2024 में योगी सरकार का नया कानून: बीमा और मुआवजे की गारंटी, 20 प्वाइंट में समझें फायदे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में एक नए कानून को विधानसभा में पारित किया है, जो करोड़ों नागरिकों के जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाने का वादा करता है। इस कानून के अधिसूचना जारी होने के बाद, यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगा, खासकर दिल्ली-एनसीआर के शहरों जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, साथ ही कानपुर, वाराणसी, और लखनऊ में रहने वाले लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।

2024 में योगी सरकार का नया कानून: बीमा और मुआवजे की गारंटी, 20 प्वाइंट में समझें फायदे
2024 में योगी सरकार का नया कानून: बीमा और मुआवजे की गारंटी, 20 प्वाइंट में समझें फायदे

इस अधिनियम के तहत, लिफ्ट और एस्केलेटर संचालकों को उनके संचालन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और यदि इसमें कोई दुर्घटना होती है, तो पीड़ितों को बीमा और मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, लिफ्ट और एस्केलेटर के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इस कानून में निर्दिष्ट की गई है। लिफ्ट संचालकों को साल में दो बार मेंटेनेंस कराने की आवश्यकता होगी, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलटर विधेयक 2024 की प्रमुख बातें.

इस बिल की 20 बड़ी बातें
1- सोसाइटी में लगे पुरानी लिफ्ट में भी यह कानून लागू होगा.
2- लिफ्ट संचालकों को 30 महीने के अंदर तकनीकी संसाधन जुटाने होंगे.
3- लिफ्ट और एस्कलेटर में आटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा.
4- इंमरजेंसी घंटी, पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और टेलिफोन लगाना भी अनिवार्य.
5- लिफ्ट में ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी काल नंबर लिफ्ट के अंदर मोटे-मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य.
6- लिफ्ट आपरेटर रखना होगा अनिवार्य
7- लिफ्ट संचालक या मालिक साल में दो बार मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो लाइसेंस हो जाएगा रद्द.
8- निजी और सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट या एस्कलेटर इस्तेमाल करने वालों का कराना होगा बीमा
9- लिफ्ट लगाने वाले बिल्डरों, मालिकों को ही कराना होगा बीमा
10- दुर्घटना होने पर मालिक को देना होगा तय मुआवजा.
11- मुआवजा देने में देरी होने पर सरकार उसके राजस्व की वसूली बकाये की तरह करेगी.
12- लिफ्ट और एस्कलेटर अधिनियम 2024 लागू होने के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य.
13- किसी भी तरह का हादसा होने की सूचना थाने को 24 घंटे के अंदर देनी होगी.
14- जिलाधिकारी के द्वारा विद्युत निरीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जाएगी.
15- लिफ्ट लगाने में गड़बड़ी की शिकायत पर सीधे मजिस्ट्रेट नोटिस देंगे.
16- लिफ्ट लगाने से संबंधित अधिकारी को देनी होगी सूचना.
17- सार्वजनिक स्थानों लिफ्टपर लगने वाली लिफ्ट को दिव्यांगजनों के अनुकूल करना होगा.
18- लिफ्ट खराब होने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा में ठीक नहीं किया गया तो संचालन बंद कर दिया जाएगा.
19- लिफ्ट लगाने से पहले राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी को सूचना देनी होगी.
20- सरकारी ऑफिस और मॉल में लागू होगा यह नया कानून.

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