नागरिकों के उत्थान के लिए सरकारें अनेक योजनाओं की शुरुआत करती हैं। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पहले वहां के नागरिकों का आर्थिक विकास होना जरूरी है। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान बेहद जरूरी रहता है।

ऐसे में राज्य के लघु दुकानदारों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना से जुडी जानकारी प्रदान करेंगे।
आर्टिकल | लघु दुकानदार कल्याण योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
उद्देश्य | राज्य के व्यवसायियों के व्यवसाय में विस्तार करना |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के लघु व्यवसायी और दुकानदार |
लोन में दी जाने वाली राशि | 50 हजार रूपये |
आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | – |
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए लघु दुकानदार कल्याण योजना की घोषणा की गयी।
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपये का लोन दिया जायेगा।
लोन में दी जाने वाली राशि का 50% ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना से हिमाचल प्रदेश के 75 हजार व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। जिनमें किराना दुकानदार, रेहड़ी वाले, नाई, दर्जी आदि व्यवसायी शामिल हैं।
योजना का उद्देश्य
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों का आर्थिक विकास करना है। जिस से उनके व्यवसाय का विस्तार हो सके। ऐसा होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। राज्य में व्यापार करने में उन्हें आसानी होगी। एवं वे लघु दुकानदार संबल बन पाएंगे।
योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- लघु दुकानदार कल्याण योजना में व्यवसायियों को 50 हजार रूपये का ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जिस पर लगे ब्याज का 50% भुगतान भी राज्य सरकार ही करती है।
- यह राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में डीबीटी की जाती है।
- हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना से राज्य के 75 हजार व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना से राज्य के छोटे दुकानदार एवं व्यवसायी अपने व्यवसायों को बढ़ा पाएंगे या उन में रहने वाली कमियों को सुधारेंगे।
- व्यवसायों में विस्तार करने से राज्य में रोजगार के भी कुछ नए अवसर पैदा होंगे जिस से राज्य में बेरोजगारी में कमी आएगी।
- हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन किसी भी वर्ग के व्यवसायी कर सकते हैं।
योजना के लाभार्थी
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना से मुख्य रूप से निम्न व्यवसायियों और दुकानदारों को लाभ होगा:
- किराना स्टोर के दुकानदार
- कटलेरी स्टोर वाले
- दर्जी
- नाई
- मोबाइल रिपेयर करने वाले
- मोची
- फल-सब्जी विक्रेता
- गैरेज वर्कर
- चाय बेचने वाले
- आटा चक्की वाले
आवेदक की पात्रताएं
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक:
- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- एक छोटा व्यवसायी या दुकानदार होना चाहिए।
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आधार नंबर, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (हिमाचली बोनाफाइड)
- आय प्रमाण पत्र
- दुकान से सम्बंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को अभी हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु इंतजार करना होगा। अभी राज्य सरकार ने योजना के ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित कोई भी जानकारी साँझा नहीं की है। जैसे ही राज्य सरकार योजना से सम्बंधित ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगी हम आपको अपने आर्टिकल द्वारा सूचित करेंगे।

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ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आप नजदीकी बैंक के अधिकारी से मिलें।
- बैंक अधिकारी से हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना सम्बंधित आवेदन फॉर्म मांगे।
- अब आप आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब आप बैंक अधिकारी के पास ही उस फॉर्म को जमा करें।
- बैंक द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी।
- जाँच के सत्यापन के बाद आपके अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
लघु दुकानदार कल्याण योजना सम्बन्ध किस राज्य से है?
हिमाचल प्रदेश
लघु दुकानदार कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य राज्य के व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं व्यवसाय में विस्तार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।
लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
इस योजना से सम्बंधित अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गयी है। अभी इसका आवेदन ऑफलाइन होता है।
लघु दुकानदार कल्याण योजना में लाभार्थी को कितने रूपये का लोन दिया जाता है?
इस योजना में लाभार्थी को 50 हजार रूपये का लोन दिया जाता है। जिस पर लगने वाले ब्याज का 50 % भुगतान राज्य सरकार करती है।
लघु दुकानदार कल्याण योजना की घोषणा किसने की?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी।
लघु दुकानदार कल्याण योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन क्या है?
अभी राज्य सरकार द्वारा इस योजना से सम्बंधित कोई भी हेल्पलाइन जारी नहीं की गई है।