Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी: न्यू टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये तक की छूट!

Income Tax : सरकार टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव ला सकती है। इन बदलावों में टैक्स छूट को बढ़ाना भी शामिल है। अभी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा सकता है।

Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी: न्यू टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये तक की छूट!
Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी: न्यू टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये तक की छूट!

आगामी बजट में करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष होने के कारण, सरकार टैक्सपेयर्स को लुभाने के लिए टैक्स छूट (Tax exemption) में वृद्धि कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले वोट ऑन अकाउंट बजट (Vote on account) में न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) में बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा टैक्स छूट (Tax exemption) का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

यह बदलाव नया वित्त विधेयक (Finance Bill) लाकर किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र (Budget session) के दूसरे चरण में इसे संसद में पेश किया जा सकता है।

क्या होने वाला है बदलाव?

करदाताओं को राहत देने की तैयारी, बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव की संभावना
सरकार टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है। इन बदलावों में टैक्स छूट (Tax exemption) को बढ़ाने पर विचार हो रहा है।

मौजूदा टैक्स छूट 7 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो सकती है। इसका मतलब है कि करदाताओं को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे पहले सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में छूट का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया था। साथ ही, सेक्शन 87(A) में रीबेट को 12500 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए किया था।

8 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगी इनकम

आने वाले वित्तीय वर्ष में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। 8 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स छूट मिलने की संभावना है। टैक्स विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक हो सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिला था तोहफा

साल 2023-24 के यूनियन बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए कर नीति में परिवर्तन किया। इसमें मौलिक छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही, 5 लाख रुपए तक की छूट की सीमा को 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डीडक्शन का भी लाभ दिखाया गया, जिससे 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, पेंशनर्स को भी नए टैक्स रिजीम में 15,000 रुपए की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।

न्यू टैक्स रिजीम में तेजी होंगे बदलाव?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आने वाले समय में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे. इनकम टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी इस तरफ इशारा कर रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने से सरकार को फायदा होगा. इसके लिए कुछ टैक्स छूट को इसमें शामिल करना होगा. बता दें, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए थे.

एडवांस टैक्स कलेक्शन में जोरदार उछाल

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जिससे कई फायदे हो सकते हैं। यहां तक ​​कि सरकार वर्तमान में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। 2023-24 वित्त वर्ष के 15 दिसंबर तक कुल एडवांस टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 19.76 फीसदी अधिक है। चालू वित्त वर्ष के 15 दिसंबर तक, टैक्स कलेक्शन 624,329 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 521,302 करोड़ रुपए से अधिक है।

बढ़ रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

17 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में समान अवधि के मुकाबले 20.66 फीसदी का वृद्धि दर्शने को मिला है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब 13,70,388 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 11,35,754 करोड़ रुपए था।

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