झारखण्ड राज्य ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रीय नागरिकों उनके क्षेत्र में उचित दवा मुहैया कराने के लिए झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना को संचालित किया है।
योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दवा दुकाने स्थापित करने के लिए राज्य के शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी ।
स्कीम की सहायता से राज्य के नागरिकों को दवाइयों के लिए दूर-दूर शहरी क्षेत्रों में नहीं जाना होगा। जिससे उनके समय की भी बचत होगी।
योजना के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक नागरिक प्रदान की जाने वाली चिकित्सक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
झारखंड राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए कई योजनाए संचालित की गयी ,जिनमे से एक झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी है जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को टैक्स में विशेष छूट मिलेगी और मात्र 1 रुपये परमिट लगेगा।
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना
Jharkhand Panchayat Stariya Dava Dukan Yojana की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 19 जून 2023 को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए पंचायत स्तरीय दवा दुकानों को स्थापित करने के लिए की गयी है।
स्कीम माध्यम से राज्य के नागरिकों को तुरंत उपचार प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति अपना मेडिकल स्थापित करने के इच्छुक है उन्हें सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
योजना के तहत दवाइयों की कीमत भी कम निर्धारित की जाएगी। जिससे प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर निवासियों को लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा।
स्कीम के अंतर्गत राज्य के चतरा जिले की तीन नागरिकों को योजना की घोषणा के दौरान लाइसेंस भी प्रदान किये गए है।
स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे नागरिक जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे है, उन सभी को आर्थिक बल प्रदान किया जायेगा। साथ ही उनके पैसों और समय की बचत भी होगी।
स्कीम के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्र के नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जिससे उन्हें किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है।
योजना | झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा |
कब शुरू की गई है | 19 जून 2023 को |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी लॉन्च नहीं की गई है। |
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना का उद्देश्य
Jharkhand Panchayat Stariya Dava Dukan Yojana के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए जीवन शहरी क्षेत्रीय निवासियों से अत्यंत कठिन होता है उन्हें अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूर-दूर शहरों में जाना पड़ता है।
इस समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करने के लिए इस योजना को शुरू किया है जिससे राज्य के नागरिको को छोटे छोटे रोगों के लिए शहरी क्षेत्रों के चक्कर न काटने पड़े।
साथ ही स्कीम के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रोजगार का स्तर भी बढे इसलिए ही राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना के लाभ एवं विशेषताऐं
- झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की शुरुआत झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा की गई है।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के चतरा जिला पंचायत के तीन नागरिकों को दवा दुकान के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ित नागरिकों को कम दामों पर दवाइयां मुहैया करवाएंगे।
- योजना के माध्यम से राज्य नागरिकों को छोटी छोटी बिमारियों के इलाज के लिए दूर शहरी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें अपने क्षेत्र में भी बेहतर एवं उचित उपचार प्राप्त होगा।
- स्कीम के माध्यम से लाभार्थियों के समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी।
- योजन का लाभ केवल 5000 आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत 100 से अधिक दवाइयां राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाएगी।
- स्कीम के माध्यम से राज्य में रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी के स्तर में गिरावट होगी।
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने क लिए आवेदक का झारखण्ड का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार नागरिक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दवा दुकान से दवाई लेने के लिए लाभार्थियों को डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों की पर्ची दिखाना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत दवा दुकान मालिक के पास लाइसेंस होना अति आवश्यक है।
आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- शैक्षिक प्रमाणित प्रमाण पत्र (मेडिकल ग्रेजुएशन)
- आयु प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मेडिकल चिकित्सक अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate)
- बैंक खाते की डिटेल्स
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना के दिशा निर्देश
- स्कीम के तहत अपना मेडिकल स्टोर खोलने के इच्छुक उम्मीदवार के पास पर्याप्त जमीन होनी आवश्यक है।
- योजना के तहत दवा दुकान स्थापित करने के लिए उम्मीदवार के पास फार्मासिस्ट की डिग्री होनी आवश्यक है।
- आवेदक के पास दवाइयों एवं रोगों के उचित इलाज का प्रशिक्षण अनुभव होना आवश्यक है।
पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना झारखंड
योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अभी कुछ समय तक इंतजार करना होगा। क्योकि अभी हाल ही में इस योजना की घोषणा की गई है। जिस कारण अभी राज्य सरकार ने स्कीम की कोई भी आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल निर्धारित नहीं किया है।
इसलिए हम आपको पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की आवेदन प्रक्रिया बताने में असमर्थ है।
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई है ?
पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 19 जून 2023 में की गई है।
पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना के माध्यम से राज्य के किन क्षेत्रों को लाभ प्रदान किया जायेगा ?
पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना के माध्यम से राज्य के झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
Jharkhand Panchayat Level Dava Shop Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Jharkhand Panchayat Level Dava Shop Scheme का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एवं राज्य में बरोजगारी को कम करना।
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना की आधिकारिक वेबसाइट अभी उपलब्ध नहीं है।
इस लेख में हमने आपके साथ झारखंड की झारखंड पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।