Budget 2024: इनकम टैक्स में बड़े काम की है धारा 80C, क्या इसमें सरकार बढ़ा सकती है छूट की राशि

Budget 2024: इनकम टैक्स में धारा 80C – वित्त वर्ष 2024 के लिए निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में करदाताओं को अधिक राहत की उम्मीद है। आमतौर पर, हर वर्ष यह मांग उठती है कि धारा 80C के अंतर्गत कर कटौती की सीमा, जो वर्तमान में 1.5 लाख रुपये है, को बढ़ाया जाना चाहिए।

बजट 2024 में इनकम टैक्स (Income Tax) के संदर्भ में, भारत सरकार ने धारा 80C के तहत विभिन्न छूट प्रदान की हैं। इस धारा के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष में करदाताओं को 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलता है, जो व्यक्तिगत आयकरदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (Hindu Undivided Families) दोनों को उपलब्ध है।

Budget 2024: इनकम टैक्स में बड़े काम की है धारा 80C, क्या इसमें सरकार बढ़ा सकती है छूट की राशि

वर्तमान में, इस धारा के अंतर्गत मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग चल रही है। 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले इस अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा करदाताओं को अधिक राहत प्रदान करने की संभावना है। 2014-2015 के बजट में आखिरी बार इस सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया था।

किस निवेश में मिलती है 80सी की छूट

धारा 80C के तहत छूट प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले निवेश में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि पीपीएफ, पीएफ, यूलिप, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, और एनएससी शामिल हैं। यह धारा मुख्यतः वेतनभोगी आयकरदाताओं द्वारा निवेश और खर्चों के लिए कर कटौती का दावा करने के लिए प्रयोग की जाती है।

धारा 80C की सीमा क्यों बढ़ाई जानी चाहिए?

ईवाई इंडिया की टैक्स पार्टनर सुरभि मारवाह के अनुसार, इस धारा के तहत कटौती की सीमा पिछले नौ वर्षों से अपरिवर्तित है। इसे मुद्रास्फीति और इसके मुख्य उपयोग यानी भविष्य निधि में योगदान और आवास ऋण के मूल भुगतान को देखते हुए, कम से कम 2,50,000 रुपये तक बढ़ाने की जरूरत है। विआल्टो पार्टनर्स के चंदर तलरेजा का भी यही मत है।

क्या बजट 2024 में धारा 80C की सीमा बढ़ेगी?

विशेषज्ञों का मत है कि अंतरिम बजट में आयकर से संबंधित बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसलिए 1 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट में धारा 80C की सीमा में कोई बदलाव होने की उम्मीद कम है।

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