उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जिससे प्रदेश के नागरिक आसानी से अपने राशन कार्ड की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक सरकारी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा इस वेबसाइट को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जिन भी लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है वह आसानी से अपने राशन कार्ड की स्तिथि को ऑनलाइन देख सकते हैं।
अगर आप भी उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं और आपने भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या करने वाले हैं, और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सही जगह आये हैं। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की Uttarakhand Ration Card List 2023 को आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं तथा उत्तराखंड राशन कार्ड 2023 के लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं ? इससे जुडी हुई सभी जानकारियों को आज हम आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे इसलिए हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2023
उत्तराखंड राज्य के जिन भी नागरिकों के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन किया गया है उन सभी उम्मीदवारों की राशन कार्ड लिस्ट सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, वह पोर्टल पर जाकर अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। इन राशन कार्ड धारकों को सरकार के द्वारा प्रति महीने खाद्य सामग्री प्रदान की जाएंगी। इस खाद्य सामग्रियों में गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन तथा दाल इत्यादि चींजे काफी कम दामों में प्रदान की जाएंगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में नागरिकों के लिए तीन प्रकार के राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं :- 1. एपीएल कार्ड, 2. बीपीएल कार्ड, 3. अन्तोदय राशन कार्ड। जिन भी नागरिकों के नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा उन्हें राशन से संबंधित लाभ नहीं दिया जाएगा।
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उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2023 से जुड़े कुछ प्रमुख बातें
आर्टिकल | उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट 2023 (Uttarakhand Ration Card List 2023) |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी नागरिक जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हो |
लाभ | राशन कार्ड लिस्ट को ऑनलाइन देखने की सुविधा |
वर्ष | 2023 |
विभाग | उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग |
श्रेणी | राज्य सरकारी |
आधिकारिक वेबसाइट | fcs.uk.gov.in |
उद्देश्य | सभी नागरिको को ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड लिस्ट को उपलब्ध कराना |
राशन कार्ड के प्रकार
वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा तीन राशन कार्ड में विभाजित किया है, इसके तहत नागरिकों के वार्षिक आय के आधार पर इन राशन कार्डों को प्रदान किया गया है। इन सभी राशन कार्डों की जानकारी निम्न है :
APL राशन कार्ड :- एपीएल राशन कार्ड उन सभी परिवारों के लिए जारी किए गए हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हो तथा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से भी कम हो। सरकार के द्वारा एपीएल राशन कार्ड धारको को प्रतिमहिने 15 किलो राशन बेहद कम दरों पर प्रदान किए जा रहे हैं।
BPL राशन कार्ड :- बीपीएल राशन कार्ड उन सभी परिवारों के लिए जारी किए गए है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 10,000 हजार से भी कम हो। उत्तराखंड सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रतिमहीने 25 किलो राशन बेहद ही कम दरों पर प्रदान किया जाएगा।
AAY राशन कार्ड :- अंत्योदय राशन कार्ड उन सभी परिवारों के लिए जारी किए जाएंगे जो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तथा इनके पास कोई भी स्थिर आय न हो। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार के द्वारा 35 किलो राशन हर महीने प्रदान किया जाएगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए पात्रता
- लाभार्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इसके लिए केवल वो आवेदन कर सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
- नव विवाहित जोड़े राशन कार्ड के ले आवेदन कर सकते हैं।
- जिन भी नागरिकों के पास अस्थाई राशन कार्ड है तथा उसकी समय सीमा समाप्त हो गयी है वह नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राशन कार्ड को आवेदन करने के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar card)
- आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
- आय प्रमाण पत्र (income certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (passport size photograph)
- मोबाइल फोन नंबर (Mobile phone number)
- ईमेल आईडी (email id)
- वार्ड पार्षद/प्रधान द्वारा जारी स्व घोषणा पत्र (Self Declaration letter issued by Ward Councillor/Pradhan)
- वोटर आईडी (Voter ID)
उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट में नाम चेक करने की प्रक्रिया
- उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.uk.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमे आपको बाईं साइड Ration Card Details का विकल्प दिखाई देगा आपको उसपर क्लिक करना होगा।

- Ration Card Details के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैप्चा कोड भरने के लिए आएगा आपको उस कोड को दर्ज करना होगा।
- कैप्चा कोड वेरीफाई हो जाने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना राज्य, जिला, दिनांक, रिपोर्ट, DFSO तथा स्किम को दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको View Report पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके एक न्य पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसमे आपके द्वारा चुने गए जिले के सामने DFSO के निचे वाली लिंक पर क्लिक करना होगा।
- DFSO की लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा जिसमे आपको TFSO Wise RCCount का विकल्प दिखेगा।
- अब इस पेज पर आपको ARO के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके क्षेत्र का FPS Detail खुलकर सामने आ जाएगा जिसमे से आपको FPS wise में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपके क्षेत्र के दुकानदार का नाम तथा दुकान का नंबर सामने आ जाएगा। आपको अपने क्षेत्र के दुकानदार के नाम पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक न्य पेज खुलेगा जिसमे आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं।
- इस तरह से आप आसानी से अपने नाम को राशन कार्ड की लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और आप अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले आवेदन करना पड़ेगा।
- राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- आप चाहे तो DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन फॉर्म को डाऊनलोड कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने डाऊनलोड का एक विकल्प दिखाई देगा।

- आपको डाऊनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपके सामने Ration card application form का विकल्प आ जाएगा तथा इसको आपको डाऊनलोड करना होगा।
- और इसके बाद इसको प्रिंट करना होगा।
- प्रिंट करने के बाद आपको इसमें मांगी गयी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा तथा इसके साथ अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- दस्तावेजों को अटैच कर आपको इस आवेदन फॉर्म को जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद आपको acknowledgement receipt दी जाएगी। इसके बाद आपके आवेदन पत्र को आपके क्षेत्र के Supply Inspector को भेजा जाएगा।
- Supply Inspector के जाँच करने के बाद आपको आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
- इस तरह से आप आसानी से अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उत्तर
उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिकारीक वेबसाइट क्या है ?
उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिकारीक वेबसाइट fcs.uk.gov.in है।
उत्तराखंड में राशन कार्ड किस विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं ?
उत्तराखंड में राशन कार्ड उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं।
राशन कार्ड की लिस्ट में कौन कौन अपना नाम देख सकता है ?
राशन कार्ड की लिस्ट में एपीएल बीपीएल तथा अंत्योदय कार्ड धारक अपना नाम देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप केवल तभी अपना नाम देख सकते हैं जब आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हो।
उत्तराखंड राशन कार्ड को आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ?
लाभार्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके लिए केवल वो आवेदन कर सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
क्या किसी दूसरे राज्य के नागरिक उत्तराखंड उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं ?
नहीं, उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।