यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना : उद्यमी की मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगा 5 लाख का बीमा कवर

नागरिकों के जीवन को सुखद रखने एवं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर अनेक योजनाओं की शुरुआत करती रहती है।

अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यवसायियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गयी है।

यह योजना उद्यमियों को दुर्घटना होने पर बीमा कवर प्रदान करने में सहायता करेगी। ताकि सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना होने पर किसी तरह की आर्थिक समस्याओ से ना गुजरना पड़े।

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन करें
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य, इसकी विशेषताएं और लाभ, आवेदन हेतु पात्रताएं सब की जानकारी प्रदान करेंगे।

आर्टिकल मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
जारीकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को बीमा प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमी
माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द जारी की जाएगी

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा विश्व उद्यमिता दिवस 21 अगस्त 2023 के दिन राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरूवात की गयी।

इस योजना के द्वारा राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना हेतु बीमा प्रदान किया जायेगा। यदि उद्यमी द्वारा इस योजना का आवेदन किया जाता है तो दुर्घटना से विकलांग होने या मृत्यु होने की स्थिति में आवेदक को या आवेदक के परिवार को 5 लाख रूपये आर्थिक सहायता बीमा के रूप में प्रदान की जाएगी।

इस योजना के आवेदक सिर्फ माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर के उद्यमी एवं कर्मचारी ही कर सकते हैं। राज्य के 90 लाख नागरिक इसके अंतर्गत आते हैं।

UP Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana उद्देश्य

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म व्यवसायियों को बीमा प्रदान करना है।

यदि भविष्य में किसी सूक्ष्म उद्यमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है एवं वह उसकी वजह से विकलांग हो जाता है तो सरकार द्वारा उसे इलाज करने के लिए बीमा राशि को प्रदान किया जाता है।

यदि दुर्घटना से उद्यमी की मृत्यु हो जाती है तो उस कठिन समय में उसके परिवार को बीमा के 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जाते हैं। ऐसा होने से उसके परिवार पर आर्थिक संकट नहीं आएगा।

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • किसी भी सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना के आपातकाल में यह योजना सरकार के आपके साथ होने का प्रतिनिधित्व करती है।
  • इस योजना में दुर्घटना की स्थिति में सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमी या उसके परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान प्रदान की जाती है।
  • इस योजना से राज्य के 90 लाख से अधिक MSME उद्यमी और कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के द्वारा दुर्घटना से विकलांग होने की स्थिति में उद्यमी को डॉक्टर द्वारा बताई गयी विकलांग प्रतिशतता के आधार पर बीमा राशि प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना में दी जाने वाली बीमा राशि आवेदक के या उसके परिवार के किसी सदस्य के बैंक अकाउंट में डीबीटी की जाती है।
  • योजना में प्रदान की जाने वाली बीमा राशि दुर्घटना के 1 माह के भीतर ही आवेदक को प्राप्त हो जाती है।
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जायेगा। जो कि अगले 1 साल तक किया जा सकता है।

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana पात्रताएं

इस योजना में पंजीकरण करने के लिए आवेदक की पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी होना चाहिए।
  • आवेदक के लिए आयुसीमा 18 से 60 वर्ष तक है।
  • आवेदक का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • उद्यम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग होने की स्थिति में)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की स्थिति में)
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana आवेदन करें

यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं एवं इस योजना में पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको बता दें अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना की घोषणा की गयी है।

इस योजना के पंजीकरण प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है। जैसे ही राज्य सरकार इसके पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगी। हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से योजना की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य से सम्ब्नधित योजना है?

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है।

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana में सरकार कितने रूपये का बीमा प्रदान करती है?

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana में राज्य सरकार अधिकतम 5 लाख का बीमा प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से राज्य के कितने उद्यमियों को लाभ प्राप्त होगा?

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से उत्तर प्रदेश के 90 लाख उद्यमियों को लाभ प्राप्त होगा।

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana का उद्देश्य क्या है?

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana का उद्देश्य राज्य के MSME के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है।

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में सरकार किन स्थितियों में उद्यमियों को बीमा प्रदान करती है?

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में यदि उद्यमी की दुर्घटना हो जाये और वो दिव्यांग या मृत हो जाये इस स्थिति में राज्य सरकार नागरिक को बीमा प्रदान करती है।

Mukyamantri Sukshm Udyami Durghatna Yojana की शुरुआत कब हुई?

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गयी।

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमी की आयु सीमा क्या निर्धारित की गयी है?

यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में आयु सीमा 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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