राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना | ऑनलाइन पंजीकरण

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य में राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना को संचालित किया गया है।

योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी किसानों को वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा जिनकी कृषि के दौरान मृत्यु हुई है या फिर कृषि कार्य करते समय शरीर का कोई अंग स्थाई रूप से विकलांग हो गया है।

किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं को शुरू किया गया है जिसमें से किसान कर्ज माफी योजना भी मौजूद है इसके अंतर्गत किसानों के द्वारा लिए गए ऋण में माफी दी जाएगी।

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
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राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों की कृषि क्षेत्र में हुई जान-माल की हानि की भरपाई करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी।

स्कीम के अंतर्गत किसानो को खेती करते समय जंगली जानवरों के आक्रमण या फिर अन्य प्रकार की किसी भी दुर्घटना हेतु वित्तीय सहायता करेगी।

किसानो को 5 हजार से 2 लाख तक की सहायता करेंगे , शारीरिक रूप से विकलांग होने वाले नागरिकों को एवं मृतक किसान के परिवार को 2 लाख रूपये तक की सहायता दी जाएगी।

सरकार ने 11 सितम्बर 2009 में इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के मजदूर भाई जिनका भी कार्य करते समय दुर्घटना में कोई नुकसान हुआ है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

कृषक साथी सहायता योजना के कुछ मुख्य बिंदु

योजना राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
राज्य राजस्थान
वित्तीय सहायता 5000 से 2 लाख रुपये तक
किसके द्वारा संचालित की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोद
आधिकारिक वेबसाइट (rajasthan.gov.in)

स्कीम के तहत उद्देश्य

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया है।

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क्युकी दुर्घटना में जिन किसानों की मृत्यु हो गयी है उन परिवारों को 2 लाख रूपये दिए जायेंगे। साथ ही दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग होने वाले किसान जो कृषि कार्यों को करने में अक्षम है उन्हें भी योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।

ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके। योजना से मिलने वाली राशि से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होंगे।

नाम का इतिहास

योजना का शुभारम्भ 30 अगस्त 1994 में हुआ था। सर्प्रथम इस योजना का नाम कृषक साथी योजना” था। 22 दिसम्बर 2004 में इस योजना का नाम बदलकर “किसान जीवन कल्याण योजना” रख दिया गया था।

9 दिसम्बर 2009 में योजना के नाम में पुनः परिवर्तन किया गया जिसके बाद योजना का नाम बदलकर “राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना” रख दिया गया।

योजना के अंतर्गत विभिन प्रकार के दुर्घटनाओं में मिलने वाली सहायता राशि
दुर्घटनासहायता राशि
मंडी प्रांगण में कार्यरत हमला/पल्लेदार/मजदूर को किसी प्रकार का फ्रैक्चर होने पर5000 रूपए
एक ऊँगली कटने पर5000 रूपए
दो ऊँगली कटने पर10000 रूपए
तीन ऊँगली कटने पर15000 रूपए
चार ऊँगली कटने पर20000 रूपए
एक अंग जैसे हाथ, पाँव, आँख आदि भंग होने पर25000 रूपए
पुरुष अथवा महिला के बालों का आंशिक डी स्केलपिंग होने पर25000 रूपए
पुरुष अथवा महिला के बालों का डी स्केलपिंग होने पर40000 रूपए
रीड की हड्डी टूटने या सर पर चोट लगने पर50000 रूपए
दो अंग काटने पर जैसे हाँथ, पैर, आँख आदि50000 रूपए
मृत्यु होने पर2 लाख रूपए

योजना का लाभ

  • राज्य के सभी किसान नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है जो कृषि कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुए है।
  • योजना के तहत राज्य के कृषि कार्यों में भागीदारी रखने के पश्चात क्षतिग्रस्त हुए नागरिक जैसे कुंआ खोदने वाले, ट्यूबेल से सिंचाई करने वाले लोग, बिजली से करंट लगने वाले व्यक्ति एवं खेतों में रसायन छिड़कने वाले व्यक्ति आदि सम्मिलित है।
  • मिलने वाली राशि को पीड़ित किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जायेगा।
कृषक साथी सहायता स्कीम की आवश्यक पात्रताएं
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक की आयु 5 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
  • योजना के तहत आवेदन करने वाला आवेदक किसान होना चाहिए।
  • स्कीम के अंतर्गत किसान किसी खेती के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 6 माह के मध्य ही आवेदन करना होगा अन्यथा उसे योजना का पात्र नहीं माना जायेगा।

राजस्थान राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

योजना में आवेदन करने के लिए सर्प्रथम आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजो की जरुरत होगी यह दस्तावेज नीचे निम्नलिखित है :-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
  • FIR रिपोर्ट
  • चिकत्सक द्वारा प्रमाण पत्र
  • शपत पत्र
  • बैंक खाता
  • पंचनामा इलाज पर्ची
  • पुनर्विवाह संबंधित प्रमाण पत्र
  • दवाइयों के बिल
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

सभी दस्तावेजों के पुरे हों जाने पर अब आप स्कीम में आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

  • आवेदन हेतु आयोजना विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (rajasthan.gov.in) में विजिट करें। राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना | ऑनलाइन पंजीकरण
  • अब आप अपने मोबाईल नंबर और आधार कार्ड की सहायता से वेबसाइट में लॉगिन करके मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज कर सकते है।
  • इस प्रकार आपकी स्कीम में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या मंडी के अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।
  • सभी दस्तवेज जमा करने के पश्चात वह स्वयं ही आपकी लिए आवेदन फॉर्म दर्ज कर देगें।
  • इस प्रकार आपकी स्कीम में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों की दयनीय दशा में सुधार करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

योजना के तहत राज्य के कौन नागरिक आवेदन करने के लिए उम्मीदवार है ?

योजना के तहत राज्य के किसान जिनकी किसी कारण वश खेती के समय मृत्यु हो गई हो या उनके शरीर का कोई अंग भांग हो गया हो राज्य के ऐसे कृषक नागरिक आवेदन करने के लिए उम्मीदवार है।

दुर्घटना के कितने समय के भीतर आवेदन करा जा सकता है ?

दुर्घटना के 6 माह के भीतर योजना में आवेदन किया जा सकता है।

स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट (rajasthan.gov.in) है।

इस लेख में हमने आपके साथ राजस्थान की राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।

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