परिवहन विभाग, हरियाणा ने हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग स्कूल में भारी वाहन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। जिस प्रकार से लोग कार, बस, बाइक आदि का लाइसेंस बनाते हैं, उसी प्रकार से सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (Haryana Roadways Heavy License) दिया जाता हैं। प्रत्येक माह सीमित शीटें ही उपलब्ध रहती हैं इसलिए सभी को हरियाणा रोडवेज भारी लाइसेंस प्रतीक्षा सूची को जानना होता हैं।
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सभी आवेदकों को एचआर ट्रांसफोर्ट प्रशिक्षण ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद शुल्क जमा करना होता हैं। किये जाये आवेदकों की परिवहन विभाग द्वारा समीक्षा की जायगी। उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती हैं।
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस सेवाओं के मुख्य बिंदु
- हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए राज्य से बाहर से प्रार्थियो को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा
- एलएमवी-एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए
- आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक हो
- सामान्य जाति/पिछड़े वर्ग के उमीदवार के लिए फीस 3000 रुपए, अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए 1500 रुपए फीस होगी। उपरोक्त फीस के अतिरिक्त सामान्य जाति/पिछड़ी जाति के आवेदक को सर्विस टैक्स के रूप में 540 रुपए तथा अनुसूचित जाति के आवेदक को सर्विस टैक्स के रूप में 270 रुपए राज्य परिवहन के कार्यालय में स्वयं जमा करवाकर पावती प्राप्त करनी होगी
- जिस अथॉरिटी से एलएमवी- एनटी या एलटीवी बनवाया हैं उस लाइसेंस अथॉरिटी की पुष्टि का प्रमाण पत्र फॉर्म के कार्यालय में जमा करवाना होगा
- ऑनलाइन फॉर्म पर कंप्यूटर क्रम संख्या, तिथि एवं समय अंकित करेगा और प्रशिक्षण भी क्रम संख्या की वरीयता के हिसाब से ही दी जायगी
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 15 दिनों के अंदर प्रिंटआउट निकलकर किसी भी कार्य दिवस को हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा
- वरीयता के हिसाब से जिस-जिस उमीदवार का प्रशिक्षण में नंबर आएगा उनको मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जायगा
- उमीदवार के निश्चित अवधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित न होने पर सूची से नाम रद्द कर दिया जायगा और प्रशिक्षण के लिए दुबारा आवेदन करना होगा
- नया बैच शुरू करने के 1 महीना पहले सूची जारी करनी होगी
- प्रशिक्षण के दौरान जो भी अभ्यर्थी अधिकतम सात दिनों तक अनुपस्थित रहेगा अथवा टेस्ट में अनुतीर्ण हो जायगा, उसे सात दिनों का अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को राष्ट्रिय अवकाश होने पर प्रशिक्षण का अवकाश रहता हैं
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोज
- आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर के फोटो
- आवेदक का LMV-NT/LTV लाइसेंस
- आधार कार्ड
- आवेदक का अंतिम शैक्षिक प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- एनओसी प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- प्रशिक्षण शुल्क की रशीद
- प्रशिक्षण पास करने का प्रमाण पत्र
- एक एफिडेविट – NOC के लिए
- एक एफिडेविड – प्रशिक्षण के दौरान होने वाले दुर्घटना की जिम्मेवारी के लिए
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस पाने के लिए पात्रताएं
- व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना होगा
- आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष से ज्यादा हो
- जब आपका LMV-NT/LTV लाइसेंस 1 वर्ष पुराना हो जायगा, तभी एचएमवी (HMV) लाइसेंस बनवा सकते हैं
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन बनाना
यदि कोई हरियाणा राज्य निवासी हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनाना चाहता हैं। तो वह नीचे बताए जा रहे बिन्दुओं को फॉलो करके सफल हो सकता हैं।
- सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र में हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट dts.hrtransport.gov.inओपन कर लें
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर कुछ नियम दिखाई देंगे, इन सभी को ध्यान से पढ़ लें
- यदि बताए जा रहे नियमो को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं
- सभी नियमों को समझने के बाद Apply Online for Driver Training पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म में दिए सभी कॉलम को बड़ी ध्यान से भरें
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आप अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लें
- इन दोनों का साइज 100 kb से अधिक ना हो
- आवेदन फॉर्म के राइट साइड में बहुत से ट्रेनिंग स्टेशन दिखाई देंगे
- आपको अपने नजदीक के ट्रेनिंग स्टेशन को चुनना हैं
