उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें – How to apply online for domicile/residence certificate up.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र:- जो भी व्यक्ति किसी सरकारी योजना में आवदेन करता हैं तो कही ना कही domicile प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर होती हैं। हमें यह समझना होगा कि इसका अर्थ आखिर क्या हैं? डोमिसाइल को हिंदी में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अधिवासी प्रमाण पत्र एवं residential certificate भी कहा जाता हैं। यह एक सरकारी प्रमाण पत्र होता हैं, जिसमें यह दिखाया जाता हैं कि सम्बंधित व्यक्ति राज्य के उक्त स्थान का निवासी हैं। यह एक प्रकार से आपके निवासी होने का प्रमाण हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर 15 वर्षो से निवास कर रहा हो तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता हैं।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र एक आवश्यक प्रमाण पत्र हैं जो नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता हैं। सभी नागरिको को यह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य हैं चूँकि इससे व्यक्ति के स्थाई निवासी होने का प्रमाण मिलता हैं। अदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करने का इच्छुक हो तो आवेदन करते समय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बहुत से अन्य प्रकार के जरुरी दस्तावेज़ों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आदि के लिए आवेदन करने पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती हैं।

कुछ समय पूर्व यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को कार्यालय में बार-बार जाना पड़ता था इससे धन एवं समय दोनों की अधिक हानि होती थी, इसके बाद भी कई बार कार्य समय पर नहीं होने से अन्य कार्यों में रूकावट आ जाती थी।

उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लाभ

  • विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं
  • शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने में।
  • किसी अन्य प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निवास प्रमाण पत्र की माँग की जाती हैं।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए निवास प्रमाण पत्र को सलग्न करना होता हैं
  • सरकारी अथवा निजी नौकरी में जॉइनिंग के समय निवास प्रमाण पत्र जमा करना होता हैं
  • सरकारी कॉलेज या सरकारी नौकरी में रेजिडेंशियल आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र माँगा जाता हैं
  • बहुत सी अन्य सरकारी योजनाएँ हैं जिनके लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से माँगा जाता हैं

यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रताएँ

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्न पात्रताएं आपके पास होनी चाहिए-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो।
  • आवदेक की आयु 3 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • नाबालिक की स्थिति में माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी होगा।
  • यदि कोई महिला राज्य के किसी पुरुष से विवाह करती हैं तो आवदेन कर सकती हैं।
  • दूसरी राज्य की महिला से विवाह करने पर पुरुष के पास राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
योजना का नामउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
लाभार्थीराज्य के निवासी
माध्यमऑनलाइन
सेवा शुल्क15 रुपए मात्र
आधिकारिक वेबसाइटhttp://edistrict.up.gov.in
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • राशन कार्ड/बिजली बिल की छाया प्रति
  • मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • यदि शिक्षित हो तो शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो

