जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में जन्में किसी भी बच्चे का जन्म का पंजीकरण होना बहुत अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र की सहायता से अनेकों दस्तावेज बनाएं जा सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
मध्यप्रदेश में जन्मप्रमाण पत्र दो माध्यमों ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम के द्वारा बनाया जाता है आज के लेख द्वारा हम आपको जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे।

जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है इस नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से नागरिक केवल अपने जन्म प्रमाण पत्र के तहत पासपोर्ट ,ड्राइविंग लाइसेंस ,वोटर आईडी कार्ड ,आधार कार्ड जैसे दस्तावजों के लिए आवेदन कर सकते है।
Birth Certificate MP
आर्टिकल का नाम | मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? Birth Certificate MP |
राज्य | मध्यप्रदेश |
पोर्टल | सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल |
उद्देश्य | नवजात बच्चों के जन्मप्रमाण पत्र बनाना |
माध्यम | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
जन्म प्रमाण पत्र- Birth Certificate MP
जन्म प्रमाण पत्र एक अति महत्वपूर्ण एवं किसी भी बच्चे का पहला दस्तावेज है। यह किसी बच्चे के जन्म, जन्मतिथि, जन्मस्थान को प्रमाणित करता है। यदि जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो हमें बहुत से कार्यों में परेशानियों का सामना करना होता है।
यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देश के कुल शिशु जन्म के आंकड़ों की जानकारी जन्म प्रमाण पत्र से की जाती है।
किसी भी बच्चे का नया आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जन्मप्रमाण पत्र ही होता है।
मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

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- माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, SSSM कार्ड)
- यदि बच्चे का जन्म किसी निजी अस्पताल में हुआ हो तो डिस्चार्ज कार्ड
किसी बच्चे के जन्म को यदि 21 दिन से कम दिन हुए हैं तो ऑनलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन निम्न प्रकार से करते हैं:
- सबसे पहले सिविल रजिस्ट्रेशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जायेंगे।
- यदि पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो general public signup पर क्लिक करें।
- अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, कॅप्टचा कोड आदि जानकारी भरें एवं register पर क्लिक करें।
- आपके ईमेल पर यूजर आईडी आएगी लिंक पर क्लिक करें और पासवर्ड सेट करें।
- अब पुनः होम पेज आप आकर लॉगिन करें। अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड एवं कॅप्टचा भरें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर new birth certificate registration पर क्लिक करें।
- अब आप बच्चे की पूरी जानकारी भरें, एवं संलग्न दस्तावेज अपलोड करें।
- आपका जन्म प्रमाण पत्र आवेदन सफल हो जायेगा।
नोट: किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने की वजह से पंजीकरण रद्द होने के मामले में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म जिला सांख्यिकी कार्यालय, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम में जमा करना होता है:
- यदि आपके शिशु की आयु 21 दिन से अधिक हो गयी है:
यदि आपके शिशु की आयु 21 दिन से अधिक हो जाये तो आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म के साथ शपथ पत्र भी संलग्न करेंगें।
- 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर जन्म प्रमाण पत्र :
अपर्याप्त जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सभी दस्तवेजों को कोर्ट में जमा करने एवं आवेदन भरने पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है।
आवेदन शुक्ल
- यदि जन्म प्रमाण पत्र जन्म से 21 दिन के अंदर बन जाता है तो यह निःशुल्क बनता है।
- यदि 21 दिन के बाद बने तो 2 रूपये का शुल्क लिया जाता है।
- यदि 30 दिन के बाद और 1 साल से पहले आवेदन होता है तो 5 रूपये का शुल्क लिया जाता है।
- यदि 1 वर्ष से अधिक आयु में बनता है तो 10 रूपये का आवेदन शुल्क लिया जाता है।
Birth Certificate MP
जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग बताइएं?
जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के आधार कार्ड बनाने के काम आता है। इसके द्वारा अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी प्राप्त कर पाते हैं जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड आदि
मध्यप्रदेश में ऑनलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में मिल जाता है ?
ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र आवेदन से 30 दिन के बीच में मिल जाता है।