  • फॉर्म जमा करने के 15 दिनों के भीतर आपका यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।

EWS Certificate Application Fees

जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे किसी भी प्रकार का आवें फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन हल्क का भुगतान करना होता है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भुगतान करने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है। इसी प्रकार यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आवेदन करने वाले आवेदकों को भी आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जानकारी के लिए बता दें भिन्न-भिन्न राज्यों में आवेदन शुल्क की राशि भी भिन्न हो सकती है। अनुमानित है यूपी राज्य में इकोनोमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फीस 50 रूपये हो सकती है।

UP EWS Certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाये ?

EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले इस लेख में दिए गए लिंक की मदद से यूपी EWS Certificate फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी तहसील में जमा कराना होगा। आवेदन फॉर्म जमा होने के 15 दिनों के भीतर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।

उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कितने दिन में बनकर आता है ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लगभग 15 दिन के अंदर आवेदकों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनकर आ जाता है।

EWS Certificate किसके द्वारा जारी किया जाता है ?

इकोनोमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट (EWS Certificate) राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate) का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन जरूरी दस्तावेजों में –
आवेदन फॉर्म
राशन कार्ड/ईपिक कार्ड/आधार कार्ड
रिटर्न्स और इनकम टैक्स/पे-स्लिप (या अन्य दस्तावेज)
एफेडेविट, आदि आते है।

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितने समय तक वैद्य रहता है ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें इकोनोमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) सर्टिफिकेट बनने के 1 साल बाद तक वैध रहता है। एक साल के बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाती है।

हेल्पलाइन नंबर

इस लेख में हमने आपसे उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से सम्बंधित समस्त जानकारी साझा की है। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। हमारे द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

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