बिहार राज्य ने बिहार के नागरिकों के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए Kabir Anteyeshti Anudan Yojana की शुरूआत की है।
स्कीम की शुरुआत 2007 में की गई थी, इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।
योजना के तहत मृत व्यक्ति की कोई भी निश्चित उम्र निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात प्रत्येक परिवार जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया है, उन सभी को योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाऐं संचालित करती है। जिनमे से एक बिहार किशोरी बालिका योजना भी है जिसके माध्यम से राज्य की किशोरियों को पोषण संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी।
वर्ष 2015 में इस योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी लेकिन अब वर्तमान समय में यह सहायता बढाकर 3000 कर दी गई है। स्कीम का नेतृत्व राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए की है।
स्कीम के तहत राज्य के नगरिकों को अपने राज्य के अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने पर राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। साथ ही उन्हें प्रत्येक माह 15000 की धनराशि प्रदान की जाती है जिससे उम्मीदवारों को समय पर अनुदान प्राप्त हो सके।
इस प्रकार प्रत्येक नगर पंचायतों 30000 रुपये, नगर परिषद् को 60000 रुपये महीना एवं नगर निगम को 90000 रुपये प्रदान किया जाते है।
योजना के तहत राज्य के सभी बीपीएल कार्ड धारक योजना से लाभ प्राप्त कर सकते है साथ ही उनके पास कम से कम 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के मुख्य बिंदु
योजना | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
किसके द्वारा शुरू किया गया है | मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा |
राज्य | बिहार |
लाभ | 3000 हजार रुपये का अनुदान |
आधिकारिक वेबसाइट | (bihar.gov.in) |
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana का उद्देश्य
योजना के माध्यम से ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनके अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार को आर्थिक अनुदान प्रदान करना ही राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
आर्थिक तंगी से जीवन यापन कर रहे नागरिकों को योजना के तहत अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके अंतिम संस्कार को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार उन्हें 3000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी
कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के नागरिकों को पहुंचने वाले जान माल की हानि से होने वाली समस्या से निजात निजात दिलाना ही राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ
- Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के माध्यम से मृतक के परिवार के सदस्यों को 3000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- योजना का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन यापन करने लिए मृतक के परिवार को प्रदान किया जा सकेगा।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के 2020-21 वर्ष 1715 में उम्मीदवार परिवार को वित्तीय अनुदान दिया गया है।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह 15000 जमा कर दिए जाते है। जिससे पात्र नागरिकों को समय पर बिना किसी रूकावट के वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के हजारों नागरिक लाभान्वित हो चुके है।
- स्कीम के तहत बिहार राज्य के नागरिकों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- योजना की सहायता से आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- स्कीम के तहत उम्मीदवार परिवार बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए।
- किसी भी सदस्य के मृत्यु होने के पश्चात उसके परिवार को समान धनराशि प्रदान की जाएगी इसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- मृतक व्यक्ति के परिवार को कम से कम 10 साल पुराने निवास प्रमाण की सहायता से ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बीपीएल राशन कार्ड
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन ऐसे करें
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- आवेदन करने के लिए ई सुविधा – समाज कल्याण विभाग (bihar.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प में क्लिक करना है।
- अब आपको स्कीम का चयन करके दी गयी संबंधित सभी जानकारी को दर्ज करना है।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के पश्चात आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ में अपलोड करने है।
- आवेदन पत्र में सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद SUBMIT में क्लिक करें।
- आवेदन पत्र की जांच सफल होने के बाद योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत मृतक के अंतिम संस्कार हेतु कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है ?
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत मृतक के अंतिम संस्कार के लिए राज्य सरकार 3000 रुपये का अनुदान कर रही है। जिससे मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके।
SSUPSW Bihar के तहत लाभार्थी कौन है?
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana के तहत लाभार्थी राज्य के बीपीएल कार्ड धारक है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई सुविधा- समाज कल्याण विभाग (bihar.gov.in) है
इस लेख में हमने आपके साथ बिहार राज्य की कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।