RBI Rules for Notes: फटे-पुराने नोटों को कैसे बदलें? जान लें RBI का नियम

अक्सर, नोटों की गड्डी में से अगर कोई कटा-फटा नोट निकल आए, या कोई आपको फटा हुआ नोट चिपका कर चला जाये तो ऐसे में हमें काफी गुस्सा आता है। कटे फटे-पुराने नोट (Mutilated Notes) हमेशा ही परेशानी का कारण बनते हैं। चाहे दुकानदार हो या ग्राहक, कोई भी उन्हें लेना नहीं चाहता। या फिर कभी ATM से ही कटे-फटे नोट निकलें, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो आपको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं फटे-पुराने नोटों को बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ((RBI Rules for Mutilated Notes)  के नियम क्या कहते हैं।

RBI Rules for Notes: फटे-पुराने  नोटों को कैसे बदलें? जान लें RBI का नियम
RBI Rules for Notes: फटे-पुराने नोटों को कैसे बदलें? जान लें RBI का नियम

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नोटों को बदलवाने की चिंता न करें

आरबीआई (Reserve Bank of India) ने फटे-पुराने नोटों को बदलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, अगर आपके पास कटे-फटे या गंदे नोट हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। RBI के नियमों के अनुसार, आप इन फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। यहां तक कि बैंक आपसे इन नोटों को बदलने के लिए मना भी नहीं कर सकते, चाहे आपका उस बैंक में खाता हो या न हो। आप किसी भी कार्यदिवस में जाकर नोटों को बदलवा सकते हैं।

क्या हैं फटे नोटों की लंबाई और चौड़ाई के लिए नियम

RBI ने नोटों को बदलने के लिए विशेष नियम निर्धारित किए हैं, जिसमें नोटों की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर रिफंड की राशि तय की जाती है। यदि नोट का 80% हिस्सा मौजूद है, तो आपको पूरा मूल्य मिलेगा। 40% से कम हिस्सा होने पर आधा मूल्य और 40% से 80% हिस्सा होने पर पूरा मूल्य मिलेगा।यदि नोट जले हुए, टुकड़े-टुकड़े हुए या बुरी तरह चिपके हुए हैं, तो बैंक उन्हें नहीं बदलेगा।

नोट बदलने को लेकर बैंकों की भूमिका

नोट बदलने को लेकर RBI ने बैंकों की भूमिका भी निर्धारित की है, अगर कोई व्यक्ति पुराने या फटे नोट बदलने के लिए किसी बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसे किसी भी कारण से नोट बदलने को लेकर मना नहीं कर सकते हैं, बैंक नोटों को बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। और आपको नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र भी नहीं दिखाना होगा। लेकिन, नोट के बदले आपको कितना पैसा मिलेगा ये नोट कितना प्रतिशत बचा हुआ है उस पर निर्भर करता है।

RBI के नियम

आरबीआई ने नोटों की गुणवत्ता और स्थिति के आधार पर उनकी कीमत तय करने के लिए नियम बनाए हैं। नोट की ज्यादा खराब होने पर, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। 50 रुपये या उससे कम कीमत वाले नोट के लिए, यदि नोट पचास प्रतिशत या उससे कम खराब है, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है।

2000 और 500 रुपये के नोट लिए नियम

2000 रुपये का कटा फटा नोट बदलने के लिए, RBI का नियम है कि यदि नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा मौजूद हो, तो इसे पूरा माना जाएगा। वहीं, 500 रुपये के नोट के लिए, यदि नोट 80 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो पूरा पैसा मिलेगा। और अगर 40 वर्ग सेंटीमीटर ही नोट बचा है तो ऐसे में केवल आधा ही मिलेगा।

अगर ATM से मिले कटे-फटे नोट?

अगर आप ATM से पैसे निकालने गए और आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिले हैं, तो उन्हें भी आप उस बैंक में जा सकते हैं जिसके एटीएम से आपको नोट मिले थे। या उस बैंक में जाकर शिकायत कर सकते हैं, बैंक आपको नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको नोट बदलने के लिए बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा। साथ ही आपको एटीएम से निकली पर्ची भी जमा करनी होगी। यदि पर्ची नहीं है, तो आपको मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपके नोटों को बदल देगा।

यह भी ध्यान रखें:

  • आप एक बार में 20 नोट बदल सकते हैं।
  • इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

यदि आपको नोट बदलने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

RBI हेल्पलाइन नंबर: यदि आपको नोट बदलने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। या हेल्पलाइन (1800 22 22 11 या 1800 425 3225) पर संपर्क करें। या आप आरबीआई के ट्विटर हैंडल (@RBI) पर भी ट्वीट कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ पर जा सकते हैं।

तो अगली बार जब भी आपके हाथ ऐसे कटे फटे पुराने नोट लगें, तो गुस्सा न करें या चिंता न करें बस याद रखे की आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।

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