हरियाणा असहाय पेंशन योजना | जाने किसे मिलेगा लाभ

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार पात्र नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे ही राज्य के असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करने के लिए असहाय पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना क्या है
हरियाणा असहाय पेंशन योजना

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हरियाणा असहाय पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगें। इस आर्टिकल की सहायता से आप योजना की पात्रताएं देख कर आवेदन कर सकते हैं।

आर्टिकल का नाम असहाय पेंशन योजना
राज्य हरियाणा
विभाग सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार
उद्देश्य राज्य के असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है
लाभार्थी हरियाणा के असहाय बच्चे
सहायता राशि 1850 रूपये प्रति माह
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट

Haryana Asahaya Pension Yojana

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के निराश्रित बच्चों के लिए असहाय पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार असहाय बच्चों को प्रतिमाह 1850 रूपये की आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करती है।

यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा योजना से सम्बंधित पात्रताएं पूर्ण करने वाले नागरिक को ही इस योजना द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के असहाय बच्चे योजना में आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उद्देश्य

योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है। राज्य के ऐसे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

Haryana Asahaya Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • राज्य सरकार की यह योजना राज्य के सिर्फ असहाय बच्चों के लिए ही शुरू की गयी है।
  • इस योजना से एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को पेंशन प्रदान की जा सकती है।
  • हरियाणा असहाय पेंशन योजना से एक बच्चे को 1850 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है एवं दो बच्चों को 3700 रूपये की पेंशन राशि दी जाती है।
  • पेंशन प्राप्त करने वाले बच्चे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इस योजना से मिले लाभ द्वारा कर सकते हैं।
  • पेंशन से प्राप्त धनराशि का प्रयोग आवेदक अपनी शिक्षा में भी कर सकते हैं जिस से उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा।
  • हरियाणा सरकार की यह योजना पुरे राज्य में लागू की गयी है ऐसा होने से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो पायेगा।
  • यदि इस योजना का आवेदन करने के लिए बच्चों के पास दस्तावेज उपलब्ध ना हों तो वे अन्य किसी प्रमाण पत्र सहित 5 वर्षों से हरियाणा में निवास करने का प्रमाण दे सकते हैं।
  • इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है एवं योजना में प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में डीबीटी की जाती है।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना पात्रताएं

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित की गयी पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • इस योजना का आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बच्चों की उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक बच्चे माता-पिता की सहायता या देखभाल से वंचित निम्न कारणों से होने चाहिए:
    • पिता पिछले 2 वर्षो से घर से निरंतर अनुपस्थित हों।
    • माता-पिता एक वर्ष की अवधि से कारावास में हो।
    • माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो।
    • माता-पिता में शारीरिक/मानसिक अक्षमता हो।
  • आवेदक के माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के आवेदक बच्चे के माता-पिता अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त ना कर रहे हों।

Haryana Asahaya Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • शैक्षणिक दस्तावेज
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का आवेदन करें

यदि आप योजना की पात्रताएं पूर्ण करते हैं एवं आपके पास आवेदन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें:

  • सबसे पहले आप अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र/अटल सेवा केंद्र/CSC केंद्र में सभी दस्तावेज लेकर जाएँ।
  • सेवा केंद्र के कर्मचारी अपने पोर्टल से इस योजना का आवेदन फॉर्म भरेंगें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। एवं योजना के आवेदन को Submit करें।
  • आपके आवेदन का शुल्क 30 रूपये आप भुगतान करें।

इस प्रकार इस योजना का आवेदन आप कर सकते हैं आपके आवेदन के सत्यापन के बाद आपको इस योजना की पेंशन प्रतिमाह प्रदान कर दी जाएगी। योजना का आवेदन ऑफलाइन करने के लिए जिला समाज कल्याण के ऑफिस में जाएँ।

Haryana Asahaya Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

असहाय पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है?

असहाय पेंशन योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

Haryana Asahaya Pension Yojana क्या है?

Haryana Asahaya Pension Yojana राज्य सरकार द्वारा राज्य के असहाय बच्चों को प्रतिमाह सहायता हेतु पेंशन प्रदान करने की योजना है।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना में कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

हरियाणा असहाय पेंशन योजना में एक बच्चे को 1850 रूपये एवं दो बच्चों को 3700 रूपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है।

Haryana Asahaya Pension Yojana का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जाता है?

Haryana Asahaya Pension Yojana का संचालन हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें?

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल केंद्र/अटल सेवा केंद्र/CSC केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। जहां आप आवेदन करने के बाद 30 रूपये सेवा शुल्क का भुगतान करेंगें।

Haryana Asahaya Pension Yojana के लाभार्थी कौन हैं?

Haryana Asahaya Pension Yojana के लाभार्थी हरियाणा राज्य के वे असहाय बच्चे हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम हैं, उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह पेंशन प्रदान करना है।

अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

अंत्योदयर सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in है।

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