आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको GST कितने प्रकार के होते है ? इसके बारे में बताने जा रहें है। जीएसटी सम्पूर्ण भारत देश में अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाला कर है, जो गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। आपको यह ज्ञात होना आवश्यक है, की जीएसटी अलग-अलग प्रकार से वसूला किया जाता है। हालांकि जीएसटी कई प्रकार के होते है। यहाँ हम आपको बताएंगे जीएसटी क्या है ? जीएसटी कितने प्रकार के होते है? कब कौन सा लगता है? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देने जा रहे है । Types of GST in hindi से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –

GST क्या है ? (GST Full Form In Hindi & English)
GST Full Form in English (Goods and Services Tax) होती है। जीएसटी का मतलब है – गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरल शब्दों में कहें तो जीएसटी सम्पूर्ण देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक जैसा बाजार बनाएगा। सम्पूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी इसलिए लाया गया क्योंकि पहले एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती थी। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलता है। किसी भी माल एवं सेवा पर कुल 18 % तक जीएसटी निर्धारित किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में लागू किया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। सरकार द्वारा जीएसटी के लिए एक आधिकारिक पोर्टल www.gst.gov.in भी बनाया गया है। इस पोर्टल का उपयोग देश के सभी नागरिक कर सकते है। इस पोर्टल पर जाकर नागरिक घर बैठे कई सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
जीएसटी कितने प्रकार के होते है?
Types of GST in Hindi :- जीएसटी को निम्न चार भागो में बांटा गया है। आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से जीएसटी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है। जानिए निम्न पॉइंट्स को पढ़कर –
- CGST
- SGST
- IGST
- UTGST

Types of जीएसटी in hindi 2023 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ पर हम आपको जीएसटी कितने प्रकार के होते है? और इससे सम्बंधित कुछ विशेष तथ्य बताने जा रहें है। इन तथ्यों के विषय में जानने के लिए आप नीचे दी गई सारणी देख सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | जीएसटी कितने प्रकार के होते है? |
साल | 2023 |
टॉपिक | जीएसटी के प्रकार |
लाभार्थी | सभी देश वासी |
आधिकारिक वेबसाइट | www.gst.gov.in |
GST के लाभ
क्या आप जानते है जीएसटी से क्या लाभ है ? यहाँ हम आपको जीएसटी लागू होने से मिलने वाले लाभों के विषय में सूचित करने जा रहें है। अगर आप भी जीएसटी के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। जीएसटी के लाभ निम्न प्रकार है –
- जीएसटी सम्पूर्ण देश के लिए एक लाभदायक व्यवस्था है।
- इससे अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों, सरकार और उपभोगताओं को लाभ होगा।
- इससे वस्तुओ और सेवाओं की लागत में कमी आएगी।
- जीएसटी से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय वस्तुएँ और सेवाएं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी।
- जीएसटी का लक्ष्य कर दरों और प्रक्रियाओ में समरूपता लाकर और आर्थिक बाधाओं को हटाकर भारत को एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाना है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत अर्थव्यवस्था का पथ प्रशस्त हो सके।
- जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है।
जीएसटी की विशेषताएं
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको जीएसटी की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देने जा रहें है। अगर आप भी माल और सेवा कर की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहते है तो आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ सकते है। ये विशेषताएं निम्न प्रकार है –
- वस्तुओ के निर्माण अथव बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर देय मौजूदा कराधानों की तुलना में माल और सेवा कर वस्तुओ या सेवाओं के प्रदाय पर लागू होगा।
- यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर होगा।
- जहाँ वास्तु एवं सेवा का उपभोग होगा, उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को यह कर उपार्जित होगा।
- यह एक दोहरा कर होगा। जिसमे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार समान दर से कर का उदग्रहण और संग्रहण करेंगे।
- माननीय उपभोग हेतु एल्कोहोलिक लिकर एवं पांच पेट्रोलियम उत्पादों यथा अपरिष्कृत पेट्रोलियम मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), उच्च गति डीजल (हाई स्पीड डीजल) आदि पर माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा।
- केंद्र द्वारा वर्तमान में उद्गृहित एवं एकत्रित किये जाने वाले निम्नलिखित करो की जगह माल एवं सेवा कर लगेगा –
- सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी)
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पाद )
- सेवा कर
- केंद्रीय प्रभार एवं उपकर, जहाँ तक वे वस्तुओ एवं सेवाओं के आपूर्ति एवं सेवाओं से सम्बंधित है )
- छूट प्राप्त वस्तुओ एवं सेवाओं की सूची केंद्र एवं राज्यों के लिए समान होगी।
- राज्य कर जिनको माल एवं सेवा कर में शामिल किया जाएगा –
- लक्जरी कर
- राज्य वैट
- क्रय कर
- एंट्री कर (सभी प्रकार के)
- लॉटरी सट्टेबाजी एवं जुए पर कर
- केंद्रीय बिक्री कर विज्ञापनों पर कर
GST सम्बंधित फुल फॉर्म
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको जीएसटी सम्बंधित कुछ फुल फॉर्म बताने जा रहें है। इन फुल फॉर्म को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
फुल फॉर्म | अंग्रेजी में | हिंदी में |
CGST | Central Goods and Services Tax | केंद्रीय माल और सेवा कर |
SGST | State Goods and Services Tax | राज्य माल और सेवा कर |
IGST | Integrated Goods and Services Tax | एकीकृत माल और सेवा कर |
UTGST | Union Territory Goods and Services Tax | केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर |
कब कौन सा जीएसटी लगता है?
उम्मीदवार ध्यान दें अब हमने आपको ऊपर दी गई जानकारी में जीएसटी के प्रकार और फुल फॉर्म के बारे में तो सूचित कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि कब कौन सा जीएसटी लगता है? यहाँ हम आपको नीचे दी गई जानकारी में बताने जा रहें है। कब कौन सा जीएसटी लगेगा। जानने के लिए पूरी जानकारी पढ़ें –
जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे खोलें
IGST full form in Hindi (एकीकृत माल और सेवा कर)
IGST की फुल फॉर्म Integrated Goods and Services Tax है। हिंदी में इसे एकीकृत माल और सेवा कर कहा जाता है । के तहत अगर राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को माल बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में IGST लगता है। IGST कुल 18 % लगता है।
CGST full form in Hindi (केंद्रीय माल और सेवा कर ) और SGST full form in Hindi (राज्य माल और सेवा कर)
CGST की फुल फॉर्म Central Goods and Services Tax है और SGST की फुल फॉर्म State Goods and Services Tax है। सीजीएसटी हो हिंदी में केंद्रीय माल और सेवा कर कहते है और एसजीएसटी को हिंदी में राज्य माल और सेवा कर कहते है।

Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST (केंद्रीय माल और सेवा कर) तथा SGST (राज्य माल और सेवा कर) लगता है। राज्य के अंतर्गत बेचे गए माल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों समान मात्रा में लगता है। इस पुरे क्रय-विक्रय में सामान का कुल जीएसटी 18 प्रतिशत लगता है। उदाहरण द्वारा समझिए –
माना कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति, मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर GST की Rate 18 % है तो उस बेचे गए माल पर 9 % CGST तथा 9 % SGST लगेगा।
UTGST full form in Hindi (केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर)
जैसा कि आप सभी जानते है हमारे देश में 28 राज्य है और 2 (दिल्ली और पुडुचेर्री) में खुद का का विधानमंडल होता है जहाँ पर उनका बजट पेश होता है। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में भी SGST ही लगाया जाएगा। केवल 5 केंद्र शासित प्रदेश में (अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन और दिउ, लक्षदीप) इनका कोई विधानमंडल नहीं होता है। इनके टैक्स को एकत्रित करने के लिए UTGST जारी किया गया है। UTGST का रेट भी 18 % ही होता है। उदाहरण से समझिये- जब यूनियन टेरिटरी के अंदर ही माल बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में UTGST लगता है।
जीएसटी 2023 से सम्बंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
जीएसटी सम्बंधित आधिकारिक वेब साइट क्या है ?
जीएसटी सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट www.gst.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको ऊपर दी गई जानकारी मे उपलब्ध करा दिया गया है।
जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है ?
GST की फुल फॉर्म Goods and Services Tax है। हिंदी में इसे माल और सेवा कर कहते है।
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है ?
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है।
जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?
जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
भारत में जीएसटी कब लागू की गई ?
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी।
जीएसटी सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
जीएसटी सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4786 है। इस नंबर पर सम्पर्क करके आप सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं ?
जीएसटी कुल चार प्रकार के होते हैं – 1. केंद्रीय माल और सेवा कर (Central Goods and Services Tax) 2. राज्य माल और सेवा कर (State Goods and Services Tax) 3. एकीकृत माल और सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax) 4. केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (Union Territory Goods and Services Tax) ।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि इस लेख में हमने आपसे जीएसटी कितने प्रकार के होते है? और इससे जुडी अनेक जानकारी साझा की है। अगर आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4786 आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।