UP Income Certificate: उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। जिसकी सहायता से वे अपना आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जैसे कई जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करके बना सकेंगे। उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर नागरिक पोर्टल पर अपने पंजीकरण कर लेने के बाद जरूरी दस्तावेजों जैसे उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि को बनाने हेतु आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर यदि आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य के नागरिकों को e-district की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर करना होगा।

Uttar Pradesh Income Certificate - उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन
up income certificate

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आर्टिकलविवरण
आर्टिकल का नामउत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र
पोर्टल का नामई-डिस्ट्रिक्ट यूपी
e District UP पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
प्रमाण पत्र सेवाएं, अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं, सेवा अवलोकन आदि
राज्यउत्तर-प्रदेश
लाभार्थीराज्य के सभी नागरिक
आय प्रमाणपत्र आवेदन का माध्यमऑनलाइन
पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.nic.in
साल2024

यूपी आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ई डिस्टिक पोर्टल उत्तर प्रदेश की सहायता से आय प्रमाण पत्र को बनवाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए राज्य के सभी नागरिक घर बैठे आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Uttar Pradesh Income Certificate ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाना होगा-

  • Uttar Pradesh Income Certificate ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की e-district पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस वेबसाइट का मुख्य पेज (होम पेज )खुल जाएगा।
  • जैसे ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा यहाँ पर आपको मीनू बार में सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा।
Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply 2022
  • आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प का चयन कर लेना है। जैसे ही आप इसका चयन करते हैं आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में सबसे पहले तो लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी लॉगइन आईडी दर्ज करने के बाद आपको उपलब्धता की जांच करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आवेदक का नाम ,जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड यानी सुरक्षा कोड को भर कर सुरक्षित करें कि बटन पर क्लिक कर देना है। जैसा की नीचे दर्शाया गया है –उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र
  • अब आपके ईमेल आईडी या आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन आईडी और ओटीपी आपको भेज दिया जाएगा।
  • अब आपको लॉगइन डीटेल्स को भर कर लॉगइन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा जैसे ही आप लॉगइन करते हैं आपके सामने वेबसाइट का नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र (income certificate) के विकल्प का चयन कर लेना है।
    उत्तर-प्रदेश आय प्रमाणपत्र
  • जैसे ही आप इसका चयन करते हैं इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपी आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की ऑनलाइन अप्लाई आवेदन हेतु आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाता है ,आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही से भर लेना है। इस फॉर्म में आपसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के विकल्प में से आपको अपने क्षेत्र का चयन कर लेना है।
  • आपको इस फॉर्म में जानकारी; जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनाने का कारण आदि सभी जानकारियों को सही से भर लेना है।
  • इसके बाद संलग्न करें और अपलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं आप के नीचे दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है।
  • इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदन संख्या भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं इसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आय प्रमाणपत्र हेतु जरूरी दस्तावेज

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपना आय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उत्तर-प्रदेश की e District पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म को भरते समय आय प्रमाणपत्र के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसकी सूची नीचे दी गयी है

पासपोर्ट साइज फोटोपहचान प्रमाण पत्र
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट)राशन कार्ड की फोटो कॉपी
आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटोआधार कार्ड
सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्रमोबाइल नंबर
जन्म तिथि प्रमाण पत्रसैलरी स्लिप (नौकरी वालो के लिए)

आवेदन स्थिति कैसे देखें? (UP Income Certificate Status)

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • अब वेबसाइट का होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना है।
application status
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या दर्ज (Enter Application Number) का बॉक्स खुल जायेगा आपको यहाँ पर आवेदन संख्या दर्ज कर लेनी है।
  • इसके बाद सर्च के आइकॉन करना है।
  • सर्च पर क्लिक करते ही अगले पेज में यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल कर आ जाएगी।

यूपी आय प्रमाण पत्र के उपयोग

आय प्रमाण पत्र केवल आपके आय को प्रमाणित नहीं करता बल्कि यह कई प्रकार से आपके लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है –

  • सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए ;जैसे छात्रवृति प्राप्त करना हेतु यदि आप पात्र है तो लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आपसे आय प्रमाणपत्र जैसे कई जरूरी दस्तावेजों को माँगा जाता है जो यह सिद्ध करता है की वास्तव में आप योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं या नहीं।
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। जिसके लिए आपको आय प्रमाणपत्र को दिखाना होता है।
  • शिक्षा लोन लेने के लिए, कॉलेज और स्कूल में प्रवेश लेने के लिए तथा ऋण पर रियायती ब्याज दर के लिए तथा कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में आवेदन हेतु आपसे इनकम सर्टिफिकेट को मुख्य दस्तावेज के रूप में माँगा जाता है।

Uttar Pradesh Income Certificate हेतु पात्रता

राज्य के नागरिकों को Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply करने से पूर्व पात्रता शर्तों को जान लेना आवश्यक होगा। आपको सबसे पहले नीचे दी गयी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा तभी आप अपना ऑनलाइन आय प्रमाणपत्र यूपी के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे –

  • आपको उत्तर राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल पर राज्य के नागरिक ही अपना आवेदन जरुरी दस्तावेजों के लिए कर सकेंगे।
  • अन्य राज्य के नागरिकों के लिए यह पोर्टल नहीं है।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र (e-District UP)

आय प्रमाण पत्र एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज (डाक्यूमेंट्स) है जो यह दर्शाता है कि आपके परिवार प्रतिवर्ष आय कितनी है। यह आपके प्रतिवर्ष आय को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ जाती है। किसी-किसी फॉर्म को भरते समय कई बार आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कई प्रकार के जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी आप से आय प्रमाण पत्र को माँगा जाता है। आपके आय प्रमाण पत्र के द्वारा यह लिखा जाता है कि आप संबंधित योजनाओं के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं।

कई सरकारी योजनाओं में आपको आपके आय के आधार पर ही सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इसलिए कई बार आपको योजना का लाभ लेने के लिए भी अपने आय प्रमाण पत्र को दिखाना होता है। उत्तर- प्रदेश सरकार द्वारा आय प्रमाणपत्र के लिए पोर्टल की सहायता से आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा को दिया गया है। अब राज्य के नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना up Income Certificate Online ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर-प्रदेश पर जाकर बनवा सकेंगे।

UP Income Certificate से संबंधित प्रश्न उत्तर

Uttar Pradesh Income Certificate की वैधता कितने समय तक रहती है ?

Uttar Pradesh Income Certificate की वैधता अधिकतम 3 साल होती है। 3 साल के बाद आपको इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए दुबारा आवेदन करना होता है।

इनकम सर्टिफिकेट में वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ?

प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इसकी सीमा को अलग-अलग रखा गया है। परिवार के सभी स्रोतों को मिलाकर पारिवारिक सालाना आय लगभग 40 हजार से 60 हजार के बीच होनी चाहिए।

e-District UP पोर्टल पर हम अपने आय प्रमाणपत्र की स्थिति को कैसे देखें?

इसके लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर -प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति का विकल्प का चयन करना होगा इसके बाद आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के विकल्प पर क्लिक करें लिए आपको आवेदन संख्या को यहाँ करने जा ऑप्शन आएगा, आवेदन संख्या दर्ज करें। सर्च आइकॉन पर क्लिक कर दें।

Uttar Pradesh Income Certificate की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? 

Uttar Pradesh Income Certificate की आवश्यकता आपको कई सरकारी (केंद्र /राज्य) योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय को सत्यापित करने हेतु पड़ती है। शिक्षा के लिए लोन लेने, छात्रवृति आवेदन करते समय, सरकार द्वारा चलायी गयी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर -प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उप्र की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.nic.in है।

आय प्रमाण पत्र बनने में समय लगता है?

इनकम सर्टिफिकेट यूपी को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन के बाद 2 से 7 दिन का समय बनने में लग जाता है।

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