मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान : ऑनलाइन आवेदन, Rajasthan Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana

केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों की सहायता करने के लिए सदैव कार्यरत रहती है। समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का विकास करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए योजनाओं का संचालन करती है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 40% से अधिक विकलांगता वाले नागरिकों, 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई के प्राकृतिक बौने नागरिकों और हिजडेपन/नपुंसकता से ग्रसित नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सामान पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आप इस आर्टिकल की सहायता से इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आर्टिकल मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
राज्य राजस्थान
विभाग सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार
पोर्टल SSP
उद्देश्य राज्य के सभी विशेष योग्यजनों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना।
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in

Rajasthan CM Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा 29 नवंबर 1965 को राज्य में शरीरिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojanaकी शुरुआत की गयी थी। इस योजना को आधुनिक बनाने हेतु इसमें संसोधन किये गए।

इस योजना में किसी भी आयुसीमा का नागरिक जो अल्पदृष्टि, अंधता, चलन निःशक्तता, श्रवण शक्ति का ह्रास, कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक बीमारी से ग्रसित हो या 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रतिशत रखता हो, प्राकृतिक रूप से बौनापन हो, या हिजडेपन से ग्रसित हो।

ऐसे सभी नागरिकों के लिए इस योजना को इस योजना द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में प्रदान की जाने वाली राशि श्रेणियों और आयु के आधार पर अलग-अलग है। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

CM Specially Abled Samman Pension Scheme पेंशन राशि का विवरण

इस योजना में शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों को इस प्रकार से पेंशन राशि वितरित की जाती है:

आयुसीमा/श्रेणी प्रदान पेंशन राशि/माह (रुपये में)
55 वर्ष से कम आयु की महिला/58 वर्ष से कम आयु के पुरुष 750
75 वर्ष से कम आयु के नागरिक 1000
75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1250
सिलिकोसिस बिमारी से ग्रसित नागरिक 1500
कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से ग्रसित नागरिक 2500

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष योग्यजन नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना है। इस आर्थिक सहायता से नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इस योजना के द्वारा इसे सभी नागरिकों की जीवनशैली में सुधार हो सके यही इस योजना का लक्ष्य है।

CM Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana विशेषताएं एवं लाभ

  • इस योजना में का आवेदन सिर्फ राजस्थान के नागरिक ही कर सकते हैं।
  • योजना के द्वारा राज्य के उन सभी नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ सम्बंधित विकलांगता/रोग प्रमाण पत्र होगा।
  • इस योजना में 8 साल कम आयु के दिव्यांग बच्चे को प्रति माह 250 रूपये की आर्थिक सहायता पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है।
  • योजना में प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से नागरिक के बैंक अकाउंट मेंप्रदान की जाती है।

CM Specially Abled Samman Pension Scheme पात्रताएं

  • आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसी भी आयु का दिव्यांग नागरिक हो जिसकी विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से 3 फीट 6 इंच से कम ऊंचाई के बौने नागरिक
  • हिजडेपन से ग्रसित नागरिक
  • आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जनाधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • विशेष योग्यजन हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन करें

यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ई-मित्र की सहायता भी ले सकते हैं। और यदि आप ई-मित्र स्वयं हैं तो योजना का आवेदन इस प्रकार करें:

  • सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन SSP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  • पोर्टल पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
  • अब आप पोर्टल पर लॉगिन करें के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करें। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें
  • कॅप्टचा कोड दर्ज करें और Login पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा। आपको योजना के आवेदन का चयन करना है।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • घोषणा के चैक बॉक्स पर क्लिक करें एवं Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का सम्बन्ध किस राज्य से है?

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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का सम्बन्ध राजस्थान से है।

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana का उद्देश्य राज्य के विशेष योग्यजन (विकलांग,बौने आदि) नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है।

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in है।

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आयुसीमा की पात्रता क्या है?

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आयुसीमा की पात्रता निर्धारित नहीं की गयी है इस योजना का आवेदन प्रत्येक उम्र के नागरिक कर सकते हैं।

CM Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana का ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

CM Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana का ऑफलाइन आवेदन नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जा कर सकते हैं।

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन के लिए प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कौन होते हैं?

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन में प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी निदेशक होते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ कब तक प्राप्त होता है?

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष नागरिक को जीवित प्रमाण पत्र के साथ वेरिफिकेशन करना होता है।

हेल्पलाइन

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana से सम्बंधित किसी सहायता के लिए आप 0141-5111007, 5111010, 2740637 पर कॉल करें।

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