आपकी Failed Transaction का बैंक द्वारा रिफंड होने को लेकर क्या है नियम?

Failed Transaction: ऑनलाइन पैसे भेजने की सुविधा ने जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी पैसे कट जाते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। क्या आप जानते हैं कि बैंक को आपके पैसे कितने दिनों में वापस करने होंगे और अगर वह देरी करता है तो क्या पेनाल्टी लगेगी?

Failed Transaction Refund Rules

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इस मामले में RBI का नियम

RBI के नियमों के अनुसार अगर बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे कट लिए हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो वह आपको नियमित अंतराल में रिफंड करेगा। यह अंतराल आमतौर पर 7-10 व्यावसायिक दिनों का होता है।

हालांकि अगर बैंक समय पर रिफंड नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 100 रुपये की पेनाल्टी लगती है। इसलिए यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और पैसे कट जाते हैं तो आपको इस मुद्दे को बैंक के साथ संपर्क करके तत्काल हल कराना चाहिए।

RBI का TAT Harmonisation नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टर्न अराउंड टाइम (TAT) Harmonisation नामक नियम बनाया है। इसके तहत, अगर बैंक फेल ट्रांजैक्शन के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर पैसे वापस नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना होगा।

रिफंड देने का समय

  • IMPS: 24 घंटे
  • NEFT: 2 घंटे
  • RTGS: 30 मिनट

पेनाल्टी का प्रावधान

अगर बैंक तय समय सीमा के अंदर रिफंड नहीं करता है तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक कि बैंक रिफंड नहीं कर देता।

रिफंड नहीं मिलने पर ये करें

सबसे पहले बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करें और रिफंड के बारे में पूछें। अगर बैंक रिफंड देने में देरी करता है तो RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं।

इन स्थितियों में रिफण्ड नहीं मिलेगा

अक्सर ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता जैसे कि तकनीकी गड़बड़ी, सर्वर की अवधारणा या नेटवर्क संबंधी समस्याएँ। इन परिस्थितियों में अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक आपको पेनाल्टी नहीं लगाएगा।

इसलिए यदि ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे कोई तकनीकी समस्या या अन्य अज्ञात कारण है तो आपको किसी भी प्रकार की पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि बैंक आपकी समस्या को ठीक करने के लिए तत्पर होगा।

बैंक द्वारा रिफंड में देरी हो तो

  • यदि बैंक रिफंड देने में देरी करता है तो आप RBI से शिकायत कर सकते हैं।
  • आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस मामले में यह भी ध्यान रखे कि रिफंड मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। बैंक रिफंड देने से पहले कुछ जांच कर सकता है। यदि आपने गलत खाते में पैसे भेजे हैं तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।

टॉपिक: Failed Transaction Refund, RBI TAT Harmonisation, RBI पैसे रिफंड

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