निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश: आवेदन ऑनलाइन, लाभ, पात्रता

किसी भी क्षेत्र के विकास में श्रमिकों का अभिन्न योगदान रहता है। श्रमिकों द्वारा ही सड़क बनाने से लेकर भवन बनाने तक के कार्य किये जाते हैं।

निर्माण कार्य जोखिम भरे होते हैं कई बार इनमें होने वाली दुर्घटना से श्रमिकों की मृत्यु भी हो जाती है। या उन्हें उम्र भर के लिए विकलांगता से ग्रसित हो जाना पड़ता है।

श्रमिकों के महत्व को समझते हुए सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं उनके लिए संचालित की जाती है ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवार का ध्यान रखते हुए राज्य में निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना शुरू की गयी है।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की जानकारी प्रदान करेंगें। इस आर्टिकल के द्वारा आप आवश्यकता पड़ने पर इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

आर्टिकल निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
विभाग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश
उद्देश्य श्रमिकों को दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के पंजीकृत श्रमिक
प्रदान सहायता राशि 1 लाख से 5 लाख रूपये तक
माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in

Nirman Kamgar Mrityu avm Divyangta Sahayata Yojana

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के जीवन के महत्व को समझते हुए श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है।

इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में एक पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत श्रमिक होना जरूरी होगा।

राज्य सरकार की इस योजना में यदि की श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक के परिवार को सरकार द्वारा विपदा के समय में आर्थिक सहायता की जाएगी।

और यदि नागरिक दुर्घटना होने पर विकलांगता से ग्रसित हो जाये तो सरकार उसे भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना में सरकार द्वारा श्रमिक या श्रमिक पर आश्रित नागरिकों को 1 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का उद्देश्य

राज्य के श्रमिक नागरिकों एवं उनके परिवारों को दुर्घटना जैसी विपदा के समय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका ध्यान रखना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से सरकार श्रमिक को कठिन समय में सहायता प्रदान कर उसे मजबूत रखना चाहती है।

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana UP की विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना श्रमिकों के महत्व को समझते हुए बनाई गयी है।
  • राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना से सहयता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना ली आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है इसका आवेदन करने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  • इस योजना में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता श्रमिक या उसके करीबी आश्रित के बैंक अकाउंट में प्रति माह प्रदान की जाता है।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश में प्रदान की जाने वाली सहायता

  • UPBOCW में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु अगर कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना की वजह से हुई हो तो ऐसे में राज्य सरकार श्रमिक पर आश्रित सदस्य को श्रमिक की अंत्येष्टि के लिए 25 हजार रूपये एकमुश्त प्रदान करती हैं।
  • इस स्थिति में 5 लाख रूपये पर साधारण ब्याज की दर से उसे मासिक किस्तों में 5 साल के लिए आश्रित को प्रदान करती है। प्रतिमाह आश्रित को 9395 रूपये ऐसे में प्राप्त होते हैं। इसकी स्वीकृति जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जाती है।
  • पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए सरकार द्वारा 25 हजार रूपये की एकमुश्त किस्त प्रदान की जाती हैं।
  • सामान्य मृत्यु पर श्रमिक पर आश्रित को 2 लाख रूपये 2 साल के लिए क़िस्त में प्रदान किये जाते हैं इसमें प्रतिमाह 8736 रूपये प्राप्त होते हैं इसकी स्वीकृति सम्बंधित अपर/ श्रमायुक्त द्वारा की जाती है।
  • कार्यस्थल में हुई दुर्घटना में यदि अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में 1 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक 25% से 50% तक स्थाई दिव्यांग हो जाता है तो उसे 2 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है जिसे 8736 रूपये की मासिक किस्तों में 2 साल तक प्रदान किया जाता है।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक 50% से अधिक और 100% से कम स्थाई दिव्यांग हो जाता है तो ऐसे में 3 लाख रूपये ली आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे 8953 रूपये की मासिक किस्तों में 3 साल तक प्रदान किया जाता है।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक 100% स्थाई दिव्यांग हो जाता है तो इस स्थिति में 4 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसे 9172 रूपये की मासिक किस्तों में 4 साल तक प्रदान किया जाता है।

UP Nirman Kamgar Mrityu avm Divyangta Sahayata Yojana की पात्रताएं

  • इस योजना में आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना से मृत श्रमिक पर आश्रित इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
  • श्रमिक पर आश्रित नागरिक को आश्रित होने का प्रमाण देना होगा।
  • सर्पदंश, हत्या, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं दैवीय आपदा की स्थिति में सामान्य मृत्यु मान्य होगी। योजना के अनुसार इसमें हितदेय प्रदान किया जायेगा।
  • आत्महत्या करने पर इस योजना का आवेदन निरस्त किया जायेगा।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • ऑनलाइन जारी किया हुआ श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • FIR/पंचनामा/पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (कार्यस्थल में दुर्घटना में मृत्यु होने पर)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त ना करने का स्वघोषणा पत्र
  • आधार नंबर से लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट
  • मोबाइल नंबर

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश आवेदन करें

यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुश्रवण करें:

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएँ।
  2. UPBOCW पोर्टल के मुख्य पेज में योजना आवेदन करें पर क्लिक करें। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना आवेदन करें
  3. अब नए पेज में अपना पंजीकृत मंडल चुनें, योजना चुनें, आवेदन का प्रकार, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
  4. अब आप आवेदन पत्र खोलें पर क्लिक करें।
  5. अब आप योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी नाम, पता, सदस्य, बैंक विवरण आदि दर्ज करें।
  6. मांगी गयी जानकारी दर्ज करने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. अब घोषणा पत्र के चेक बॉक्स को भरें और Verify Aadhaar & Submit पर क्लिक करें।
  8. आधार वेरीफाई करें और Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। आपको योजना का आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जायेगा।

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गयी योजना है?

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है।

UP Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana का आवेदन कब तक कर सकते हैं?

UP Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana का आवेदन कार्यस्थल पर हुई क्षति के 1 साल के अंदर करना होता है।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना उत्तर प्रदेश के UPBOCW विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana के ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana के ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in है।

उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के आवेदन की स्थिति देखने के लिए upbocw.in में जाएँ। मुख्य पेज में योजनाएं में आवेदन की स्थिति देखें पर क्लिक करें और योजना की आवेदन संख्या और श्रमिक पंजीयन संख्या दर्ज कर कॅप्टचा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें।

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana में सरकार द्वारा कितने रूपये की आर्थिक सहायता की जाती है?

Nirman Kamgar Mrityu/Divyangta Sahayata Yojana में सरकार द्वारा 1 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

हेल्पलाइन

उत्तर प्रदेश की निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना से सम्बंधित सहायता के लिए आप UPBOCW के सम्पर्क हेतु upbocw.in पर क्लिक करें।

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