राशन कार्ड में यह अपडेट नहीं करवाया तो 29 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा राशन

Ration Card Update: राशन कार्ड हमारे देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कई लाभ प्रदान करता है। यह न केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता राशन प्रदान करता है बल्कि यह पहचान और निवास का प्रमाण भी है। जिससे कई लोग अनाज और अन्य आवश्यक वस्त्र सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

राशन कार्ड की अधिक उपयोगिता के कारण लोग इसे अपनी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

Ration Card Update

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अपने राशन कार्ड की E-KYC करवाएँ

अगर आप राशन कार्ड का धारक हैं तो अब आपको अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की जरूरत है। इसके बिना, आपको डिपो पर राशन की आपूर्ति मिलना बंद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (Know Your Customer) अनिवार्य कर दिया है।

इसका मतलब है कि सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया 29 फरवरी 2024 तक पूरी करनी होगी। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप राशन कार्ड से मिलने वाले लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

29 फरवरी तक ही समय है

सरकार ने साफ कर दिया है कि 29 फरवरी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस निर्देश के अनुसार, मार्च महीने से डिपों में सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिलेगी जिससे लाभार्थियों को तकलीफ हो सकती है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के अनुसार, ये कदम लिए गए हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से समाज के अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको इसे अधिकतम तत्परता के साथ करवा लेना चाहिए।

E-KYC न हो रहा हो तो ऐसा करें

उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि कई उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी में अपडेट नहीं हो रही है तो वे ऐसा करें। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ता अपनी बायोमीट्रिक डेटा को नजदीकी आधार केंद्र में अपडेट करवाएं। इससे उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया में सुधार होगा।

साथ ही वे बताते है कि ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी अन्य सहायक जानकारी के लिए लोग अपने निकटतम उचित दुकान/संबंधित खंड, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, हिप्र, या जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के जिला ऊना से संपर्क कर सकते हैं।

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