Insurance Claim: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट? घबराएं नहीं, यहां करें शिकायत और पाएं न्याय!

Insurance Claim : आजकल के दौर में हर व्यक्ति वित्तीय योजना बनाते समय अक्सर एक इंश्योरेंस पॉलिसी को भी शामिल करता है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी चीज को कवर कर सकती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, परन्तु जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें क्लेम मिलने में समस्या होती है। ऐसी स्थिति में वे काफी परेशान हो जाते हैं। अक्सर पॉलिसी होल्डर्स अपनी शिकायत कंपनी में दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हुई है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे कदम बताएंगे जिससे आप इस स्थिति में अपनी शिकायत को हल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Insurance Claim: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट? घबराएं नहीं, यहां करें शिकायत और पाएं न्याय!
Insurance Claim: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट? घबराएं नहीं, यहां करें शिकायत और पाएं न्याय!

शिकायत निवारण अधिकारी से दर्ज करें अपनी शिकायत
हर बीमा कंपनी को अपने ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी रखना जरूरी होता है। प्रारंभ में, यदि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहले कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास इसकी शिकायत करें। इसके लिए आप बीमा कंपनी के सबसे करीबी कार्यालय में जा सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि क्लेम रिजेक्शन की अधिकांश शिकायतें बीमा कंपनी के स्तर पर ही निपटा दी जाती हैं। यदि यहां भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आप अगले स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

बीमा नियामक IRDAI में दर्ज करें शिकायत
भारत में बीमा कंपनियों की परवाह के लिए आईआरडीएआई नियुक्त की गई है। यदि किसी ग्राहक को बीमा संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो वह अपनी शिकायत को इस परिषद के द्वारा दर्ज करवा सकता है। आईआरडीएआई के नियमानुसार, यदि कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को किसी ग्राहक की शिकायत पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अनिवार्य है। अगर फिर भी ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आईआरडीएआई के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक अपनी शिकायत को आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected] पर भी दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही, ग्राहक टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकता है।

बीमा लोकपाल से भी कर सकते हैं शिकायत
यदि आप कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी और आईआरडीएआई के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे बीमा लोकपाल के पास भी ले सकते हैं। इस काम के लिए देशभर में कुल 17 बीमा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। यहां ध्यान देने लायक है कि प्रत्येक पॉलिसी होल्डर को अपनी शिकायत को अपने क्षेत्रीय बीमा लोकपाल के पास ही दर्ज करना होगा। आपको लोकपाल कार्यालय में जाकर फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरने की आवश्यकता होगी। आप बीमा कंपनी के कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से यहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी शिकायत की प्रति को मेल करने के बाद, आपको शिकायत की हार्ड कॉपी को लोकपाल के कार्यालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।

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