छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन कर दिया दिया है। राज्य सरकार निरंतरता से अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान कर रही है। सेवाओं के इस डिजिटलीकरण में छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों के लिए परिवहन सम्बंधित तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का शुभारम्भ किया है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार की तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की जानकारी देंगें जिसकी सहायता से आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आर्टिकल | तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | राज्य के नागरिकों को परिवहन सम्बन्धी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्रदान करना। |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के स्थाई नागरिक |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की शुरुवात 1 जून 2021 को की गयी। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसका परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र को आधार से इंटीग्रेट कर रहा है।
इस योजना से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को परिवहन विभाग की 22 सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है।
उद्देश्य
- छत्तीसगढ़ के नागरिकों को परिवहन विभाग की सेवाएं आसानी से उपलब्ध करना है।
- राज्य के नागरिकों तक सेवाएं पोर्टल के माध्यम से पहुंचायी जाये जिस से वे घर से ही सेवाओं का आवेदन कर पाएं।
लाभ और विशेषताएं
- तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना से नागरिकों को परिवहन विभाग से जुडी 22 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- योजना में दी जाने वाली सेवाओं में लाइसेंस सम्बन्धी 10 एवं वाहन सम्बन्धी 12 सेवाएं हैं।
- इस योजना में नागरिक द्वारा किये गए आवेदन का लाभ स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर में ही आ जाता है।
- छत्तीसगढ़ के नागरिकों को परिवहन विभाग के दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिस से उनके समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
- इस योजना से छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग के दफ्तरों पर कार्य का दबाव नहीं पड़ता है।
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
- मोटरयानों का नवीन पंजीयन
- मोटरयानों में परिवर्तन (मॉडिफिकेशन)
- पुराने वाहनों की आरसीसी में संसोधन
- वाहनों का अल्ट्रेशन
- फाइनेंशन की फ्रेश आरसी
- स्वामित्व अंतरण
- नवीन ड्राइविंग लाइसेंस
- पंजीयन कार्ड में पता परिवर्तन
- पंजीयन कार्ड की द्वितीय प्रति
- पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण
- पंजीयन कार्ड का पुनः समानुदेशन
- पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत
- हॉइपोथिकेशन जोड़ना, जारी रखना-रद्द करना आदि
योजना हेतु पात्रताएं
- तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
- नागरिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- नागरिक के पास योजना में पंजीकरण करने के लिए मांगे गए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटरआईडी)
- PAN कार्ड
- राशन कार्ड (एड्रेस प्रूफ)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
लॉगिन करने की प्रक्रिया
यदि आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं एवं आप तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएँ।
- आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पेज में लॉगिन पर क्लिक करें।
- लॉगिन पर क्लिक करते ही चार विकल्प आपको दिखेंगे: वाहन लॉगिन, सारथी लॉगिन, डीलर लॉगिन, वाहन बैकलॉग लॉगिन।
- आपको जो आवेदन करना है उसके विकल्प पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर यूजर आईडी दर्ज करें। वेरिफिकेशन कोड भरें एवं Submit पर क्लिक करें।
- Submit पर क्लिक करते ही पोर्टल पर लॉगिन सफल हो जायेगा।
तुंहर सरकार तुंहर द्वार से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
तुंहर सरकार तुंहर द्वार क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को परिवहन विभाग सम्बंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना प्रारम्भ की गयी है।
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रताएं अनिवार्य हैं?
आपको छत्तीसगढ़ का स्थाई नागरिक होना जरूरी है एवं आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए।
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना में नागरिकों की कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है?
योजना से नागरिकों को कुल 22 सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें लाइसेंस सम्बन्धी 10 एवं वाहन सम्बन्धी 12 सेवाएं शामिल हैं।
लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है?
लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 माह होती है उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना से गाडी के मॉडिफिकेशन की अनुमति परिवहन विभाग द्वारा मिल जाती है?
हाँ वाहन में परिवर्तन की अनुमति तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना से मिल जाती है।
यदि छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन किया हो तो वह किस माध्यम से हमें मिलता है?
ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे घर पहुंचाया जाता है।
हेल्पलाइन
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना से परिवहन विभाग में लाइसेंस सम्बन्धी या वाहन सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए 75808-08030 पर कॉल करें।