- फॉर्म में डाली गई जानकारियाँ जाँच लें और सब्मिट का बटन दबा दें
- फॉर्म सब्मिट होने के बाद पीडीएफ रूप में सेव करलें और प्रिंट आउट ले लें
- इस प्रिंटआउट फॉर्म को अपने चुने हुए ट्रेनिंग केंद्र में जमा करवा दें
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रशीद दी जायगी, इसी सम्हालकर रखे
- आगे की कार्यप्रणाली में इस रसीद की आवश्यकता होगी
- प्रशिक्षण शुरू होने के एक महीने पहले आपके मोबाइल पर सन्देश आ जायेगा, आपको फोन कॉल भी आ सकते हैं
- प्रशिक्षण केंद्र जा कर जल्दी से जल्दी अपना जोइनिंग लेटर लें लें चुकी इससे ही आपका हैवी लर्नर बन पाएगा
- प्रशिक्षण शुरू होने से पूर्व अपना हैवी लर्नर जरूर बनवा लें, इसके बिना आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस स्थिति जानना
- सबसे पहले एचपी ट्रांसफर की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें
- आपको वेबसाइट के दायीं तरफ know your applucation status विकल्प को चुनना होगा
- आपको अपनी आवेदन संख्या डालनी होगी और click here to know application status पर क्लिक करें
- आपको अपनी विंडो पर आवेदन की स्थित प्रदर्शित होगी, इसमें आपको अपनी ट्रेनिंग के शुरू होने के महीने का पता चलेगा
- अपने प्रमाण पत्र और आवेदन के प्रिंटआउट को सुरक्षित रखे जिससे प्रशिक्षण केंद्र पर आसानी हो
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लाभ
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के कई लाभ हैं। जैसे कि समय-समय पर भारत सरकार विभिन्न ड्राइविंग पदों के लिए रिक्तियाँ निकलती रहती हैं। जिन व्यक्तियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वे भी रोडवेज बस ड्राइवर, सेना वाहनों के ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर, अधिकारी वाहनों के ड्राइवर आदि पर प्रतियोगिता परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का लाइसेंस जितना पुराना होता हैं, उसको अनुभव के अनुसार नौकरी एवं सैलरी जल्दी मिलती हैं। यदि कोई चालक अनुभवी हो तो अपना वाहन खरीदकर भी स्वयं का व्यापार शुरू कर सकता हैं।
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए NOC निकलवाना
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए एनओसी निकलवाने के लिए नज़दीक के कोर्ट या तहसील में जाना होता हैं। कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट टाइप करवाना होगा। एफिडेविड के साथ LMV लाइसेंस की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा कर एक फाइल तैयार करनी हैं। इस फाइल को SDO ऑफिस में जमा कर दे, आपको एनओसी मिलने का समय बता दिया जाएगा।
- किसी भी राजकीय अस्पताल में जाकर फॉर्म नंबर 1,2,3 को बड़े अक्षरों में भर लें। फॉर्म में अधिकारीयों के कार्य की जगह को छोड़ दें। आपका मेडिकल किया जायगा, साथ ही आपको रेड क्रॉस की पर्ची भी काटी जायगी।
- मेडिकल करवाने के बाद आपको पॉइंट नंबर 3 में दी हुई रशीद, NOC की फोटो कॉपी, रेड क्रॉस की पर्ची, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और LMV लाइसेंस की फोटो कॉपी, एक एफिडेविट हादसे के लिए स्वयं उत्तराधिकारी होने का
- तीनो मेडिकल फॉर्मों को फाइल में लगा कर अपने RTO ऑफिस में हैवी लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए जमा करवादे। लर्नर लाइसेंस के लिए आपको कुछ शुल्क भी जमा करना होगा
- एक या दो दिनों के बाद आप अपना हैवी लर्नर लाइसेंस किसी भी कंप्यूटर शॉप से निकाल सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट लेते समय ही अपनी ट्रेंनिग फीस भी जमा करवा लें, जो कि UR, OBC, BCB, BCA के लिए 3000 रुपए और SC के लिए 1500 रुपए हैं।
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस टेस्ट का स्वरूप
यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेता हैं। तब अभ्यर्थी को विभाग के एक टेस्ट को उत्तीर्ण करना होता हैं। परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी को विभाग की बस वर्कशॉप में बस से 8 को बनाकर दिखाना होता हैं। इसके बाद वर्कशॉप में बने डग (जिसके ऊपर बस खडी करके बस के निचले भागों की रिपेरिंग की जाती हैं) में गाड़ी को बैक गियर में लाकर सही प्रकार से कड़ी करनी होती हैं। इन दोनों कार्यों को सही प्रकार से कर लेने के बाद अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट में उत्तीर्ण मान लिया जाता हैं।
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस से सम्बंधित प्रश्न
वे सभी इच्छुक लोग जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं, सभी ज़िलों में जाकर हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस लें सकते हैं।
हाँ, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को जांचा जा सकता हैं।
आवेदक वेबसाइट के होम पेज पर ड्राइविंग प्रशिक्षण सूची के विकल्प को चुनकर देख सकते हैं.
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ट्रेनिंग टेस्ट के बाद 30 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता हैं