मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना: Kisan Sahay Yojana ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण स्टेटस

एक किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है। भारत में लगभग 70% आबादी कृषि क्षेत्र से जुडी हुई है, किसानों को देश का पालनहार कहा जाता है। पर कभी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान की पूरी मेहनत अर्थात फसल बर्बाद हो जाती है।

जिस से उन्हें आय का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार किसान इस नुकसान को सह नहीं सकते हैं और वे गलत राह को चुन लेते हैं।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

किसानों की इस पीड़ा को समझ गुजरात सरकार ने मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

आर्टिकलमुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना
राज्य गुजरात
विभाग श्रम एवं कृषि विभाग
उद्देश्य आपदाग्रस्त किसानों को मुआवजा प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के आपदा पीड़ित किसान
माध्यम
आधिकारिक वेबसाइट

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी द्वारा 10 अगस्त 2020 को मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गयी, यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर कार्य करती है।

इस योजना द्वारा प्राकृतिक आपदा से यदि किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो सरकार द्वारा उसे फसल के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यदि किसानों को प्राकृतिक आपदा से 33% से अधिक और 60% तक नुकसान हो तो 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है .

एवं यदि आपदा से 60% से अधिक फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से 56 लाख किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात के किसानों को आपातकाल में सहायता प्रदान करना है इस योजना से किसानों की स्थिति को मजबूत बनाया जा सकेगा। एवं उन पर आपदा के समय कोई दबाव ना बन सके।

योजना में की जाने वाली सहायता

  • यदि गुजरात के किसी भी स्थान में प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल नष्ट होती है तो सरकार उस आपदा के समय किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • यदि किसी प्राकृतिक आपदा से किसान की 33% से 60% तक फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान को 20 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि प्राकृतिक आपदा से किसान की 60% से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाये तो किसान को 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना से आर्थिक सहायता ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर किसान को 4 हेक्टेयर तक की भूमि में आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना किन परिस्थितियों में कार्य करेगी?

  • भारी बारिश होने पर– यदि राज्य के किसी जिले में या किसी स्थान में भारी बारिश पड़े जिसकी वजह से फसल क्षतिग्रस्त हो जाये तो इस स्थिति में मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की सहायता प्रदान की जा सकती है। जब उस स्थान पर 35 सेंटीमीटर तक की बारिश हो या लगातार 48 घंटे तक बारिश हो, तो ऐसी बारिश भारी बारिश होती है।
  • बेमौसम बारिश होने पर– यदि राज्य में किसी स्थान पर बिन मौसम की बारिश की वजह से फसल नष्ट हो जाये तो ऐसी स्थिति में योजना की सहायता प्राप्त की जा सकती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यदि लगातार 48 घंटे बारिश हो या किसी स्थान पर 50 मिलीमीटर तक बारिश हो तो यह बारिश बेमौसम बारिश के अंतर्गत आएगी।
  • सूखा पड़ने पर– यदि किसी जिले में भयंकर सूखा पड़ जाये एवं फसल बर्बाद हो जाये तो इस स्थिति में मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की सहायता मिलती है। सूखा पड़ने की स्थिति जैसे जब किसी स्थान पर 10 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई हो या मानसून में बारिश ही ना हुई हो।

योजना में आवेदक की पात्रताएं

  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदक गुजरात का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • यह योजना सिर्फ किसानों के लिए है।
  • वह किसान राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में 8-A खाताधारक एवं वनाधिकार के अंतर्गत मान्य किसान होना चाहिए।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवदेक के पास मांगे गए सभी दस्तावेज होने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • जमीन सम्बन्धी कागजात
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

राज्य के जो भी किसान आपदा से पीड़ित हैं एवं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो वे अभी इसके लिए इन्तजार करें। अभी सरकार द्वारा योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच नहीं किया गया है जिस वजह से इसका आवेदन ऑनलाइन नहीं हो सकता है।

गुजरात सरकार जैसे ही इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी करेगी हमारे आर्टिकल के माध्यम से हम आप तक आवेदन प्रक्रिया पहुचाएंगे।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया
  • जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीसी) गाँव/तालुका के उन लोगों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल का नुकसान हुआ है।
  • डीसी द्वारा बनाई गयी यह सूची 7 दिन के अंदर राजस्व विभाग के साथ साँझा की जाएगी।
  • सूची जमा करने के बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा फसल के नुकसान की समीक्षा की जाएगी।
  • उपर्युक्त सभी प्रक्रियाएं होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा साइन की गयी बेनिफिशियरी लिस्ट घोषित की जाएगी।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा कब की गयी थी?

10 अगस्त 2020 को योजना का घोषणा की गयी थी।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना राज्य के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी?

यह योजना राज्य के श्रम एवं कृषि विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी।

क्या मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में बाढ़ पीड़ितों को भी राहत प्रदान की जाती है?

नहीं यह योजना सिर्फ किसानों के लिए है।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की दर कितनी है?

इस योजना में यदि 33% से 60% तक नुकसान हो तो 20 हजार रूपये/हेक्टेयर और 60% से अधिक नुकसान हो तो 25 हजार रूपये/हेक्टेयर सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

अभी राज्य सरकार द्वारा इसके आवेदन के लिए कोई वेबसाइट जारी नहीं की गयी है।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य की योजना है?

गुजरात

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना किस बीमा के स्थान पर कार्य करती है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथं पर मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना कार्य करती है।

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