मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ | Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana

महिलाओं का आर्थिक विकास करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस योजनाओं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें मजबूत बनाया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य में मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना की सहायता से राज्य की महिलाओं को सक्षम बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ आवेदन करें
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगें। आर्टिकल की सहायता से आप इस योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया देख सकते हैं।

आर्टिकल मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना
राज्य छत्तीसगढ़
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन
उद्देश्य पात्र महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए ऋण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
लाभार्थी राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, 35-45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं, क़ानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं,यौन-उत्पीड़ित महिलाएं, एचआईवी पॉसिटिव महिलाएं एवं ट्रांसजेंडर
प्रदान ऋण राशि 40 हजार रूपये के गुणांक में 2 लाख रूपये
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में महिलाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना लांच की गयी थी। यह योजना राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, 35-45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं, क़ानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं,यौन-उत्पीड़ित महिलाओं, एचआईवी पॉसिटिव महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को सरकार द्वारा स्वरोजगार करने के लिए 2 लाख रूपये तक ऋण प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करना है। महिलाओं द्वारा किये गए स्वरोजगार से उनकी आय में वृद्धि होगी। वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी।

इस योजना द्वारा महिलाओं का सम्पूर्ण विकास होगा। स्वरोजगार से नए रोजगारों के अवसर जन्म लेंगे। सरकार द्वारा महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

CM Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू की गयी है।
  • इस योजना में सरकार द्वारा महिलाओं को 40 हजार रूपये के गुणांक में 2 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना में प्रदान किये गए ऋण की वापसी करने के लिए 5 साल दिए जाते हैं इस ऋण राशि पर 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देना होता है।
  • इस योजना में 35 वर्ष से 45 वर्ष तक की अविवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है वे स्वरोजगार कर सकती हैं।
  • योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़ित महिलाएं, एचआईवी पॉसिटिव महिलाएं एवं ट्रांसजेंडरों को लाभ प्रदान कर उनकी जीवन शैली में सुधार किया जाता है।
  • इस योजना से स्वयं सहायता समूह में जुडी महिलाओं को भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
  • इस योजना के आवेदन की स्वीकृति जिला स्तर पर की जाती है।
  • इस योजना से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं जिस से बेरोजगारी के स्तर में कमी आती है।
  • इस योजना के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है एवं उनका सशक्तिकरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना पात्रताएं

यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहती हैं तो इस योजना की पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदिका छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका आर्थिक रूप से कमजोर BPL श्रेणी की विधवा महिला हो सकती है।
  • 35 वर्ष से 45 वर्ष तक की अविवाहित महिलाएं इस योजना की पात्र हैं।
  • तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़ित महिलाएं, एचआईवी पॉसिटिव महिलाएं एवं ट्रांसजेंडर इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • HIV पॉजिटिव महिलाओं के लिए डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला के लिए दस्तावेज
  • ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन ऐसे करें

यदि आप सक्षम सुरक्षा योजना की पात्रताएं पूरी करती हैं एवं आपके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है तो आप नीचे बताई गयी प्रक्रिया के चरणों का पालन कर योजना का आवेदन करें:

  • सबसे पहले आप महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएँ।
  • अब वहां उपस्थित अधिकारी या कर्मचारी से मुख्यमत्री सक्षम सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अब फॉर्म को वापस उसी विभाग में जमा करें जहां से आपने उसे प्राप्त किया है।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का आवेदन कर सकती हैं। आपके आवेदन की सत्यता की जांच विभाग द्वारा की जाएगी। जब पूर्ण सत्यापन हो जायेगा तब आपको ऋण प्रदान किया जायेगा।

CM Saksham Suraksha Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana किस राज्य की योजना है?

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में कितने रूपये तक ऋण प्रदान किया जाता है?

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में 40 हजार रूपये के गुणांक में 2 लाख रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

CM Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य क्या है?

CM Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana में प्रदान किये गए ऋण पर कितना ब्याज जमा करना होता है?

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana में प्रदान ऋण को 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 सालों में जमा करना होता है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

क्या Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

हाँ Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि यह एक स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना है।

हेल्पलाइन

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana से सम्बंधित किसी सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0771-4267996, 0771- 2284044, +91-771-2510757 पर कॉल करें।

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