यूपी निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है-

  • सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र में ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट edistrict.up.gov.in को ओपन कर लें।
  • वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर की ओर “ई-साथी” विकल्प को चुनना हैं। clicking on e-sathi option on homepage
  • जिन आवेदकों के पास पहले से ही ई-साथी पोर्टल की लॉगिन आईडी हो वे लॉगिन मेनू में यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन हो जाये
  • जिन आवेदकों के पास लॉगिन आईडी नहीं हो वे पहले अपनी लॉगिन आईडी बना लें
  • लॉगिन आईडी बनाने के लिए ई-साथी वेबसाइट के लॉगिन मेनू पर “नवीन उपयोगकर्त्ता पंजीकरण” विकल्प को चुनना हैंchoosing new user option on login menu
  • आपको अपने स्क्रीन पर एक आवेदक फॉर्म प्राप्त हो जायगा इस फॉर्म में आवेदक को Login ID, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आयु, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, भरकर कॅप्टचा कोड टाइप करके “सुरक्षित करें” बटन को दबाना हैंfilling new user form
  • आवेदक को अपने मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के द्वारा ओटीपी (ओने टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा
  • आवदेक को अपनी लॉगिन आईडी और ओटीपी डालकर कॅप्टचा कोड टाइप करके लॉगिन आईडी तैयार करनी होगी
  • ये सभी चरण पूर्ण कर लेने के बाद आवेदक को पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन मेनू में यूजर नेम, पासवर्ड/ओटीपी और सुरक्षा कोड टाइप करके स्वयं को लॉगिन करना होगा
  • अब आवदेक को नए विंडो का होमपेज प्रदर्शित होगा
  • इस पेज पर “आवदेन करे” विकल्प को चुनना होगा जिससे एक नया मेनू प्रदर्शित होगा
  • इस मेनू में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के आवेदन के लिए विकल्प होंगे
  • इन विकल्पों में से “निवास प्रमाण पत्र” पर क्लिक करना होगा। choosing domicile certificate option on dashboard
  • आपको अपने स्क्रीन पर निवास प्रमाण पत्र का आवदेन फॉर्म प्राप्त होगा इसमें मांगी जा रही सभी जानकारियाँ सही प्रकार से भर लें
  • सभी जानकारियाँ टाइप करने और प्रमाण पत्र अपलोड करने बाद दुबारा जाँच कर लें और “दर्ज़ करें” बटन को दबा दें
  • आवेदक को अपने द्वारा डाली गयी सभी जानकारी भरे हुए फॉर्म के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ सभी फ़ील्ड्स को पढ़ लें और गलती होने पर सुधार कर लें
  • आवेदक को एक यूनिक आवदेन संख्या प्रदान की जायगी
  • अब “सेवा शुल्क भुगतान” विकल्प को चुन लें और ऑनलाइन मोड से शुल्क का भुगतान कर लें
  • आवदेक को सफलतापूर्वक शुल्क जमा करने की रशीद प्राप्त हो जायगी
  • शुल्क भुगतान पूर्ण होने पर आवदेन पत्र पूर्ण हो जायगा

लॉगिन विवरण जाँचने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
  • आपको वेबसाइट का होम पेज प्राप्त होगा
  • लॉगिन मेनू में लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड और कॅप्टचा कोड को टाइप करें
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको कुछ विकल्प मिलेंगे इन सब विकल्पों ” लॉगिन विवरण देखे” विकल्प को चुनना हैं
  • आपको लॉगिन विवरण से सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त होगी
  • यहाँ आपको आवदेक का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, ज़िले का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि जानकारी देखने मिलेगी

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवदेन करना

कुछ व्यक्ति किन्ही कारणों से ऑनलाइन आवदेन करने में असमर्थ होते हैं, इसमें उनके सामाजिक या परिस्थितिगत कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग ऑफलाइन आवदेन करके स्थाई निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवदेन करने के लिए नीचे बताए जा रहे बिंदुओं का अनुसरण करना होगा

  • सबसे पहले आवेदक को जन सुविधा केंद्र (CSC), शहरी क्षेत्रो में नगर निगम, नगर पालिका या सम्बंधित स्थान पर, ग्रामीण स्थानों में सम्बंधित पंचायत केंद्र में जाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवदेन प्रपत्र लेना होगा
  • आवेदन प्रपत्र में मांगी जा रही सभी जानकारियों को सही प्रकार से भर लें
  • प्रपत्र को भरने के बाद आवेदन को अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो को उपर्युक्त स्थान पर चिपकना हैं और आवदेन फॉर्म में मांगे जा रहे सभी जरुरी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी हैं
  • आवदेन प्रपत्र पूर्ण करने के बाद इसमें भरी जाई जानकारी को जाँच लें और सभी संलग्न प्रमाण पत्रों को देख लें
  • पूर्ण हो चुके आवदेन प्रपत्र को कार्यालय में सम्बंधित विभाग में जमा कर ले और आवश्यक शुल्क अदा कर लें
  • आवदेक को निवास प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर ही जारी कर दिया जाता हैं
  • इसके लिए सही समय पर सम्बंधित कार्यालय में जाकर निवास प्रमाण पत्र को लेने का प्रयास करते रहे

इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र एक जरुरी प्रमाण पत्र होने के कारण इसको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अप्लाई करने की व्यवस्था की गयी हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुरूप आवदेन का तरीका चुन सकता हैं।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं अथवा निजी केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं वेबसाइट से प्रमाण पत्र के आवदेन प्रपत्र के प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए निम्न बिन्दुओ का अनुसरण करें

