आज के इस आर्टिकल में हम आपको विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2023 के बारे में बताने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कुछ खामियों के चलते इस योजना को बंद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से इस योजना को पूर्व की भांति सुचारु तरीके से चालू कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए यह खुशखबरी है साथ ही नए जुड़ने वालों के लिए भी यह अच्छी खबर है अब फिर से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
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जो भी Haryana Viklang Pension Yojana Form का लाभ उठाना चाहता है वो राज्य के किसी भी विकलांग पेंशन योजना से न जुड़ा हो और इस योजना का लाभ सिर्फ उन विकलांग लाभार्थियों को मिलेगा जिनके पास 60% से अधिक विकलांग होने का सर्टिफिकेट हो। यहाँ पर हम आपको इस योजना से जुड़े सभी जानकारियां देने वाले हैं कि कौन से डाक्यूमेंट्स आपको इसमें देने होंगे, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं आदि लास्ट तक इस पोस्ट को पढ़ें।
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2023
जरूरतमंदों के लिए सरकार बार-बार कोई न कोई योजनाएं चलाती रहती है। ऐसे ही हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना का शुभारम्भ किया है। इसके माध्यम से सरकार विकलांग लोगों को 1800 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में देगी। जिससे उनके जीवन यापन करने में थोड़ी सी सिविधा होगी। इस योजना में विकलांगता का भी एक पैमाना है काम विकलांगता वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायंगे। जिनकी विकलांगता 60% से अधिक है सिर्फ वो लोग ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
Haryana Disabled Pension Scheme
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
उद्देश्य | विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के 60% से अधिक विकलांग व्यक्ति |
उम्र सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
पेंशन राशि | 1800 रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
आवेदन फॉर्म | download |
Viklang Pension Yojana Hariyana के उद्देश्य
राज्य में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो की शारीरिक रूप से अक्षम हैं वे लोग अपनी जीविका के लिए कोई फिजिकल काम नहीं कर पाते हैं जिस कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश में विकलांगों के लिए हर राज्य में इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा नियमित तौर पर चलती रहती है। हरियाणा सरकार ने भी अपने विकलांग नागरिकों का ध्यान रखते हुए उनके लिए राज्य में विकलांग पेंशन योजना का शुभारम्भ किया है।
जिससे कि उन्हें समय-समय पर आर्थिक सहायता के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है। जो कि उनके दैनिक जीवन को चलने में मदद करती है। मुख्य उद्देश्य इस योजना का यह है कि विकलांग लोगों को इस योजना से लाभान्वित करना और परिवार को चलाने में उनकी आय का भी समर्थन हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
विकलांग पेंशन योजना के के आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास कुछ ज़रूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस प्रकार है-
- आधार कार्ड
- विकलांग प्रमाण पात्र
- राशन कार्ड पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा पात्रता
अगर आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पात्रताएं आपके पास होना ज़रूरी है जो इस प्रकार से है-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 60% से अधिक होनी चाहिए, इससे काम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 3 वर्ष की अवधि से हरियाणा में रह रहा हो।
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी पद पर है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के लाभ व विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी।
- यह योजना कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी जिसे अब पुनः खोल दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को प्रतिमाह 1800 रूपये दिए जाएँगे जो कि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना में समय-समय पर बढ़ोतरी भी की जाएगी।
- इस योजना का लाभ किसी भी धर्म, जाति, महिला, पुरुष हर किसी को दिया जाएगा।
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा की आवेदन प्रक्रिया
अगर आप विकलांग पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको नीचे बताई है आप इसे फॉलो करके इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको फॉर्म पर क्लिक करना है।
- फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे फॉर्म खुल जायेंगे जिसमें आपको दिव्यांग जन पेंशन के लिए आवेदन पत्र के देखें पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है।

- अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्म दिखेगा जिसे अपने डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट निकलकर उसके साथ जो भी डॉक्युमेंट्स मांगे हैं उन्हें लगाकर सम्बंधित कार्यालय में जमा कर देना है।
- ये करने के बाद आपका आवेदन पूर्ण हो चुका है आपको महीने से पहले इसके सत्यापित होने की सूचना मिल जाएगी और उसके बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2023 से सम्बंधित प्रश्न
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2023 के अंतर्गत विकलांग जनों को 1800 रूपये की धनराशि प्रतिमाह उनके खाते में डाली जाती है।
अगर आप विकलांग पेंशन योजना हरियाणा में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है उसका 60% से अधिक होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
अगर आप विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसे भरकर कार्यालय में जमा कर देना है। उसके बाद से ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ये प्रोसेस हमने आपको ऊपर बताया है।
विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने शहर के सीएमओ कार्यालय में जाना होगा और वहां से फॉर्म लेकर उसे भरकर वहीँ कार्यालय में जमा करना होगा। जिसके बाद आपकी विकलांगता देखकर इस फॉर्म को एप्रूव्ड किया जायेगा।