हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच है, एवं जिनका विवाह नहीं हुआ है।
अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं दोनों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा। सरकार के द्वारा प्रतिमाह योजना के अंतर्गत कुवारों को एक नियुक्त राशि प्रदान की जाएगी जिससे वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सके।
इससे राज्य के अविवाहित नागरिकों को किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे उनका भविष्य संरक्षित हो सकेगा।

हरियाणा सरकार राज्य के विकास एवं नागरिकों को सहयोग प्रदान करने के लिए निरंतर योजनाओं को संचालित करते है। सरकार के द्वारा राज्य में कई पेंशन योजनाएं शुरू की गयी है जिसमें से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को भी पेंशन का लाभ दिया जायेगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
आविवहित नागरिकों को पेंशन (वित्तीय सहायता ) प्रदान करने हेतु Haryana Unmarried Pension Scheme की घोषणा की गयी है। ताकि प्रदेश के अविवाहित नागरिकों को सहायता मिल सके।
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहाँ अविवाहित पुरुष महिलाओं एवं विधुरों को प्रतिमाह के रूप में 2750 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
लेकिन इसका लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते है जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आते है जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है। विधुरों के लिए इस योजना हेतु 40 से 60 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी इस पहल के अंतर्गत अब पुरुष एवं महिलाओं दोनों को पेंशन का समान अधिकार मिलेगा। जो समाज में एकता के रूप में अपनी एक अहम भूमिका निभाने में मदद करेगी।
लगभग 1 लाख 25 हजार से भी अधिक नागरिक योजना से लाभान्वित होंगे। मासिक रूप में मिलने वाली पेंशन राशि को सीधे लाभार्थी नागरिक के बैंक खाते में डीबीटी के तहत हस्तांतरण किया जायेगा।

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Haryana Unmarried Pension Scheme highlights
योजना | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के गरीब अविवाहित नागरिकों की आर्थिक सहायता करना |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित महिलाएं एवं पुरुष |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य अविवाहित पुरुष-महिलाओं एवं विधुर नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते है।
इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु परिवार पहचान के माध्यम से नागरिकों को चिन्हित किया जायेगा। जिन विधुरों की पारिवारिक आय 3 लाख रूपये से कम होगी उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना हेतु पात्रता रखने वाले सभी नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
- महिलाओं एवं पुरुषों दोंनो को ही वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- जिन नागरिकों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन विधुरों की आयु 40 से 60 वर्ष है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
- पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के अंतर्गत वितरण की जाएगी।
- 1 जुलाई 2023 से नागरिकों को स्कीम का लाभ दिया जा रहा है।
- अविवाहित नागरिकों को अपनी आजीविका के साधन हेतु किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जायेगा।
- राज्य के लगभग 1.25 लाख नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इससे अविवाहित महिलाओं और पुरुषो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना मुख्य पात्रताएं
- केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिक योजना हेतु पात्र है।
- स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अविवाहित होना आवश्यक है।
- अविवाहित पुरुष-महिलाएं एवं विधुरों को ही योजना हेतु पात्र माना जायेगा।
- अविवाहित पुरुष महिलाओं की आयु 45 से 60 वर्ष एवं विधुरों की आयु 40 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- अविवाहित पुरुष महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार एवं विधुरों की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- केवल बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ही योजना हेतु योग्य माने जायेंगे।
- उम्मीदवार का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
Haryana Unmarried Pension Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाते की डिटेल्स
- आयु प्रमाण पत्र
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट (socialjusticehry.gov.in) में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में आपको Welfare Schemes के सेक्शन में Haryana Unmarried Pension Yojana के विकल्प का चयन करना है।
- अब आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करके मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- इस प्रकार से आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
Haryana Unmarried Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Haryana Unmarried Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाकर संपर्क करना होगा।
Haryana Unmarried Pension Scheme FAQ
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब अविवाहित महिलाओं एवं पुरुषों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है।
Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है ?
Haryana Unmarried Pension Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि 2750 रुपये प्रतिमाह है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ किन्हें प्रदान किया जायेगा ?
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ राज्य के अविवाहित महिला एवं पुरुषों को किया जायेगा।
Haryana Unmarried Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Haryana Unmarried Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट (socialjusticehry.gov.in) है।
इस लेख में हमने आपके साथ “हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।