shramkalyan.mp.gov.in: श्रम कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन व लॉगिन

श्रमिक वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं को लांच किया जाता है। इस योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान होने के साथ-साथ अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों को सक्षम बनाने के लिए राज्य में श्रम कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।

इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की श्रम कल्याण योजना की जानकारी आपको हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। आप इस आर्टिकल की सहायता से योजना का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

shramkalyan.mp.gov.in: श्रम कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन व लॉगिन

Shram Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ अनेक लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। राज्य सरकार की इस योजना को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों में एवं 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाली वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों को शिक्षा, विवाह आदि से सम्बंधित अनेक सहायता योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। जिस से कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके।

आर्टिकल श्रम कल्याण योजना
राज्य मध्य प्रदेश
विभाग श्रम कल्याण मंडल मध्य प्रदेश
उद्देश्य श्रमिकों को अनेक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी मध्य प्रदेश के श्रमिक नागरिक
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट shramkalyanmandal.mponline.gov.in

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा संचालित अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। ऐसा होने से श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी जीवनशैली में सुधार लाया जा सकेगा। सरकार की इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए वे घर से ही आवेदन कर सकेंगे।

MP Shram Kalyan Yojana के अंतर्गत संचालित योजनाएं

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की जानकारी इस प्रकार है:

शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के दो बच्चों को शिक्षा करने के लिए आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 1000 रूपये से 20 हजार रूपये तक होती है।

कक्षा/पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति की राशि (रूपये में)
कक्षा 5 से कक्षा 8 तक1000
कक्षा 9 से कक्षा 12 तक1200
स्नातक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, PGDCA, DCA पाठ्यक्रम में1500
स्नातकोत्तर में3000
बी० ई० में10,000
MBBS में20,000

शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजकीय शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थी, उच्च शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर या बी ई पाठ्यक्रम परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं एमबीबीएस की परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को राज्य सरकार द्वारा 1500 रूपये से 25 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कॉपी वितरण योजना

राज्य सरकार की इस योजना के द्वारा श्रमिकों के बच्चों को कम मूल्य पर कॉपी एवं स्टेशनरी की सामग्री प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थियों को 10 कॉपी एवं 10 रजिस्टर कम विक्रय मूल्य जमा करने पर प्रदान किये जाते हैं।

विवाह सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपये प्रति विवाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विवाह की तिथि के पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के बाद ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा अंतिम संस्कार के लिए 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का आवेदन मृत्यु की तारीख से 1 साल के अंतर्गत करना होता है।

कल्याणी सहायता योजना

इस योजना में यदि किसी श्रमिक की किसी बीमारी से या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे समय समय राज्य सरकार द्वारा श्रमिक की पत्नी को 12000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 1 साल तक कर सकते हैं यह सहायता श्रमिक की पैंटी के बैंक अकाउंट में जून और दिसंबर की दो किस्तों में प्रदान की जाती है।

अनुग्रह सहायता योजना

राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक को किसी दुर्घटना की वजह से स्थाई बीमारी हो जाती है तब सरकार द्वारा श्रमिक को 5 हजार रूपये से 25 हजार रूपये तक की सहयता प्रदान की जाती है।

इस योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक श्रमिक के पास चिकित्सक का पर्चा, हॉस्पिटल में कम से कम 24 घंटे भर्ती एवं डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र रिपोर्ट के साथ जमा करना होता है।

उत्तर श्रमिक पुरस्कार योजना

इस योजना द्वारा राज्य के श्रमिकों को उत्तम श्रमिक चयनित होने पर राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में उत्तम श्रमिक के चयन समिति की अनुशंसा पर कल्याण आयोग के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन द्वारा किया जाता है।

श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक जब साहित्य क्षेत्र में उत्तर योगदान देता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 5000 रूपये से प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन राशि के साथ श्रमिक को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है।

इस पुरस्कार के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर कल्याण आयोग के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन द्वारा किया जाता है।

कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण सीखने पर राज्य सरकार द्वारा कुल प्रशिक्षण शुल्क का 50% या 8000 रूपये में से जो कम हो वो प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होता है।

