मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना : ऑनलाइन आवेदन लाभ एवं पात्रता

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा देश के प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्र कृषि एवं कृषकों के विकास के लिए अनेक योजनाओं को समय-समय पर शुरू किया जाता है। सरकार किसानों को हर परिस्थिति में सहायता प्रदान करने को तत्पर रहती है।

ऐसे ही किसानों के खेतों में होने वाली फसल यदि किसी अग्नि दुर्घटना की वजह से बर्बाद हो जाये तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री खेत-खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गयी है।

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना आवेदन करे
मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको उत्तर प्रदेश की इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करेंगें। आर्टिकल की सहायता से आप विकट परिस्थिति होने पर इसका आवेदन कर सकते हैं।

आर्टिकल मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
विभाग कृषि विभाग
उद्देश्य अग्निकांड दुर्घटना की वजह से बर्बाद हो चुकी फसल के नुकसान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान
सहायता राशि 30 हजार से 50 हजार रूपये तक
माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

15 दिसबंर 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की गयी है। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया एवं इसमें सहायता राशि बढ़ाई गयी। योजना को राज्य के कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

किसानों की आय एवं आजीविका का सबसे बड़ा साधन कृषि है पर कभी किसी अग्निकांड दुर्घटना की वजह से उनकी खड़ी फसल पर आग लग जाती है। ऐसे में किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कई किसान पूर्ण रूप से कृषि पर ही आश्रित होते हैं ऐसे में इन किसानों के परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।

सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को ऐसी दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिस से वे अपने परिवार के बुनियादी खर्चों का वहन कर सकते हैं। इस योजना का आवेदन करने के 2-3 हफ्ते के अंतर्गत इस योजना की आर्थिक सहायता किसान को प्राप्त हो जाती है।

खेत-खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी खड़ी फसल किसी प्राकृतिक अग्निकांड दुर्घटना की वजह से बर्बाद हो गयी हो।

इस योजना के माध्यम से किसानों को फसल के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई प्राप्त हो जाती है जिस से वे अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं या अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से सुधार सकते हैं।

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस योजना में किसान को आर्थिक सहायता तब ही प्रदान की जाती है जब उसकी फसल प्राकृतिक कारण (बिजली गिरना, शार्ट सर्किट) की अग्नि की वजह से बर्बाद हो जाती है।
  • यदि कोई किसान दुर्भावना से या किसी आपसी रंजिश की वजह से फसल में लाग लगाता है तो ऐसे में इस योजना की आर्थिक सहायता उसे प्रदान नहीं की जाती है।
  • राज्य की इस योजना में यदि किसी किसान की 1 हेक्टेयर भूमि की फसल अग्निकांड की वजह से नष्ट हो जाती है तो सरकार द्वारा उन्हें 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच यदि फसल का नुकसान होता है तो किसान को 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि में लगी फसल के नष्ट हो जाने पर किसान को 50 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच की पुष्टि होने पर ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

CM Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana पात्रताएं

  • इस योजना का आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी किसान होना चाहिए।
  • इस योजना का आवेदन तब ही करें जब आपकी फसल अग्निकांड दुर्घटना की वजह से नष्ट हुई हो।
  • अन्य किसी स्थिति के कारण यदि फसल नष्ट हो तो इस योजना की आर्थिक सहायता आपको प्रदान नहीं की जाएगी। इसके लिए अन्य योजना है।
  • फसल में हुए अग्निकांड के 90 दिनों के अंतर्गत इस योजना का आवेदन करना होता है।
  • आवेदनकर्ता के पास योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

यूपी खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रतिभूति का प्रारूप
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • अग्नि दुर्घटना से प्रभावित स्थान की फोटो
  • किसान के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान
  • दो साक्षियों के हस्ताक्षर
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान है एवं इस योजना की पात्रताएं पूरी करते हैं तो नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं:

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल के मुख्य पेज पर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
  3. अब नए पेज में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
  4. अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजर एड़ी बनाएं एवं मांगी गयी सभी जानकारियों (नाम, जन्मतिथि, पता, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि) को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  5. अब आप पासवर्ड सेट करें एवं कॅप्टचा कोड भरें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें। मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना रजिस्ट्रेशन
  6. आपके मोबाइल पर पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया

  1. सर्व्रप्रथम उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
  2. अब पोर्टल के मुख्य पेज पर पर सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें।
  3. अपना यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें।
  4. अब आप कॅप्टचा कोड भरें एवं लॉगिन पर क्लिक करें।
  5. लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली एवं कृषि विभाग के नीचे लिखे योजना के नाम के आवेदन पर क्लिक करें।
  6. नए पेज में योजना के आवेदन से सम्बंधित फॉर्म खुल जायेगा।
  7. आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी कृषक का विवरण, कृषक का पता, खेत/खलिहान का विवरण दर्ज करें। मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना
  8. आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें एवं दर्ज करें पर क्लिक करें।
  9. अब आप योजना के आवेदन के शुल्क 30 रूपये जमा करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है?

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है।

CM Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana क्या है?

CM Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana से उत्तर प्रदेश के किसानों को आग द्वारा नष्ट हो चुकी फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यूपी खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?

यूपी खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को अग्निकांड दुर्घटना से फसल के बर्बाद होने पर आर्थिक सहायता देना है।

CM Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

CM Khet-Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana के आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना में राज्य सरकार द्वारा कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदन की जाती है?

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना में राज्य सरकार द्वारा 30 हजार से 50 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यूपी खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

यूपी खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:
कृषक की फोटो, दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो, प्रतिभूति का प्रारूप

हेल्पलाइन

मुख़्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना से सम्बंधित किसी सहायता के लिए आप रज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर 0522 – 2720383, 2720384, 2720405 पर कॉल करें।

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