उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन– राज्य के नागरिकों को प्रमाण पत्र से संबंधी एक बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इस सुविधा के अनुसार अब प्रदेश वासी मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। राज्य के निवासियों को मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब किसी भी कार्यालय में विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होने से अब नागरिक आसानी पूर्वक Uttar pradesh Death Certificate बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।

यदि कोई मृतक सरकारी पेंशन भोगी था एवं चाहे सम्पत्ति किसी अन्य के नाम में करनी है तो इसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन से संबंधी जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः Up Death Certificate in Hindi से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
Death Certificate UP Online– जैसे की आप सभी लोग जानते है की भारत में आरबीडी अधिनियम 1969 की धारा 7 के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण हेतु सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रार भी नियुक्त किये गए है ,यह रजिस्ट्रार स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित हो सकते हैं जैसे -सरकारी स्वास्थ्य संस्थान पंचायत ,नगर पालिका आदि।
Birth and Death Registration Act, 1969 के अंतर्गत किसी अस्पताल ,स्वास्थ्य केंद्र प्रसूति या नर्सिंग होम या इसी तरह के अन्य संस्थानों में जन्म और मृत्यु के संबंध में रजिस्ट्रार को इन घटनाओं की सूचनाएं देना अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम लागू करने के लिए 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। CRS पोर्टल के अंतर्गत अब देश के सभी नागरिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन
Death Certificate UP Online मृतक व्यक्ति के परिवार वाले अब ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार आसानी से घर बैठे CRS पोर्टल के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस पोर्टल में आवेदक व्यक्ति को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। पोर्टल में पंजीकरण करने के बाद ही वह ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते है। आज के समय में किसी भी कार्य को करने के लिए मृतक व्यक्ति के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
बिना प्रमाण पत्र के किसी भी तरह की कोई सेवा का लाभ नहीं लिया जा सकता है। मृतक व्यक्ति से संबंधी किसी भी प्रकार की ऐसी योजना जिसका वह लाभ ले रहा हो या फिर पेंशन, बीमा आदि का लाभ लेने लिए आपको यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
Uttar pradesh Death Certificate (उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन)
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र |
वर्ष | 2023 |
पोर्टल का नाम | Civil Registration System (CRS) |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना |
लाभ | मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधी सेवाओं की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए | यहां क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
UP EWS Certificate Online Apply
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का उद्देश्य
(RBD Act) 1969 के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जन्म मृत्यु पंजीकरण में एकरूपता और तुलनीयता को बढ़ावा देने हेतु एवं इसके आधार पर इन आंकड़ों का संकलन करने के उद्देश्य से ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य हो गया है। RGI के अंतर्गत सम्पूर्ण देश भर में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय एवं एकीकरण किया जाता है। लेकिन इस कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के पास निहित होता है।
यदि आप किसी मृत व्यक्ति से संबंधी जुड़ी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है, चाहे वह बीमा योजना हो ,पेंशन हो ,सम्पत्ति आदि हो तो इसके लिए आपको मृतक व्यक्ति के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति की मृत्यु कैसी परिस्थितियों में हुई है वह सभी जानकारी उसमें शामिल होती है ,यह मृत्यु को सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मृतक व्यक्ति के नाम से सरकार से कई लाभ प्राप्त करने के आप सरकार के समक्ष इस सर्टिफिकेट को प्रस्तुत कर सकते है।
परिवार में मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिनों के भीतर आप प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते है। 21 दिनों के अंदर यदि आप आवेदन करते है तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन यदि इसके बाद आप आवेदन करते है तो इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ
- मृतक व्यक्ति द्वारा यदि बीमा कराया है गया है और नॉमिनी के रूप में आपका नाम वहां मौजूद है तो आप कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इसका लाभ उठा सकते है।
- मृतक व्यक्ति से संबंधी सभी लाभ को आप सरकार के तहत प्राप्त करने के लिए Uttar pradesh Death Certificate का उपयोग कर सकते है।
- यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार आप ऐसी योजना का लाभ ले सकते है जो मृतक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा रही थी एवं मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्य उसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
- मृतक व्यक्ति के नाम पर जो संपत्ति उसे अपने नाम पर करने के लिए आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते है।
- पति पत्नी के बैंक में जॉइंट अकाउंट होने पर यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकी मृतक व्यक्ति के बाद आप अपने जॉइंट अकाउंट को हटा सकते है।
- मृतक व्यक्ति से जुड़ी किसी भी तरह की क्लेम राशि को उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सभी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गयी है।
- मृतक का राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आवेदन पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- शपथ पत्र
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
Uttar pradesh Death Certificate online Registration हेतु आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार रूप से साझा की गयी है।
- यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए crsorgi.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में General Public Signup के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में आपको sign up करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, Date of Occurrence of Event, आदि।
- इसके बाद आपको Place of Occurence of Birth/Death से संबंधी जानकारी को भरना है जैसे-स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज टॉउन, रजिस्ट्रेशन यूनिट आदि।
- सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद स्क्रीन में दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करके Register के ऑप्शन में क्लिक करें।
- portal में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर में लॉगिन विवरण प्राप्त होगा।
- पोर्टल में लॉगिन करें ,इसके बाद आपको Death Certificate online Registration के विकल्प में क्लिक करना है।
- अब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र सबमिट करना।
- इस प्रकार से उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्न उत्तर
किसी भी मृतक व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इस प्रमाण पत्र के कई सारे फायदे है जिसके लाभ मृतक व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य प्राप्त कर सकते है।
जब किसी मृतक व्यक्ति के नाम से आप सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
केंद्र सरकार के द्वारा मृत्यु एवं जन्म पंजीकरण हेतु Civil Registration System पोर्टल CSR को विकसित किया गया है। इस पोर्टल की मदद से आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन करते है तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आज की इस पोस्ट में हमने उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। किसी भी प्रकार के सवालों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।