विदेश में उच्च शिक्षा हेतु सहायता योजना

यदि किसी श्रमिक के बच्चे से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40000 यूएस डॉलर निर्वहन भत्ता (अधिकतम $10000) प्रदान किया जाता है।

श्रम कल्याण योजना की विशेषताएं

  • राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इन सभी योजनाओं के माध्यम से श्रमिक एवं श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिस से उन पर आर्थिक दबाव नहीं बनता है।
  • इन सभी योजनाओं के द्वारा श्रमिक एवं उनके परिवारों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जाता है।
  • श्रम कल्याण योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की जीवनशैली में सुधार आएगा।
  • राज्य के श्रमिकों को उनके बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए सरकार द्वारा इन योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।

मध्य प्रदेश में अभिदाय दरें (Provident Rate)

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत धारा 9(2)(3) के अनुसार राज्य में अभिदाय दरें इस प्रकार हैं:

अभिदाय प्रतिवर्ष देय राशि
नियोजक का प्रति श्रमिक30/छः माह
प्रति श्रमिक10/छः माह
नियोजक का न्यूनतम अभिदाय1500/छः माह

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

पात्रताएं

  • योजना का आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी श्रमिक होना चाहिए।
  • श्रमिक राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाई/स्थापना में विगत एक वर्ष से कार्यरत होना चाहिए।
  • जिस संस्थान में श्रमिक कार्यरत हो उस स्थान द्वारा श्रमिक का अभिदाय (PF) नियमित रूप से जमा होना चाहिए।
  • योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक श्रमिक को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • औद्योगिक इकाई में कार्यरत होने का प्रमाण
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

श्रम कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन करें

यदि आप इस योजना की पात्रताएं पूर्ण करते हैं एवं आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें:

  1. सबसे पहले मध्य प्रदेश श्रम कल्याण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट shramkalyanmandal.mponline.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल के होम पेज पर पहुँचने पर User Login पर क्लिक करें।
  3. नए पेज में आप साइन अप करें पर क्लिक करें।
  4. अब आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करें। श्रम कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन करें
  5. कॅप्टचा कोड भरें एवं साइन अप पर क्लिक करें।
  6. नए पेज में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करें एवं पासवर्ड सेट करें।
  7. साइन अप करने के लिए Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया से आपका श्रम कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।

श्रम कल्याण योजना लॉगिन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम मध्य प्रदेश श्रम कल्याण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट shramkalyanmandal.mponline.gov.in पर जाएँ।
  • पोर्टल के होम पेज में ही ऊपर कोने पर बने यूजर लॉगिन पर क्लिक करें।
  • नए पेज में अब आप User Type में Citizen चुनें।
  • अब अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। श्रम कल्याण योजना लॉगिन करें
  • कॅप्टचा कोड भरें एवं लॉगिन करें पर क्लिक करें।

इसके बाद पोर्टल पर आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा एवं आप श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का आवेदन करने के लिए रीडायरेक्ट वेबसाइट में जा पायेंगें।

Shram Kalyan Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

श्रम कल्याण योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

श्रम कल्याण योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

Shram Kalyan Yojana क्या है?

Shram Kalyan Yojana द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के श्रमिक नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संबल बनाया जाता है।

श्रम कल्याण योजना के आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

श्रम कल्याण योजना के आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है।

MP Shram Kalyan Yojana के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं?

MP Shram Kalyan Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार की 11 योजनाएं शामिल हैं जिनके द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान होता है।

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए सरकार कितनी धनराशि प्रदान करती है?

मध्य प्रदेश श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए सरकार 40000 यूएस डॉलर प्रदान करती है।

MP Shram Kalyan Yojana का आवेदन कौन कर सकते हैं?

MP Shram Kalyan Yojana का आवेदन कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश के सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों में एवं 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाली वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्य करने वाले श्रमिक कर सकते हैं।

हेल्पलाइन

मध्य प्रदेश सरकार की श्रम कल्याण योजना से सम्बंधित किसी सहायता के लिए 0755-2572753 पर कॉल करें।

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