किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं उनकी आय में वृद्धि करने के प्रयास निरंतर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं, जिसके लिए वे किसानों के हित में अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करते हैं। जिसमें कृषि में सिंचाई करना एक महत्वपूर्ण अंग है।
जिसके लिए किसानों को महंगे यंत्रों को खरीदना होता है, वे यंत्र या तो बिजली से चलते हैं या ईंधन से। भूजल का स्तर कम हो रहा है जिस से भविष्य में कृषि एवं आम मनुष्य को भारी नुकसान हो सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसी समस्या के समाधान के लिए खेत तालाब योजना शुरू की गयी है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Khet Talab Yojana से सम्बंधित जानकारी एवं इसके आवेदन करने की प्रक्रिया को बताने जा रहे हैं।
आर्टिकल | खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश: ऑनलाइन आवेदन |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | कृषि विभाग |
उद्देश्य | राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार भूजल संरक्षण करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान नागरिक |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | कृषि विभाग, उ०प्र० (up.gov.in) |
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश
खेत तालाब योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी, उस समय अनेक अवरोधों के कारण इस योजना में काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेत तालाब योजना के महत्व को समझ कर इस योजना को पुनः 2016 में शुरू किया है।
इस योजना में किसानों को अपने खेत के एक हिस्से में तालाब बनाने में सब्सिडी दी जाएगी जो कुल लागत की 50 % होती है। इस योजना से बने तालाब में बारिश का पानी जमा होगा जिसे कृषि में प्रयोग में लिया जायेगा।
खेत तालाब योजना से विद्युत् एवं ईंधन से होने वाले किसानों के खर्चों को कम किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक और छोटे सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यूपी खेत तालाब योजना के उद्देश्य
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- खेत तालाब योजना में यदि किसान अपने खेत के एक हिस्से में तालाब बनाएंगे तो उन्हें उसमें 50 प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- Khet Talab Yojana से राज्य में जल संरक्षण के प्रति एक अच्छा सन्देश जायेगा। जिस से भूजल के स्तर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- वर्षा के जन को तालाब में संचित किया जायेगा। एवं संचित जल का सही उपयोग होगा।
- किसानों की आय बढ़ेगी जिस से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- राज्य के किसानों को कृषि में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- खेत तालाब योजना से किसानों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा जिस से वे कृषि के लिए प्रेरित होंगे।
उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के लाभ और विशेषताएं
- योजना से कृषि में होने वाली सिंचाई की समस्या को हल किया जायेगा, यांत्रिक सिंचाई कम होगी जिस से किसानों की आय में वृद्धि हो पायेगी।
- भूजल के स्तर को बढ़ाने में यह योजना अपना सहयोग करेगी। जिस से भविष्य में जल की समस्याएं कम हो सकेंगी।
- किसान तालाबों में मछली पालन भी कर सकते हैं जिस से उनकी आय बढ़ेगी।
- कृषि कार्यों के लिए निर्मित तालाबों के निर्माण का 50 % अनुदान सरकार प्रदान करेगी।
- इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया आसान है।
- योजना में दिया जाने वाला अनुदान किसान के बैंक अकाउंट में डीबीटी किया जाता है।
तालाब का आकार
तालाब | आकार |
छोटे तालाब | 22×20×3 मीटर |
मध्यम तालाब | 35×30×3 मीटर |
सरकार द्वारा प्रदान अनुदान राशि
दो फेजों में कार्य करने वाली इस योजना के प्रथम फेज में बुंदेलखंड में 12.25 करोड़ के खर्च से 2000 तालाबों का निर्माण किया जायेगा। एवं दूसरे फेज में पूरे प्रदेश के चिन्हित विकासखंडों में 27.88 करोड़ के खर्च से 3384 तालाबों का निर्माण किया जायेगा।
तालाब का आकार | कुल निर्माण खर्च (रु०) | अनुदान राशि (रु०) (50%) | अतिरिक्त राशि प्लास्टिक लाइनिंग हेतु (रु०) |
छोटे तालाब | 1,05,000 | 52,500 | 75,,000 |
मध्यम तालाब | 2,28,400 | 1,14,200 | 75,000 |
खेत तालाब योजना की पात्रताएं
- किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदक एक रजिस्टर्ड किसान होना चाहिए।
- किसान द्वारा किसी अन्य तालाब योजना का लाभ ना लिया गया हो।
- किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
लाभार्थी की चयन प्रक्रिया
- एक किसान केवल एक ही तालाब का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- जिलाधिकारी के स्तर से अनुमोदित सूची के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक तथा लघु/सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- किसान का योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं तालाब का विकल्प होना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
Khet Talab Yojana के आवेदन के लिए किसान बंधु के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जमीन के कागज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
खेत तालाब योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
खेत तालाब योजना के आवेदन हेतु आप को अनुदान के लिए टोकन निकालना होता हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें।

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Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upagripardarshi.gov.in में जाएँ।
- मुख्य पेज में पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इस पोर्टल पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- अब पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर यंत्र/खेत तालाब पर अनुदान हेतु टोकन निकालें पर क्लिक करें।
- नए पेज में खेत तालाब हेतु टोकन जनरेट की व्यवस्था पर क्लिक करें।
- अब आप अपने जिले का नाम चुनें, पंजीकरण संख्या भरें एवं खोजें पर क्लिक करें।
- अब आपकी जानकारी स्क्रीन पर होगी, अपना आधार नंबर दर्ज करें एवं आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- अब तालाब के प्रकार का चयन करें एवं आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- अब बुकिंग करें पर क्लिक करें एवं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये OTP को वेरीफाई करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया से आप खेत तालाब योजना के अनुदान का आवेदन कर सकते हैं।
खेत तालाब योजना से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कब की गयी?
इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी किंतु कुछ कारणवश ये बंद हो गयी थी। इसे दोबारा 2016 में शुरू किया गया है।
Khet Talab Yojana किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत है?
कृषि विभाग उत्तर प्रदेश
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश का आवेदन किस पोर्टल पर करना होता है?
कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर इसका आवेदन करते हैं।
खेत तालाब योजना में बने तालाब पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
तालाब के कुल निर्माण खर्च का 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार प्रदान करती है।
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल संरक्षण कर किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है।
खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश का आवेदन कौन कर सकता है?
सिर्फ वे रजिस्टर्ड किसान ही जो योजना की पात्रताएं पूरी करते हैं वे ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
सम्पर्क करें
कृषि विभाग से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए राज्य कृषि निदेशालय, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ (उत्तर प्रदेश)-226001 में सम्पर्क करें।