हरियाणा सरकार ने राज्य के कैंसर एवं किडनी रोगियों को पेंशन देने का निर्णय ले लिया हैं। हरियाणा किडनी/ कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना को लाने के लिए राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग से अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा हैं।
राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले 31 मई 2020 के दिन आधिकारिक रूप से इस योजना को लाने की घोषणा की थी। इस सन्दर्भ में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से दोनों बीमारियों से सम्बंधित रोगियों का डेटा माँगा था।
तो आइये जानते है Haryana kidney/cancer patients new pension scheme से जुड़ी जानकारी को विस्तार रूप से की किस प्रकार से पीड़ित नागरिक स्कीम का लाभ उठा सकते है।

किन्तु अब सरकार ने कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया हैं। राज्य में अन्य श्रेणियों से सम्बंधित लोगो को 2500 रुपए पेंशन मिल रही हैं।
इसी प्रकार से सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 2250 रुपए प्रति माह पेंशन राशि को निर्धारित किया हैं। योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की जायगी। इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह धनराशि बहुत सहायक होगी।
हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना
योजना का नाम | हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना |
लाभार्थी | हरियाणा के किडनी और कैंसर रोगी |
कार्यान्वक | हरियाणा सरकार |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | http://socialjusticehry.gov.in |
कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित योजना के लिए पात्रता मापदंड
Haryana पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्न पात्रताओं का होना आवश्यक होगा –
- व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो
- कैंसर/किडनी रोग से ग्रसित हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
- नाबालिक आवेदकों की सहायता राशि उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंचेगी
- व्यक्ति अथवा जीवनसाथी की कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो
- सरकारी या स्थानीय/संवैधानिक निकाय से अथवा वित्तपोषित संघठन से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना के लिए अयोग्य होंगे
लाभार्थी बनने के लिए प्रमाण पत्र
योजना की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को कुछ प्रमाण पत्रों को आवदेन के साथ अपलोड/संलग्न करना होगा। इनमे से मुख्यतः निम्न प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक हैं

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- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (मतदाता प्रमाण पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड)
- आय का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं की अंक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (कैंसर/ किडनी रोग के प्रमाण के लिए)
कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित हरियाणा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया
हरियाणा के वे व्यक्ति जो योजना के लिए सभी पात्रताएँ और प्रमाण पत्र को रखते हैं वे ऑनलाइन आवेदन करके योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्न बिंदुओं से जान सकते हैं –
- Haryana kidney/ cancer patients new pension scheme Online Apply हेतु हरियाणा के सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
- वेबसाइट के होम पेज पर रोगी पेंशन हरियाणा के लिए पंजीकरण लिंक को चुनना होगा
- इसके बाद स्क्रीन पर ऑनलाइन आवदेन प्रपत्र प्राप्त होगा
- आवदेन के अंतर्गत रोगी की व्यक्तिगत जानकारियाँ डालनी होगी जैसे कि नाम, रोग का विवरण, बैंक खाते की जानकारी इत्यादि हैं
- वर्तमान समय में पेंशन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं
- योजना के नवीनतम अपडेट लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहे
हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना के लाभार्थी
राज्य में किडनी, कैंसर जैसी घातक बिमारियों से पीड़ित लगभग 25 हज़ार लाभार्थियों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला हैं। इस कार्य को सही प्रकार से करने के लिए राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों से बिमारी से सम्बंधित रिपोर्टों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जायगा।
रिपोर्ट के मिलते ही इसके आधार पर पेंशन का लाभ आवेदकों को मिलना शुरू हो जायगा। योजना का लाभ जल्दी मिल सकता था।
परन्तु कोरोना महामारी के कारण बीमारी की रिपोर्ट से सम्बंधित कार्य में देरी हो गयी। परन्तु वर्तमान समय में राज्य के 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही हैं, इसी प्रकार से कैंसर/किडनी रोगियों को भी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।
हरियाणा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएँ
हरियाणा सरकार ने केंद्र की एक देश एक राशन कार्ड को वरीयता के साथ कार्यान्वित किया हैं। इस कारण हरियाणा में दूसरे राज्यों के निवासियों को अलग राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य में प्रवासी श्रमिक नागरिको को राशन कार्ड से सम्बंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता हैं। हरियाणा में राशन कार्ड योजना को सफल बनाने के लिए शीघ्र ही पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थियों को राशन दिया जायगा।
हरियाणा सरकार ने कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित नागरिकों को 2,250 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। pic.twitter.com/xTgkEYTQA3
— CMO Haryana (@cmohry) May 31, 2020
हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना से सम्बंधित मुख्य प्रश्न
हरियाणा के सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना में कैंसर/ किडनी बिमारी से ग्रसित लोगो को 2,250 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी
नहीं, किसी अन्य प्रकार की शासकीय पेंशन को पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र होंगे
Haryana पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को स्वीकृति के बाद 2,250 रुपए प्रति माह पेंशन रही प्रदान की जायगी
यदि Haryana पेंशन योजना के आवदेक को किसी अन्य प्रकार की समस्या अथवा सवाल हो तो वो हेल्पलाइन नंबर 0172-2713277 पर संपर्क कर सकता हैं