Power of Attorney: उत्तर प्रदेश में, पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए किया जा रहा था। इस प्रक्रिया के माध्यम से, कुछ लोग बिना उचित स्टांप शुल्क का भुगतान किए जमीन की रजिस्ट्री करा रहे थे, जिसके कारण राज्य सरकार के राजस्व में भारी नुकसान हो रहा था।
उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के माध्यम से रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में बदलाव आया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद अब यूपी में केवल खून के रिश्तेदारों को ही POA के माध्यम से रजिस्ट्री कराने की अनुमति होगी।
इसलिए उठाया गया कदम
उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के दुरुपयोग से सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में यह खेल खास तौर पर ज्यादा हो रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2023 को पारित किया। इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
पश्चिमी यूपी में बड़े स्तर पर चल रहा था खेल
उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) का दुरुपयोग एक बड़ी समस्या बन गया था। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर इसका इस्तेमाल करोड़ों रुपये की चोरी कर रहे थे। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए, योगी सरकार ने भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2023 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, अब केवल खून के रिश्तेदारों को ही POA के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण कराने की अनुमति होगी। अन्य सभी मामलों में, POA के माध्यम से पंजीकरण कराने के लिए सर्किल रेट का 7% स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।
इन लोगों में आसानी से हो सकेगा पावर ऑफ अटॉर्नी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के दुरुपयोग का एक बड़ा घोटाला सामने आया था। दो लाख से अधिक फर्जी POA के मामलों का खुलासा हुआ, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ।इस घोटाले के बाद, योगी सरकार ने POA नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, रिश्तेदारों के बीच POA आसानी से की जा सकेगी। पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन के बीच POA के लिए अब स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी।
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