Loan Recovery Rule: लोन चुकाने में असमर्थ? घबराएं नहीं, जानिए बैंक से बातचीत का तरीका

Loan Recovery Rule: यदि कोई व्यक्ति अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है और डिफॉल्ट हो जाता है, तो क्या बैंक उसके साथ कठिनाईयों को बढ़ा सकता है? नीचे दी गई खबर में ग्राहकों को अपने अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। 

Loan Recovery Rule: लोन चुकाने में असमर्थ? घबराएं नहीं, जानिए बैंक से बातचीत का तरीका
Loan Recovery Rule: लोन चुकाने में असमर्थ? घबराएं नहीं, जानिए बैंक से बातचीत का तरीका

आमतौर पर, जब किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में तत्परता से पैसों की आवश्यकता होती है, वह लोन का सहारा लेता है। कई बैंक और कंपनियां ब्याज पर लोन प्रदान करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है और डिफॉल्ट हो जाता है?

कई लोग यह सोच सकते हैं कि इसका मतलब बैंक या ऋण प्रदाता कंपनी उन्हें परेशान करेगी या उन पर जोर जबरदस्ती करेगी। हालांकि, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं किया और उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो उसके साथ बैंक या ऋण प्रदाता कंपनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती।

ग्राहक को धमका या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते बैंक-

आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाता और डिफॉल्ट हो जाता है, तो बैंक या ऋण प्रदाता कंपनी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। हालांकि, बैंक इस काम के लिए रिकवरी एजेंट्स (Recovery Agents) की सेवाएं ले सकती है, लेकिन ये एजेंट्स अपनी हद पार नहीं कर सकते हैं। ग्राहक के बैंक के पैसे नहीं चुका रहा है तो उनसे थर्ड पार्टी एजेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी वे ग्राहक को धमका या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से, उन्हें ऐसा अधिकार नहीं है।

बगैर नोटिस के बैंक नहीं वसूल सकते लोन –

अपने लोन की वसूली के लिए लोन देने वालों, बैंक और कंपनियों को वैध प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सुक्युरेड लोन के मामले में, उन्हें गिरवी रखे गए एसेट को कानूनी रूप से जब्त करने का हक होता है। हालांकि, बैंक बिना नोटिस के ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) एक्ट, कर्जदारों को गिरवी रखे गए एसेट को जब्त करने का अधिकार देता है। इस ऐक्ट के तहत, नोटिस दिए बिना बैंक ऐसा कर सकते हैं। आइए जानें कि इस मामले में लोगों को क्या अधिकार होते हैं।

ग्राहक कर सकते हैं बैंक की शिकायत-

यदि एजेंट किसी ग्राहक से मिलने का प्रयास करता है, तो उसे ग्राहक के घर जाने का कोई अधिकार नहीं है। एजेंट ग्राहक के घर उस समय जा सकता है जब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच होता है। यदि एजेंट घर में जाकर दुर्व्यवहार करता है, तो ग्राहक को इसकी शिकायत बैंक में दर्ज करने का अधिकार है। यदि बैंक शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है, तो ग्राहक बैंकिंग ओंबड्समैन (Banking Ombudsman) के पास जा सकता है।

ये हैं कानूनी अधिकार-

1. बैंक कर्ज की वसूली के लिए गिरवी रखे गए एसेट को कानूनी रूप से जब्त कर सकता है, लेकिन इससे पहले उसे ग्राहक को नोटिस देना अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति 90 दिनों तक अपने बैंक किस्तों का भुगतान नहीं करता, तो उसका खाता नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में डाला जा सकता है। इस प्रकार के मामले में, कर्ज देने वाले को 60 दिन का नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है।

2. बैंक यदि आपको डिफॉल्टर घोषित करता है, तो इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आपके अधिकार हमारे जाते हैं या आप अपराधी बन जाते हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और आपको लोन की चुकाने के लिए समय देने का अनुशासन करना होता है, पहले वे आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं।

3. जब लेनदार 90 दिनों तक अपनी बैंक किस्त का भुगतान नहीं करता, तो उसका खाता नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में डाला जाता है। इस स्थिति में, कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना आवश्यक होता है।

5. यदि बॉरोअर नोटिस पीरियड के दौरान भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक एसेट की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, इसके लिए बैंक को 30 दिन और का पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है, जिसमें बिक्री के ब्योरे की जानकारी शामिल होती है।

6. एसेट का सही मूल्य प्राप्त करने का अधिकार, एसेट की बिक्री से पहले, बैंक या वित्तीय संस्थान को उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख, और नीलामी के समय का भी उल्लेख होता है।

7. यदि किसी एसेट को कब्जे में लिया जाता है, तो भी नीलामी की प्रक्रिया को ध्यान से निगरानी में रखना चाहिए। लोन की वसूली के बाद शेष राशि को प्राप्त करने का अधिकार लेनदार को होता है। इसे बैंक को लौटाने के लिए आवेदन करने पर बैंक को इसे लौटाना होगा।.

Leave a Comment