मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की है।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ राज्य के BPL कार्ड धारकों को ही प्रदान किया जायेगा। योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन निर्धारित की गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जाता है।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना
योजना के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 25 हजार से 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार ने स्कीम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए 10 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। जिससे गंभीर बीमारी से पीड़ित निवासी बिना किसी वित्तीय खर्च के अपना उपचार करवा सकेंगे।
स्कीम के तहत आवेदकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे सरकाई अस्पतालों को प्रदान की जाएगी।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana Highlights
योजना | मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
उद्देश्य | शारीरिक रूप से बीमार गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | BPL कार्ड धारक |
आधिकारिक वेबसाइट | www.health.mp.gov.in |
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना उद्देश्य
MP Rajya Bimari Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिक जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे है। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके, उन्हें निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान की जाएगी।
जिससे उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं उन्हें गंभीर रोग से मुक्ति भी प्राप्त हो सकेगी।

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MP राज्य बीमारी सहायता योजना के लाभ
- योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से गरीब नागरिकों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम निर्धारित किये गए है।
- स्कीम के तहत प्रदान किये जाने वाली आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- योजना के तहत उम्मीदवारों को केवल 20 बिमारियों में से किसी बीमारी के लिए ही निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य के लाभार्थी नागरिकों को न्यूनतम 25 हजार से 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की सहायता से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे नागरिकों को आर्थिक राहत प्राप्त हो सकेगी।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत राज्य के बीपएल कार्ड धारकों को वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत उम्मीदवार पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नियुक्त नहीं होना चाहिए।
- नीचे दर्शाये गए सभी दस्तावेज योजना के तहत आवेदन करने के लिए होना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :- Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana में आवेदन करने के लिए आपको अपने “जिले के कलेक्टर ऑफिस” में सम्पर्क करना होगा।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद ऊपर दर्शाये गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच्ड कर दीजिये।
- अब पुनः उसी सरकारी दफ्तर में जाकर फॉर्म जमा कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना आवेदन फॉर्म को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते है।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने हेतु – क्लिक करें।
एमपी राज्य बीमारी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम योजना की अधिकारक वेबसाइट को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी MP राज्य बीमारी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना लॉगिन प्रोसेस
- सर्वप्रथम योजना की अधिकारक वेबसाइट (mponline.gov.in) को ओपन कर लीजिये।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉगिन” का विकल्प दिखाई देगा। उसे क्लिक कर दीजिये।
- अब अगले पेज पर आपसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड माँगा जायेगा। उसे दर्ज कर दीजिये।
- अब नीचे दिए गए “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपका मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है ?
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है।
MP राज्य बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है ?
MP राज्य बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के बीमारी से पीड़ित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके, उन्हें उपचार में सुविधा प्रदान करना है।
MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत लाभार्थी कौन है ?
MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत लाभार्थी राज्य के बीपीएल कार्ड धारक है।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mponline.gov.in) है।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत कितने रूपये का बजट निर्धारित किया गया है ?
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत 10 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस लेख में हमने आपके साथ उत्तरप्रदेश के “मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।