उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 | Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana

देश में अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहां जातिवाद, ऊंच-नीच जैसी असामाजित समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। सभी नागरिकों में समानता, एकता एवं बंधुत्व को लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तराखंड सरकार द्वारा भी जातिवाद जैसी समस्या को खत्म करने के लिए राज्य में अंतर्जातीय विवाह योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना में सरकार द्वारा नव दम्पति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना आवेदन करें
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana से जुडी सभी जानकारी प्रदान करेंगें। इस आर्टिकल की सहायता से यदि आप इस योजना की पात्रताएं पूर्ण करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं।

आर्टिकल उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना
राज्य उत्तराखंड
विभाग समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार
उद्देश्य जातिवाद को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन प्रदान करना
लाभार्थी उत्तराखण्ड के नागरिक
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana

उत्तराखंड में जब एक सामान्य जाति के युवक/युवती अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के युवक/युवती से विवाह करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना को ही अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कहा जाता है।

जब नागरिक अन्य धर्म में विवाह करता हैं तो तब वह विवाह अंतरधार्मिक कहलाता है उनमें भी प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह करने पर 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दम्पति को प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड में अब तक 500 से अधिक दम्पतियों द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि को प्राप्त किया गया है। इस योजना का आवेदन राज्य में ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाता है।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में होने वाले जातिवाद, ऊंच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार हो पायेगा। समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर होगा। जिस से नागरिक का स्वयं भी और राज्य का भी विकास संभव हो पायेगा। प्रत्येक नागरिक शांति और एकता के साथ रह सके ऐसा इस योजना द्वारा हो सकता है।

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना को शुरू करने से राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा।
  • इस योजना में अंतर्जातीय विवाह करने वाले साहसी दम्पतियों को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि दम्पति के जॉइंट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • इस योजना से राज्य में होने वाले जातीय स्तर के भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।
  • राज्य में इंटरकास्ट मैरिज करने वाले युगलों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। एवं नौकरियों में वरीयता प्रदान की जाती है।
  • राज्य सरकार द्वारा ऐसे दम्पतियों को प्रोत्साहन के साथ-साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना पात्रताएं

इस योजना में प्रोत्साहन राशि यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • इस योजना के आवेदन एवं आवेदिका दोनों ही उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • युवक/युवती दोनों में से एक सामान्य जाति का एवं एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  • युवती की उम्र 18 वर्ष से अधिक और युवकर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • युवक और युवती दोनों की यह पहली शादी होनी चाहिए।
  • इस योजना का आवेदन विवाह के एक वर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • दम्पति का जॉइंट बैंक अकाउंट
  • दम्पति की जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना में आवेदन ऐसे करें

यदि आप इस योजना की सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो इस प्रकार आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं:

email letter

Subscribe to our Newsletter

Sarkari Yojana, Sarkari update at one place

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जाएँ।
  • पोर्टल के मुख्य पेज में आवेदन पत्र में विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति पर क्लिक करें।
  • अब आप नए पेज में अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरुस्कार योजनान्तर्गत पुरस्कार पर क्लिक करें।
  • अब योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट लें।
  • अब आवेदन फॉर्म में मांगी गयी पति और पत्नी की जानकारी (नाम, पता, जाति, बैंक विवरण आदि) ध्यानपूर्वक दर्ज करें। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना आवेदन करें
  • योजना के आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म को पूरा भर देने के बाद आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में उसे जमा करें।

आपके द्वारा किये गए आवेदन की सत्यता की जाँच करने के बाद आपको सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana में सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है?

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana में राज्य सरकार द्वारा नव दम्पति को 50 हजार रूपये से प्रोत्साहित किया जाता है।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य राज्य में होने वाले जातिवाद को खत्म करने वाले नागरिकों को अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहित करना है।

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme का आवेदन कब कर सकते हैं?

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन विवाह के एक साल के अंतर्गत करना होता है।

क्या किसी अन्य राज्य के नागरिक से विवाह करने पर हम उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

नहीं। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों को ही उत्तराखंड का स्थाई नागरिक होना अनिवार्य है।

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme का आवेदन पत्र डाउनलोड करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in है

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana का आवेदन किस विभाग में करना होता है?

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana का आवेदन राज्य के समाज कल्याण विभाग में करना होता है।

हेल्पलाइन

Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana से सम्बंधित किसी सहायता के लिए आप समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 05946-297051 (हल्द्वानी कार्यालय), 0135-2672920 (देहरादून कार्यालय) पर कॉल करें।

Leave a Comment

Join Telegram