हिमाचल प्रदेश ने राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है।
योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों को सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। जिससे उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana की सहायता से राज्य का भविष्य उज्जवल होगा एवं उम्मीदवार बच्चों को अपने माता-पिता की कमी के कारण होने वाली संसारिक कठिनाइयों से भी बचाया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाए संचालित करते है। जिनमे से एक हिमाचल प्रदेश सहारा योजना भी है इसके तहत राज्य के लम्बे समय से बीमार रोगियों को उपचार के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए की गई है।
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana के माध्यम से राज्य सरकार ने राज्य के ऐसे बच्चों के पालन पोषण का सम्पूर्ण खर्च उठाने का निर्णय लिया है। जिन्होंने अपने माता एवं पिता दोनों को ही खो दिया है।
अभिभावकों के आभाव के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण उनका भविष्य खराब हो जाता है इसलिए सरकार उन्हें Children of State के रूप में अपनाएगी एवं उनकी देखभाल करेगी।
साथ ही उन्हें परिवार की कमी महसूस न हो उसके लिए उन्हें प्रत्येक त्योहारों पर नए कपड़े एवं 500 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे। जिससे वह अन्य बच्चों की भांति ही खुशहाल जीवनयापन कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल उनकी 27 वर्ष की आयु समाप्त हो जाने तक की जाएगी। उसके पश्चात सरकार उनको वित्तीय सहयोग भी प्रदान करेगी। जिससे वह अपने आगे का जीवन बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरा कर सकेंगे।
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana Highlights
योजना | मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के अनाथ बच्चो को आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | (sukhashray-hp.nic.in) |
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना उद्देश्य
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब एवं अनाथ बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके विवाह तक का सम्पूर्ण खर्च व्यय करना है।

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जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे एवं उन्हें आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जायेगा। जिसके लिए सरकार उन्हें प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
योजना के माध्यम से बच्चों को अपने माता- पिता की कमी के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा।
उम्मीदवारों को अन्य बच्चों की तरह ही सम्पूर्ण मौलिक अधिकार मुहैया करवाए जायेंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- स्कीम के तहत राज्य के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से लाभार्थी बच्चों का शिक्षा एवं विवाह तक का सम्पूर्ण खर्च सरकार स्वयं भुगतान करेगी।
- सरकार द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने की अंतिम आयु 27 वर्ष है। जिसके दौरान बच्चों को उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
- स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा 101 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली प्रतिमाह धनराशि उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।
- राज्य के अनाथ बच्चे निरीक्षक महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत राज्य के अनाथ बच्चे पात्र माने जायेंगे।
- योजना के अंतर्गत राज्य की निराश्रित महिलाये एवं वरिष्ठ नागरिक भी आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बच्चों के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- भूमि हीन होने का शपत प्रमाण पत्र
- निराश्रित महिलाओ का शपथ पत्र
- कोचिंग सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छात्रवास की रसीद।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता
- स्कीम के अंतर्गत 1 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक के बच्चों को कोचिंग एवं छात्रवास शुल्क के लिए 1,00,000 रुपये तक का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- बच्चों को घर बनाने के लिए तीन बिस्वा जमीन के आधार पर 3,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- साथ ही लाभार्थियों को विवाह के लिए 2,00,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत अगर बच्चे अपना स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक है, तो उन्हें 2,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बच्चों को प्रत्येक त्यौहार पर सरकार की और से 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अभी कुछ समय तक इन्तजार करना होगा। क्योकि सरकार द्वारा अभी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। इसलिए अभी योजना में आवेदन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा जैसे ही आवेदन संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ?
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों को सहारा देना जिससे वह अपने भविष्य को बेहतर बना सके एवं अपने जीवनयापन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न हो सके।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र कौन है ?
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र राज्य के अनाथ बच्चे, निराश्रित महिलायें एवं वरिष्ठ नागरिक है।
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana की आधिकारिक वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं की गई है।
इस लेख में हमने आपके साथ देश के “मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।