Jharkhand Vidhwa Pension: झारखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन

झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत समय-समय पर होते रहती है। सरकार हर वर्ग के नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योजनाएं लांच करती है। राज्य सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए झारखंड विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन्हें प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Jharkhand Vidhwa Pension से सम्बंधित जानकारी एवं योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।

झारखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आर्टिकल झारखंड विधवा पेंशन योजना
राज्य झारखण्ड
विभाग सामाजिक सुरक्षा/ समाज कल्याण विभाग झारखण्ड
उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदक झारखंड राज्य की विधवा महिलाएं
प्रदान आर्थिक सहायता राशि 600 रुपये प्रति माह
माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in

झारखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन

झारखण्ड राज्य की वे सभी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु असमय हो गयी है एवं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। तो राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना का आवेदन कर वे इस योजना द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना का आवेदन करने के लिये आप को किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है आप घर बैठे ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता से आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जिनके पति की मृत्यु हो गयी है। विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान होने से उन्हें हर कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्य सरकार विधवा महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना का संचालन कर रही है। महिलाओं की जीवन शैली में इस योजना से सुधार आ सके।

Yojana की विशेषताएं

  • इस योजना के द्वारा झारखण्ड राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  • विधवा पेंशन योजना में झारखण्ड सरकार द्वारा 600 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि महिला के बैंक अकाउंट में डीबीटी की जाती है।
  • इस योजना से राज्य की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जाता है।
  • इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया आसान है आप इस योजना का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।

योजना पात्रता

  • आवेदक विधवा महिला झारखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • यदि महिला पुनर्विवाह करती है तो वह इस योजना की पात्र नहीं है।
  • आवेदिका के पास योजना के आवेदन से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

झारखंड विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया

यदि आप या आपके नजदीकी कोई इस योजना की सभी पात्रताएं पूर्ण करता हो तो वह नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इस योजना का आवेदन कर सकता है:

  1. सबसे पहले झार सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in पर जाएँ।
  2. अब पोर्टल पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन करें :
  3. झार सेवा पोर्टल के होम पेज पर Register Yourself पर क्लिक करें। Jharkhand Widow Pension Yojana online application
  4. अब आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. पासवर्ड सेट करें। अपना राज्य चुनें।
  6. अब आप कॅप्टचा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें। झारखंड विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन
  7. आपके मोबाइल नंबर पर आपको आपकी login id और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा।
  8. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप झार सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें:
    • पोर्टल के होम पेज में आप Login पर क्लिक करें।
    • अब आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
    • कॅप्टचा कोड भरें और Login पर क्लिक करें।
    • झार सेवा पर आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा।
  9. झार सेवा पोर्टल पर लॉगिन करने करने के बाद अपने डैशबोर्ड में Menu के नीचे apply for services पर क्लिक करें। view all services पर क्लिक करें।
  10. अब आप सेवाओं की सूची में से Jharkhand Social Security Pensions पर क्लिक करें।
  11. अब आपके सामने पेंशन योजना के आवेदन सम्बन्धी आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
    • आवेदन फॉर्म में पेंशन के प्रकार में विधवा पेंशन चुनें। झारखंड विधवा पेंशन योजना
  12. अब योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी व्यक्तिगत जानकारी, BPL कार्ड की जानकारी, रिश्ते की जानकारी, वर्तमान पता, स्थाई पता, बैंक विवरण आदि दर्ज करें।
    • घोषणा में Yes पर क्लिक करें और आवेदन के कार्यालय का नाम दर्ज करें।
    • अब आप कॅप्टचा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें।
  13. अब आप आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। और Save Annexure पर क्लिक करें।
  14. अब आवेदन फॉर्म की जाँच करने के बाद Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त सभी चरणों का पालन करने से आप झारखण्ड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति देखें

  • सर्वप्रथम झार सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in पर जाएँ।
  • पोर्टल के होम पेज पर Tracking पर क्लिक करें।
  • अब आप आवेदन क्रमांक या मोबाइल OTP की सहायता से आवेदन की स्थिति देखने के लिए एक विल्कप चुनें। झारखंड विधवा पेंशन योजना
  • अपना आवेदन क्रमांक दर्ज करें। आवेदन की तिथि और आवेदन प्राप्त करने की तिथि दर्ज करें।
  • कॅप्टचा कोड दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया से आप विधवा पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

झारखंड विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

झारखण्ड विधवा पेंशन योजना में झारखण्ड सरकार कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है?

झारखंड विधवा पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा 600 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता आवेदिका को प्रदान की जाती है।

Jharkhand Widow Pension Yojana का ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

Jharkhand Widow Pension Yojana का आवेदन आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग से कर सकते हैं।

झारखंड विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

झारखंड विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in है।

Jharkhand Widow Pension Yojana राज्य के किस विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है?

Jharkhand Widow Pension Yojana राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है।

झारखंड विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

झारखंड विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करना है।

Jharkhand Widow Pension Yojana के आवेदन की आयुसीमा क्या है?

Jharkhand Widow Pension Yojana के आवेदन की आयुसीमा 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है।

यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो क्या उसे तब भी झारखंड विधवा पेंशन प्रदान की जाती है?

नहीं। पुनर्विवाह की स्थिति में झारखंड विधवा पेंशन प्रदान नहीं की जाती है।

हेल्पलाइन

Jharkhand Widow Pension Yojana से सम्बंधित किसी सहायता के लिए आप 0651-2401581, 0651-2401040 पर कॉल करें।

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