मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना आवेदन, लाभ व पात्रता

किसानों की आय को बढ़ा कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को समय-समय पर लांच किया जाता है। इस योजनाओं के द्वारा किसानों एवं कृषि दोनों का विकास किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सब्जी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक अनुदान योजना सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना की शुरुआत की गयी है। इस से किसानों को सब्जी की खेती करने में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना आवेदन करें
मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना की जानकारी प्रदान करेंगें। आप आर्टिकल की सहायता से योजना का आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के किसानों को बीज/संकर वाली सब्जियां जैसे लौकी, गिल्की, भिंडी, टमाटर, कद्दू आदि आदि की फसल का उत्पादन करने पर कुल लागत का 50% बीज वाली फसलों के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किये जाते हैं।

इस योजना के माध्यम से सब्जी की कंदवाली फसल या जड़ में लगने वाली सब्जियों के उत्पादन के लिए अधिकतम 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है।

आर्टिकल का नाम सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना
राज्य मध्य प्रदेश
विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश
उद्देश्य किसानों को संजी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुदान प्रदान करना
लाभार्थी मध्य प्रदेश के सभी किसान
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in

योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सब्जी उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार द्वारा सब्जी की फसल उगाने पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के संचालन से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि हो पायेगी। वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे। सब्जियों को वे बाजारों में बेच कर वे आर्थिक रूप से संबल हो सकेंगे। एवं उनकी जीवनशैली में सुधार आने के साथ ही वे खेती में अधिक मेहनत करेंगे।

लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश राज्य के सभी वर्ग के किसानों को इस योजना का पात्र बनाया गया है।
  • राज्य सरकार की इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
  • मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य में सब्जी के उत्पादन में वृद्धि होगी जिस से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी वे आत्मनिर्भर बन सकेंगें।
  • राज्य में निवास करने वाले वन अधिकार प्रमाण पत्र धारक आदिवासियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना में कुल लागत का 50% उन्नत/संकर सब्जी के बीज वाली फसल के उत्पादन पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है।
  • सब्जी की जड़ वाली फसल के उत्पादन के लिए यह अनुदान राशि 30 हजार रूपये है।

पात्रताएं

मध्य प्रदेश की इस योजना के लिए निर्धारित की गयी पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • इस योजना का आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से सम्बंधित हो वह इस योजना का आवेदन कर सकता है।
  • योजना के आवेदन किसानों की अपनी भूमि होनी चाहिए जिस पर वे सब्जियों की खेती करेंगें।
  • इस योजना में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि के लिए भूमि की सीमा न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक है।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन सम्बंधित दस्तावेज/खसरा खतौनी
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना आवेदन करें

यदि आप मध्य प्रदेश के किसान नागरिक हैं एवं इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आप आवेदन करें:

  1. सबसे पहले उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in में जाएँ।
  2. पोर्टल के मुख्य पेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नवीन पंजीयन पर क्लिक करें। मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना आवेदन करें
  3. अब आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं OTP सत्यापित करें।
  4. नए पेज में अब यूजर नाम एवं पासवर्ड सेट करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  5. पुनः पोर्टल के मुख्य पेज पर आएं एवं किसान लॉगिन पर क्लिक करें।
  6. अब Username एवं Password दर्ज करें। कॅप्टचा कोड भरें एवं लॉगिन पर क्लिक करें। मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना
  7. लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा एवं आप नवीन योजना में आवेदन करने हेतु क्लिक करें।
  8. नए पेज में अब आप सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना का चयन करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करें।
  9. आवदेन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें एवं Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आपका मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना के लिए आवेदन सफल हो जायेगा। आवेदन के विभागीय सत्यापन के बाद आपको अनुदान राशि प्रदान कर दी जाएगी।

सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना को कब और किस राज्य सरकार ने जारी किया?

सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना को वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया।

MP Sabji Kshetra Vistar Subsidy Yojana क्या है?

MP Sabji Kshetra Vistar Subsidy Yojana राज्य के किसानों को सब्जी की खेती करने पर अनुदान प्रदान करने वाली योजना है।

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना के लाभार्थी कौन हैं?

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना के लाभार्थी राज्य के वे सभी किसान है जो अपनी भूमि पर सब्जी की खेती कर रहे हैं।

MP Sabji Kshetra Vistar Subsidy Yojana का उद्देश्य क्या है?

MP Sabji Kshetra Vistar Subsidy Yojana का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें सब्जी की खेती करने हेतु अनुदान प्रदान करना है।

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in है।

सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि कितनी है?

सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि बीज वाली सब्जी के लिए 10 हजार/हेक्टेयर एवं जड़ वाली सब्जी के लिए 30 हजार रूपये/हेक्टेयर है।

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