क्या अब घर के किराये पर भी लगेगा GST? जानें क्या है रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म

क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में आपको घर के किराये पर भी जीएसटी (Goods and Services Tax) देना होगा? जी हां, जीएसटी अधिनियम (GST Rule) के तहत कुछ शर्तों पर आवासीय किराये पर 18 फीसदी टैक्स देना होगा। अक्सर हम सोचते है GST केवल वस्तु और सेवा और बड़ी-बड़ी सेवाओं पर ही लगता है पर ऐसा नहीं है कई बार घर के किराये पर भी भी 18% GST लग सकता है?

क्या अब घर के किराये पर भी लगेगा जीएसटी? जानें क्या है रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म
क्या अब घर के किराये पर भी लगेगा जीएसटी? जानें क्या है रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म

क्या हर किरायेदार को देना पड़ता है GST?

नहीं, अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और GST में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको अपने किराए पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन, अगर आपने अपना घर किसी ऐसे व्यक्ति, कंपनी या संस्थान को किराये पर दिया है जो GST में रजिस्टर्ड है, तो उन्हें एक खास प्रक्रिया के तहत किराये पर 18% GST देना होगा।

रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म क्या होता है ?

जब कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता आपको कुछ बेचता है, तो वह उस सामान या सेवा की कीमत के साथ-साथ GST भी आपसे वसूलता है। फिर वह यह GST सरकार को देता है। लेकिन, रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म में, यह व्यवस्था उलट जाती है। इसमें, जो व्यक्ति सामान या सेवा खरीद रहा है, उसे ही GST सरकार को देना पड़ता है, न कि बेचने वाले को। यह तब होता है जब सेवा लेने वाला जीएसटी रजिस्टर्ड हो।

घर के किराये पर GST कब और कैसे दें ?

जब हम किसी GST रजिस्टर्ड व्यक्ति को कंपनी या संस्थान को अपना घर किराये पर देते हैं, तो आपके किराये पर GST लगेगा। किराये की रकम सीधे आपको नहीं, बल्कि सरकार को GST के रूप में देनी होगी। इसका मतलब है कि अगर आपका किरायेदार GST में रजिस्टर्ड है, तो उन्हें किराये पर 18% अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा, जो कि वे सीधे सरकार को भरेंगे।

उदाहरण:

मान लीजिए कि आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और आप 20,000 रुपये प्रति माह किराये पर घर लेते हैं। आपको 3,600 रुपये (18% जीएसटी) का भुगतान करना होगा।

टर्न ओवर कम होने पर भी जीएसटी क्यों?

जीएसटी अधिनियम के अनुसार, 20 करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्न ओवर वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। फिर भी, कई व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करते हैं। किराये पर टैक्स सभी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थानों पर लागू होता है।

कैसे करे टैक्स वापसी ?

यदि आप या आपका किरायेदार GST में रजिस्टर्ड हैं और आपको किराये पर GST भरना पड़ रहा है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आप GST रिटर्न फाइल करते समय इस टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको अपने व्यवसाय के लिए कुछ वित्तीय लाभ मिल सकता है।

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