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें
  • आपको अपने स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज प्राप्त होगा
  • वेबसाइट के होम मेनू में “सेवाएँ” के विकल्प को चुन लेंchoosing sevices option on website home page
  • आपको स्क्रीन पर अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं के अंतर्गत सेवाएं दिखेंगी
  • इनमे से “अधिवास प्रमाणपत्र” विकल्प के सामने “विवरण यहाँ क्लिक करें” को क्लिक करना होगाchoosing domicile details option
  • आपको स्क्रीन पर स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के आवदेन के लिए जरुरी प्रमाण पत्रों की सूची एवं नीचे “प्रारूप के लिए क्लिक करे” विकल्प प्राप्त होगा, इसे चुन लेंchoosing domicle appllication form sample option
  • आपको अपने स्क्रीन पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आवदेन प्रपत्र का प्रारूप होगाdomicile certificate application form

ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य प्रकार की सेवाएं

यदि आप ई साथी पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाते हैं तब आप स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। परन्तु पोर्टल पर नागरिक सेवा से जुडी अन्य प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध हैं, कृपया आवदेक इन सेवाओं पर ध्यान दे। इनमें से कुछ सेवाएँ आवदेक को और अधिक लाभ पहुँच दे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की सेवाओं को अधिक आवश्यकता हो। ये सभी सेवाएं इस प्रकार से हैं

  • राजस्व विभाग
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • हैसियत प्रमाण पत्र
    • खतौनी की नक़ल
  • पंचायत राज विभाग
    • कुटुम्भ रजिस्टर की नक़ल के लिए आवेदक
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र
    • कोविड टीकाकरण पंजीकरण
  • समाज कल्याण विभाग
    • छात्रवृति के लिए आवेदन
    • शादी और बिमारी अनुदान के लिए आवदेन
    • अत्याचारों के बारे में शिकायत करने का आवेदन
  • गृह विभाग से सम्बंधित सेवाएँ
  • समाज कल्याण विभाग सम्बंधित सेवाएं
  • महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से सम्बंधित सेवाएं
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सम्बंधित सेवाएं
  • कृषि विभाग से सम्बंधित सेवाएं

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्न

स्थाई निवासी प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

ई -साथी पोर्टल पर जाकर स्थाई निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप पीडीऍफ़ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता हैं?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने में 20 से 30 दिन का समय लग सकता हैं, यदि आपके पास आवदेन फॉर्म नहीं हो तो ऑनलाइन वेबसाइट पर आवदेन कर सकते हैं

निवास प्रमाण पत्र क्या हैं?

यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जो की व्यक्ति के राज्य का निवासी होने की पुष्टि करता हैं। इसको मूल निवासी प्रमाण पत्र और डोमिसाइल के नाम से भी जाना जाता हैं।

इसका क्या उपयोग होता हैं?

इसका प्रयोग निजी एवं सरकारी कार्यों में, स्कूल ने प्रवेश के लिए, विभिन्न छात्रवृति के लिए, सरकारी नौकरियों में आवदेन करने के लिए किया जाता हैं

निवासी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होती हैं?

सामान्यतया इसकी अवधि उम्र भर के लिए होती हैं। परन्तु कुछ राज्यों के नियमो के अनुसार इसकी वैधता अवधि 6 माह रखी गयी हैं

ऑनलाइन माध्यम से निवासी प्रमाण पत्र बनाने पर कितना शुल्क देना होता हैं?

ऑनलाइन निवासी प्रमाण पत्र बनाने पर डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रुपए और नेट बैंकिंग के माध्यम से 5 या 10 रुपए का शुल्क अदा करना होता हैं।

स्थाई निवासी प्रमाण पत्र से सम्बंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

यदि किसी व्यक्ति को यूपी निवासी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई शंका या सवाल हो तो वह हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर संपर्क कर सकता हैं

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र में कितना सेवा शुल्क लगता है ?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने में मात्र 15 रूपये लगते है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट है ?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए http://edistrict.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझे कितने वर्षों तक यहाँ का निवासी रहना पड़ेगा ?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको 15 वर्षों से यूपी में रह रहे हों तब जाकर बनेगा।

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