RBI Alert: अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि बचत खाते में भी पैसे रखने के लिए लिमिट सेट है। उस लिमिट से ज्यादा आप पैसे जमा करके नहीं रख सकते हैं। लिमिट से ज्यादा पैसा रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है।
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सेविंग अकाउंट के पैसे की सुरक्षा
अगर आपका भी सेविंग अकाउंट (Saving Account) है और उसमे आप अपनी बचत के पैसे रखते हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। क्या आपको पता है आप अपने बचत खाते या सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं?
बचत खाते में पैसे रखने की सीमा
बचत खाते में पैसे रखने की सीमा होती है जोकि 5 लाख रुपये है। यह सीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा निर्धारित की जाती है। DICGC एक सरकारी संस्था है जो बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस दिलाने का काम करती है।
अगर आप अपने बचत खाते में 5 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं और बैंक डूब जाता है तो आपको केवल 5 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जमा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
डिपॉजिट इंश्योरेंस
बचत खाते में पैसे रखने की सीमा के बारे में जानने के बाद यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि बैंक डूबने की स्थिति में आपके पैसे की सुरक्षा कैसे की जाती है।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एक सरकारी योजना है जो बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस दिलाने का काम करती है। यह योजना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा संचालित की जाती है।
बैंक डूबने पर 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा
DICGC एक सरकारी संस्था है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करती है। DICGC के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा कवरेज मिलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी।
2020 में, सरकार ने DICGC एक्ट में बदलाव किया और डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की कि बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को अपने 5 लाख रुपये के क्लेम 3 महीने (90 दिन) के अंदर मिल जाएंगे।
अकाउंट धारकों के लिए सुरक्षित फैसला
किसी भी बैंक में किसी व्यक्ति के सभी खातों को मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की गारंटी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक ही बैंक में 5 लाख रुपये की FD करा रखी है और उसी खाते में 3 लाख रुपये भी सेव कर रखे हैं तो बैंक डूबने पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे।
यह नियम सभी प्रकार के बैंक खातों पर लागू होता है जैसे कि बचत खाते, चालू खाते, जमा खाते, आवर्ती जमा (RD) और सावधि जमा (FD)।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DICGC केवल बैंकों द्वारा जमा किए गए पैसे का बीमा करता है। यह अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा किए गए पैसे का बीमा नहीं करता है।
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